- December 6, 2023
- Posted by: ekYojana
- Categories: Chhattisgarh, Latest Govt Schemes
राज्य के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को आरंभ करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता गंभीर बीमारी के इलाज हेतु प्रदान की जाएगी, इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक आसानी से अपनी बीमारी का उपचार कराने में सक्षम हो सकेंगे। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
राज्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन आयोजित सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। राज्य के सभी भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता वर्तमान में प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता के अलावा प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र श्रमिकों को इलाज के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य के निर्माण श्रमिकों को Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकेंगी,
उद्देश्य
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना (MNSDY) 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को गंभीर बीमारी के लिए इलाज कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी योग्य और पात्र नागरिको को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ इस योजना के माध्यम से इलाज की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं |
लाभ और विशेषताएं
- राज्य के निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना (MNSDY) को आरंभ करने की घोषणा की गई है।
- सरकार द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को इलाज कराने हेतु इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिकों को बीमारी के इलाज हेतु मौजूदा सरकारी योजना के लाभ के साथ साथ इस योजना के माध्यम से 20,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ राशि को राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थी नागरिको के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- ऐसे नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन सभी नागरिको का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- कैंसर से लेकर सर्जरी जैसी अनेक बीमारियों का इलाज राज्य के सभी निर्माण श्रमिक इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभ की राशि का उपयोग करके करा सकते है।
- इसके अतिरिक्त राज्य के केवल पंजीकृत ऐसे श्रमिक मजदूरों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत होंगे।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana (MNSDY) के माध्यम से राज्य के सभी हितग्राही श्रमिकों के स्वास्थ्य में बेहतरी होगी।
- इसके साथ ही राज्य के गरीब नागरिक भी राज्य में इस योजना के आरंभ होने से अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में भी सक्षम हो सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र और गरीब श्रमिको के जीवन स्तर में भी इस योजना के माध्यम से सुधार होगा, तथा गरीब परिवार के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक संबल की प्राप्ति भी इस योजना के माध्यम से होगी।
पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल वही श्रमिक पात्र होगे जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत है।
- राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक नागरिको ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
- इसके अतिरिक्त वह नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन सभी नागरिको का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना (MNSDY) में आवेदन करने की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ राज्य के वह सभी नागरिक जो Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana (MNSDY) का लाभ प्राप्त करने हेतु इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है। उन सभी नागरिको को इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगा, क्योकि राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को अभी केवल आरंभ करने की घोषणा की गई है। छतीसगढ़ राज्य में अभी इस योजना को लागु नहीं किया गया है, इसके साथ ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को भी आरंभ नहीं किया गया है। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत आवेदन करने से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजानिक किया जाएगा,