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दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 18 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के घोषणा की थी। अब 22 जून 2021 को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana को नोटिफाई किया था। इसके बाद 23 जून 2021 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी ने इस स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार करुणा से मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना

दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उस व्यक्ति के आश्रित को दिल्ली सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो भी दिल्ली सरकार उस पति को 2500 रुपए प्रतिमाह की राशि जीवन भर प्रदान करेगी।  इतना ही नहीं यदि किसी परिवार में माता या पिता में से केवल एक ही व्यक्ति था और उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है या माता-पिता दोनों के मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत उनकी आयु 25 वर्ष की होने तक सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹2500 की राशि दी जाएगी।

नाम मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी कोविद संक्रमण के प्रभावित
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य उन सभी बच्चो को आर्थिक मदद जिनके माता-अथवा पिता की कोविद संक्रमण से मृत्य हो गयी है
लाभ प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक मदद
श्रेणी दिल्ली सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जान गवा दी है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित होने के कारण बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और अब से अनाथ हो गए हैं। ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आ गई है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने एवं कोरोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के मुखिया या मुख्य सदस्य को खो देने के कारण आ रही आर्थिक समस्याओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 का शुभारंभ किया है।

लाभ एवं विशेषताएं

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड-19 के चलते अपने परिवार के मुख्य सदस्यों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana शुरू की है।
  • इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता को कुल 6 श्रेणियों में बांटा है।
  • पति की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ पत्नी को प्रदान किया जाएगा और यदि पत्नी की मृत्यु होती है तो ऐसे ही पति को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यदि कोरोना से संक्रमित होने के कारण पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बच्चों एवं माता-पिता को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यदि किसी परिवार में बेटा या बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो ऐसे में उसके माता-पिता एवं भाई यहां बहन को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परंतु भाई या बहन को यह लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि भाई या बहन मानसिक रूप यहां पर शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
  • इतना ही नहीं यदि मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 का कोई पात्र लाभार्थी पीड़ित समाज कल्याण विभाग के किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होता है तो वह बिना किसी समस्या के उन योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है।

    पात्रता मानदंड

    • मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मृतक एवं लाभार्थी दोनों का आवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
    • इसके साथ ही COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मृतक के कोरोना से संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
    • यदि कोई बच्चा कोविड-19 के चलते अनाथ हुआ है तो ऐसे में Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए बच्चों को उम्र संबंधित दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे।
    • इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि मृतक की कोविड से मौत होने की पुष्टि हो जाए या व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने के 1 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हुई हो।
    • मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए मृतक एवं आश्रित दोनों ही दिल्ली के स्थाई निवासी होने चाहिए अन्यथा इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
    • लाभार्थी बच्चों को केवल उनकी आयु 25 वर्ष की होने तक ही COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।

      आवश्यक दस्तावेज

      यदि आप Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

      • मृतक एवं आवेदक का दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र।
      • करुणा से मृत्यु होने का कारण सत्यापित करने वाला डेथ सर्टिफिकेट जो मृतक एवं आवेदक के बीच के संबंध को सत्यापित करता हो।
      • आवेदक की बैंक डिटेल
      • यदि लाभार्थी आवेदक एक दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट
      • आश्रित बच्चों का आयु प्रमाण पत्र

      मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

      यदि आप भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana की घोषणा की है। परंतु अभी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। आशा है कि जल्द ही दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 के तहत आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगी। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा । हम इसे यहां अपने इस पेज के माध्यम से आपके लिए अपडेट कर देंगे।



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