- November 3, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Madhya Pradesh
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक योजनाओं का सुचारु संचालन किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रुप से कमजोर एवं भूमिहीन परिवारों को उनके खुद के आवास निर्माण हेतु भू-खंड उपलब्ध कराई जायेंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गयी MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के तहत राज्य के ऐसे सभी निर्धन परिवारों को आवास निर्माण हेतु निःशुल्क भू-खंड प्रदान किये जायेंगे, जिनके पास रहने के लिए स्वयं के आवास नहीं है एवं आवास निर्माण हेतु अपनी कोई भूमि भी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों द्वारा प्राप्त भू-खंडों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने आवास का निर्माण भी करवाया जा सकता है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्राप्त भू-खंडों पर आवास निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध की गयी है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 की सहायता से राज्य के निर्धन परिवार आवास के मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त कर बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
आरम्भ की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के भूमिहीन नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
उद्देश्य | प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क भू-खंड प्रदान करना |
लाभ | निःशुल्क भू-खंड |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू की गयी Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब एवं आर्थिक रुप से असक्षम नागरिकों को आवास निर्माण हेतु भू-खंड प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को विभिन्न बुनियादी जरूरतों में से एक आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को आवास निर्माण हेतु उनके ही क्षेत्र में 60 वर्ग मीटर के निःशुल्क भू-खंड प्रदान किये जायेंगे। लाभार्थी परिवार प्राप्त हुए इस भू-खंड पर पीएम आवास योजना के माध्यम से अपने आवास का निर्माण करवा सकते है अथवा भवन निर्माण हेतु बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते है।
लाभ एवं विशेषताएं
- एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को भू-खंड की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमि लाभार्थियों को उनके स्वयं के आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के ऐसे नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है, जिनके पास न तो रहने के लिए आवास है और न ही आवास निर्माण हेतु भू-खंड।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक तौर पर कमजोर नागरिकों को आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाने वाली भू-खंड की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होगी।
- मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से मिले वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिकों को saara.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
- राज्य सरकार की Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर पात्र लाभार्थी नागरिकों को भू-खंड प्रदान किये जायेंगे।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्ध किये जाने वाले भू-खण्डों का आकार अधिकतम 60 वर्ग मीटर तक होगा।
- MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के तहत लाभार्थी परिवारों को प्राप्त भू-खंड पर उनके स्वयं के आवास निर्माण हेतु बैंकों से ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
- ऐसे लाभार्थी जो भू-खंड पर आवास निर्माण हेतु बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक नहीं है, वें पीएम आवास योजना के माध्यम से अपने भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण कर सकते है।
- राज्य सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों की ग्रामवर सूची प्रकाशित की जाएगी एवं संबंधित क्षेत्र के नागरिकों से सुझाव अथवा आपत्ति आमंत्रित किए जायेंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्राप्त हुए भू-खण्डों पर किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों पर राजयसभा अधिकारी द्वारा नजर रखी जाएगी।
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले भू-खण्डों पर पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाता है।
- मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की सहायता से प्रदेश के निर्धन एवं भूमिहीन परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा।
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के पात्रता मानदंड
किसी भी सरकारी योजना से मिलने वाले लाभों को उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को उस योजना से सम्बंधित कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इसी तरह Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों को निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होगा:-
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते है।
- मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे गरीब एवं भूमिहीन नागरिकों को ही इस योजना के पात्र माना जायेगा, जिनके पास स्वयं के आवास अथवा आवास निर्माण हेतु खुद की भूमि उपलब्ध नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे नागरिक जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि उपलब्ध है, वें योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे। इसके साथ ही इच्छुक नागरिकों का नाम उनके क्षेत्र के ग्राम पंचायत सूची में होना अनिवार्य होगा।
- राज्य सरकार की इस योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिकों को सारा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- मध्य प्रदेश के ऐसे नागरिक परिवार जिनमें 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के पुरुष अथवा व्यस्क सदस्य मौजूद नहीं है, वें भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के योग्य है।
- इस योजना के तहत परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी साक्षर व्यस्क होने की स्थिति में वह परिवार अपात्र माने जायेंगे।
- इसके साथ ही राज्य के ऐसे परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा जायेगा।
- राज्य सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले केवल ऐसे परिवारों को ही आवेदन के पात्र माना जायेगा, जिनके पास रहने हेतु अपने स्वयं का कोई भी आवासीय भू-खंड मौजूद नहीं है।
- यदि आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता अथवा शासकीय सेवक है तो इस परिस्थिति में उन्हें अपात्र माना जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु राज्य के पात्र इच्छुक नागरिकों को निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-
- सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको सभी दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आवेदन करें के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे-
- जिला
- तहसील
- पटवारी हल्का
- हल्का संख्या
- ग्राम का नाम
- ग्राम संख्या
- आधार नंबर
- समग्र आईडी
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- जन्मतिथि
- लिंग
- जाति
- वर्तमान निवास स्थान का पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल
- आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी उपर्युक्त जानकारी दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको “प्रीव्यू एंड सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे।