- January 16, 2024
- Posted by: ekYojana
- Categories: State Govt Schemes, Uttar Pradesh
राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। राज्य के ऐसे नागरिक जिनके द्वारा वृक्ष लगाएं जाते है, उन सभी नागरिको को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के राज्य में आरंभ होने से राज्य के नागरिक पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहित होंगे तथा सभी हितग्राही नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है,
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना
राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। राज्य के ऐसे नागरिक जो मनरेगा योजना के लाभार्थी है और उनके द्वारा अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो इस स्थिति में इस योजना के माध्यम से उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को अपनी भूमी में कम से कम 200 पौधे लगाने होंगे, जब किसी नागरिक के द्वारा अपनी भूमी पर 200 वृक्षों का पौधारोपण कर लिया जाता है। तो उसके पश्चात उस व्यक्ति को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष में इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि को राज्य सरकार द्वारा हितग्राही नागरिक के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने पर नागरिको आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने पर नागरिको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
उत्तर प्रदेश कृषक वृक्ष धन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, इस योजना के माध्यम से राज्य में हरित बनाने के लिए पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने वाले नागरिको को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के ऐसे नागरिक जिनके द्वारा अपनी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण और संरक्षण किया जाएगा, उन सभी नागरिको को इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
लाभ और विशेषताएं
- राज्य के नागरिको और किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा Uttar Pradesh Krishak Vriksh Dhan Yojana को आरंभ किया गया है।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन किसानों और नागरिको को प्रदान किया जाएगा, जिन किसानो और नागरिको के पास खुद की भूमी होगी।
- अच्छी गुणवत्ता वाले छायादार, फलदार तथा औषधी वृक्ष, बांस एवं वृक्ष बहुवर्षीय पौधों का वृक्षारोपण इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। सभी लाभार्थी नागरिको के द्वारा इन पौधो का चुनाव अपनी इच्छानुसार किया जा सकेगा।
- राज्य के ऐसे स्थान जो डार्क जॉन में है या जहां पानी का स्तर कम है, उन सभी स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से जल संचयन करने वाले पौधो को लगवाया जाएगा।
- किसानों एवं राज्य के अन्य नागरिकों को इस योजना के तहत पौधों का रखरखाव करने के लिए मनरेगा के तहत 3 वर्ष तक की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत लगाएं जाने वाले पेड़ों की कटाई करके सभी किसान नागरिक आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के सभी हितग्राही नागरिको के द्वारा कम से कम 200 पौधों का रोपण एवं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, तभी उन्हें राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि का वितरण किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से राज्य के अन्य नागरिक भी अपनी निजी भूमि पर पौधारोपण करने हेतु प्रोत्साहित हो सकेंगे।
- सर्वेक्षण कार्य ब्लॉक स्तर से इस योजना के तहत पात्र किसानों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य के सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगे तथा उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।
पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास मनरेगा के तहत जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।
- राज्य के वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन सभी आवेदक किसानो के नाम पर भूमि होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत आवेदक को कम से कम अपनी जमीन पर 200 पौधे लगाना जरूरी है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि हितग्राही नागरिको के बैंक खाते में जमा की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- जमीनी दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
उत्तर प्रदेश कृषक वृक्ष धन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
वह सभी नागरिक जो Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक ऑफिस जाना होगा, इसके बाद आपको वहां से उत्तर प्रदेश कृषक वृक्ष धन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है, इसके बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना होगा जहां से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था, फॉर्म जमा होने के बाद आप के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- आवेदन का सत्यापन हो जाने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा, इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।