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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के ऐसे कृषको के लिए जिन्हे खेत में आग लग जाने से नुकसान हो जाता हैं उनके लिए मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का सञ्चालन किया जा रहा हैं। इस योजना के अंतर्गत अग्निकांड दुर्घटना में हुए नुक्सान की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा कृषको को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन्ही लोगो को दिया जायेगा जो दुर्घटना का शिकार हुए हैं और जिन्हे भारी नुकसान उठाना पड़ा हैं। यहाँ हम आपको इस योजना के बारे में आपको समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराएंगे जैसे मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना क्या हैं ? यह योजना क्यों और किसके लिए शुरू की गयी हैं ?योजना का आवेदन करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

यदि आप भी मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। योजना आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस हम अपने लेख में आपको बताने जा रहें हैं। अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से जुड़े रहिये।

मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना

प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया हैं। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गयी हैं। Agnikand Durghatna Sahayata Yojana का लाभ राज्य के कृषक वर्ग जिनके पास खेती हैं और किसी अग्निकाण्ड दुर्घटना के कारण उनकी खेती को नुकसान हुआ हैं,केवल उन्हें ही दिया जायेगा। बहुत सी बार ऐसा होता हैं कि किसी दुर्घटना के कारण खेतों में आग लग जाती हैं और खेत में खड़ी फसल जल जाती हैं। इससे कृषको को बहुत नुक्सान उठाना पड़ता हैं। इस प्रकार की खेत अग्निकाण्ड दुर्घटना के लिए सरकार द्वारा कृषको को कुछ सहायता प्रदान की जाती हैं जिससे की कृषको को इतना नुक्सान उठाने के बाद कुछ आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी कुछ मदद हो सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कृषको के लिए मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गयी है। इस योजना से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दी गयी तालिका के माध्यम से बताये गए हैं। आइये देखते हैं-

राज्य उत्तर प्रदेश
योजना का नाम मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड
दुर्घटना सहायता योजना
लाभार्थी राज्य के कृषक नागरिक
उद्देश्य सहायता राशि प्रदान करना
आवेदन मोड ऑनलाइन
वर्तमान साल 2023
आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in

खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य क्या है ?

प्रदेश सरकार द्वारा खेत -खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य ऐसे कृषको या किसानो को दुर्घटना से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए सहायता राशि प्रदान करना हैं। ताकि किसानो को खेती में आग लगने से जो भी नुकसान या हानि हुई हैं, Mukhyamantri Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ से कुछ सहायता प्रदान की जा सके। सरकार द्वारा उन सभी कृषको को इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जाएगी जिन्हे किसी दुर्घटना के कारण खेती में हानि उठानी पड़ी हैं।

योजना हेतु पात्रता

नीचे दी गयी जानकारी के माध्यम से हम आपको Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana का आवेदन कौन कर सकते हैं ,इसके लिए क्या पात्रता निर्धारित हैं इसके बारे में बताने जा रहें हैं। आप दिए गए स्टेप्स के माध्यम से देख सकते हैं –

  • आवेदक कृषक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज होने चाहिए।
  • यदि आवेदनकर्ता की जमीन में अग्नि दुर्घटना से नुकसान हुआ है, तभी इस योजना के पात्र होंगे।
  • अन्य किसी वजह से यदि खेती में नुकसान हुआ है, ऐसी स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना आवेदन जरूरी दस्तावेज

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्न दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। आवेदन फॉर्म के साथ इन आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। आप नीचे लिखी जानकारी के माध्यम से इन दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

  1. कृषक की फोटो
  2. दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो
  3. प्रतिभूति का प्रारूप
  4. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  5. मोबाइल नंबर
  6. हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

    आवेदन फॉर्म भरने संबंधी दिशा-निर्देश

    • आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज केवल (jpeg.jpg.gif.png) फाइल के रूप में ही अपलोड करें।
    • एप्लीकेशन फॉर्म में दस्तावेजों का साइज 100 kb से अधिक नहीं होना चाहिए।
    • आवेदन फॉर्म में नया व पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड करें इसका साइज अधिक से अधिक 50 kb हो सकता हैं।
    • फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करें।


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