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एक उम्र के बाद जब इंसान बजुर्ग हो जाता है, तो उसके परिवार वाले ही उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते, जिससे उन्हें बहुत मानसिक कष्ट सहना पड़ता है एवं आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए सरकार बजुर्गो के लिए आए दिन नई योजनाए लागु करती रहती है, जिसकी मदद से वृद्ध नागरिक अपना गुजरा सही से कर सके।

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य में रहने वाले  60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु वाले बजुर्ग नागरिको को 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन स्वरूप प्रदान किए जायेंगे। इसके अलावा जिन बजुर्गो की आयु 80 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए पैंशन स्वरूप मुहैया कराए जाएगे। Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana का लाभ बजुर्गो को उनके जीवन के अंतिम दिनों तक प्रदान किया जाएगा,

योजना का नाम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (SSPMIS)
आरम्भ की गई बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा
वर्ष 2024
लाभार्थी राज्य में रहने वाले सभी वृद्ध नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य बजुर्ग नागरिको की आर्थिक स्तिथि सुधारना
लाभ पैंशन स्वरूप सहायता धनराशि
श्रेणी बिहार सरकारी योजनाए

उद्देश्य

एक आयु हो जाने के बाद इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और पर निर्भर होने लगता है, किसी चीज की आवश्यकता पड़ने पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन समस्याओ का हल निकालने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY) की शुरुआत की है,

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ

  • बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1अप्रैल 2019 को इस मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है।
  • इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले सभी वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष एवं इससे अधिक भी है, आवेदन करके लाभ हासिल कर सकते है।
  • सभी वृद्ध नागरिको को इस योजना के माध्यम से बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष है, उन्हें 400 रुपए प्रतिवर्ष पैंशन स्वरूप मिलेंगे।
  • जो भी वृद्ध आवेदक इस योजना के तहत पैंशन लाभ लेना चाहता है, वह ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी।
  • बिहार राज्य में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। सभी बजुर्गो को इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ मरते दम तक मिलता ही रहेगा।

    आवेदन पात्रता

    बिहार राज्य सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों हेतु कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं, जो इस प्रकार है-

    • बिहार राज्य के स्थाई निवासी ही इस पैंशन सुविधा का लाभ उठाने योग्य है।
    • प्रदेश में रहने वाले सभी बजुर्ग नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष है, वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र है।
    • जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
    • अगर आवेदक सरकार की तरफ से कोई अन्य पैंशन सुविधा ले रहा है, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
    • राज्य में रहने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है।

      आवश्यक दस्तावेज

      • आवेदक का आधार कार्ड
      • वोटर आईडी कार्ड
      • बैंक खाता पासबुक
      • आयु प्रमाण पत्र
      • पासपोर्ट साइज फोटो
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको बिहार वृद्धजन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • इस नए पेज पर आपके सामने एक फॉर्म प्रदर्शित होगा, यहाँ आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे जिले का चयन, ब्लॉक, मतदाता संख्या, अपना नाम, जन्मतिथि इत्यादि।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिए गए “वेलिडेट आधार” के बटन पर क्लिक करना होगा, और आधार सत्यापित हो जाने के बाद “Proceed” के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज प्रदर्शित होगा, यहाँ आपको एक “Registration Form” दिखाई देगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है, जैसे अपना नाम, पता, बैंक डिटेल आदि।
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको “Submit” के बटन पर क्लिक करना है, और इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।


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