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उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana  को आरम्भ करने की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के किसान दुर्घटना कल्याण के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य में किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो किसान के परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता दी जाएगी, जिसके तहत 5 लाख रुपये और 60 प्रतिशत विकलांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

 

उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana को आरम्भ करने की मंजूरी दी गयी है, राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए इस योजना की घोषणा काफी अहम साबित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यह जानकारी दी है कि जिन किसानों की दुर्घटनाएं 14 सितंबर 2019 के बाद हुई हैं, उन्हें यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आर्थिक सहायता जाएगी, इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा,

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
वर्ष 2023
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
लाभार्थी राज्य के किसान भाई
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
लाभ किसी दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

हम सभी नागरिक जानते हैं कि किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानों को कोई नुकसान होता है तो उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 के अनुसार यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंड

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • यदि किसान इस यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश के खतौनी में दर्ज खतौनी, जो आकस्मिक मृत्यु या अपंगता का शिकार हो जाता है, तो उसके माता-पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पौत्र, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन खातेदार/सह-खेदार की दर्ज कृषि है। जमीन से चलने वाले इस योजना के पात्र होंगे।
  • ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और निर्धारित आधार पर खेती करते हैं तो ऐसे किसान भी इस योजना के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर यहां दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
  • इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे:- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण और अन्य जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करकर फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करा देना है।


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