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छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। इसी पथ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से राज्य में रहने वाले सभी पात्र निर्माण श्रमिक आर्थिक रूप से सक्षम एवं सशक्त बनेंगे। राज्य सरकार Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2023 के माध्यम से राज्य में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, और इसके साथ ही ऐसी महिलाऐं जो भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों में सम्मिलित हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह आर्थिक सहायता पात्र लाभार्थी को तीन किश्तों में उसके बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना से जुडी सारी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है।

छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना

इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ -साथ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों में सम्मिलित महिलाओं को दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता स्वरूप मिलने वाली धनराशि लाभार्थी को तीन किश्तों में मुहैया कराई जाएगी। लाभार्थी को पहली किस्त 3000 रुपए की गर्भधारण के पहले तीन महीनो के बाद मिलेगी, और 3000 रुपए की दूसरी क़िस्त छह महीनो के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद तीसरी एवं अंतिम क़िस्त के चार हजार रुपए लाभार्थी को बच्चे के जन्म हो जाने पर प्रदान किए जाएंगे। सभी आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 का लाभ अपने दो बच्चे के होने तक ही ले सकेंगे। अगर किसी महिला श्रमिक की बच्चे के जन्म दौरान मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में मिलने वाली सहायता धनराशि उसके पति को प्रदान कर दी जाएगी।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना
आरम्भ की गई छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा
वर्ष 2023 में
लाभार्थी राज्य में रहने वाले श्रमिक परिवार
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
लाभ दस हजार रुपए की सहायता धनराशि
श्रेणी छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं

छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य 

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रसूति के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सरकार प्रत्येक लाभार्थी महिला को दस हजार रुपए की सहायता राशि मुहैया कराएगी, जो उसे तीन किस्तों में प्रदान कर दी जाएगी। इस सहायता धनराशि का उपयोग करके महिला बिना किसी आर्थिक दिक्कत के अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। राज्य में रहने वाली केवल महिला श्रमिक ही Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ अपने दो बच्चो के जन्म के लिए ले सकती है।

लाभ एवं विशेषताएं 

  • छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिंह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाली प्रतेक महिला श्रमिक अपना आवेदन करके सहायता धनराशि का लाभ ले सकती है।
  • राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना में राज्य सरकार गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता स्वरूप दस हजार रुपए की धनराशि प्रदान करेगी।
  • यह आर्थिक सहायता लाभार्थी महिला को तीन भागो में प्रदान किया जाएगा, जैसे पहली और दूसरी क़िस्त तीन-तीन महीनो के वक्फे में उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इसके बाद चौथी एवं अंतिम क़िस्त लाभार्थी महिला को उसके बच्चे के जन्म हो जाने के बाद मुहैया कराई जाएगी।
  • अगर किसी कारणवश प्रस्तुति के दौरान महिला श्रमिक की मौत हो जाती है, तो ऐसे में सहायता राशि की अंतिम क़िस्त महिला के पति को दे दी जाएगी।
  • Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत राज्य में रहने वाले पंजीकृत श्रमिक ही इसका लाभ लेने के योग्य पात्र होंगे।
  • सहायता धनराशि का लाभ आवेदनकर्ता को सूचना प्राप्ति के बाद 72 घंटे के भीतर उसके बैंक खाते में उपलब्ध करा दिया जाता है।
  • सरकार द्वारा शुरू इस योजना की मदद से महिला निर्माण श्रमिक एवं उसके बच्चे को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
  • राज्य में रहने वाली सभी पात्र महिलाऐं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकती है।
  • महिलाओं की स्थिति में सुधार करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी।

    पात्रता मानदंड 

    राज्य में रहने वाले श्रमिक परिवार जो Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना चाहते है, उन्हें नीचे बताई पात्रता मानदंड का पालन करना होगा: –

    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
    • राज्य में रहने वाली महिला श्रमिक का एक साल तक का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है।
    • जो श्रमिक सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे है, ऐसे श्रमिकों की महिलाऐं इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकती है।
    • जिन महिलाओं ने अपने दो बच्चों के लिए इस योजना का लाभ ले लिया है, वह अब आवेदन करने के पात्र नहीं होगी।
    • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत जिन श्रमिकों की मंडल में वैध सदस्यता नहीं है, वह आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

    आवश्यक दस्तावेज 

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
    • आयु का प्रमाण
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
    • बैंक खाता कॉपी
    • स्व घोषणा पत्र

      छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

      इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदनकर्ता को नीचे बताई सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो इस प्रकार है:-

      • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “भवन एवं अन्य संनिर्माण” के सेक्शन में से “आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होगा।
      • अब आपको इस पेज पर जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि विवरण दर्ज करने है, और “विवरण देखें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
      • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ आपको पूछी गए सभी विवरण दर्ज करने है। इसके साथ ही आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
      • अपलोड करने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है, और इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।


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