- November 21, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Bihar
देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इसी दिशा में, शुक्रवार 29 जुलाई को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज द्वारा Bihar Startup Policy 2024 का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा एवं उन्हें 10 लाख रूपये तक का ऋण बिना किसी ब्याज दर पर वित्तीय सहायता के रुप में उपलब्ध किया जायेगा।
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी
इस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के युवा एवं महत्वाकांक्षी उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने हेतु ऋण के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी Bihar Startup Policy Scheme के तहत लाभार्थी उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण 10 वर्षों हेतु बिना किसी ब्याज दर पर प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी उद्यमियों को यह ऋण की धनराशि सीड फंड के तौर पर प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थी उद्यमियों को आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
उद्देश्य
बिहार उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा शुरू की गयी Bihar Startup Policy 2024 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए राज्य सरकार युवा उद्यमियों को 10 वर्ष की समय अवधि हेतु 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त बीज निधि प्रदान करेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत यदि कोई स्टार्टअप किसी गतिवर्धक कार्यक्रम में भाग लेता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा उत्पाद विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अन्य 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप हेतु जो एंजेल निवेश को सुरक्षित करने का प्रबंधन करते हैं,
योजना का नाम | बिहार स्टार्टअप पॉलिसी |
आरम्भ की गई | उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के युवा उद्यमी |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम |
उद्देश्य | राज्य के युवाओं को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहित करना |
लाभ | 10 लाख रूपये का सीड फंड |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाएं |
लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 की शुरुआत बिहार उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा एवं महत्वाकांक्षी उधमियों को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के युवा उधमियों को स्टार्टअप्स के लिए ऋण के रुप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस पॉलिसी के तहत लाभार्थी उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण 10 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली ऋण की धनराशि सीड फंड के रुप में उपलब्ध की जाती है, अर्थात ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज दर लागू नहीं होगा।
- इसके साथ ही बिहार सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थी उद्यमियों को आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग में भी सहायता प्रदान की जाती है।
- स्टार्टअप द्वारा किसी भी प्रकार की गतिवर्धक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उन्हें उत्पाद विकास एवं प्रशिक्षण हेतु तीन लाख रुपये भी प्रदान किये जायेंगे।
- महिला उद्यमियों के नेतृत्व में संचालित प्रत्येक स्टार्टअप को 5% अतिरिक्त फंड अर्थात 10 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि बीज निधि के रुप में एवं 3 लाख 15 हजार रुपये त्वरक कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रदान किया जायेगा।
- बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के एससी एवं एसटी स्टार्टअप संस्थापकों को अतिरिक्त 15% का प्रावधान प्रदान किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा एससी एवं एसटी स्टार्टअप संस्थापकों को 11 लाख 5 हजार रुपये की धनराशि बीज निधि के रुप में एवं त्वरक कार्यक्रमों में भाग लेने की दशा में 3 लाख 45 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध किये जायेंगे।
- इसके साथ ही राज्य के अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की भागीदारी में वृद्धि लेन के लक्ष्य से राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को को-वर्किंग स्पेस भी मुहैया करवाया जायेगा।
- पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न राज्य सरकारों, जैसे:- मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि द्वारा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राज्य-विशिष्ट स्टार्टअप पॉलिसियाँ आरंभ की गयी है।
पात्रता मानदंड
किसी भी सरकारी कार्यक्रम अथवा योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को उससे जुड़े कुछ पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी Bihar Startup Yojana से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-
- बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राज्य के ऐसे इच्छुक युवा उद्यमी जो इस पॉलिसी के तहत आवेदन करना चाहते है, उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
पंजीकरण करने की प्रक्रिया
आपको बता दे कि Bihar Startup Policy 2024 की अभी हाल ही में शुरुआत की गयी है एवं बिहार के उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार ने इस बात की जानकारी प्रदान की है कि राज्य सरकार इच्छुक उद्यमियों से अगले महीने से स्टार्टअप सीड फंड हेतु आवेदन आमंत्रित करने जा रही है। राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो इस पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते है, उन्हें स्टार्टअप पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इच्छुक उद्यमी निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करकें बिहार स्टार्टअप योजना के लिए अपना पंजीकरण कर सकते है:-
- सबसे पहले आपको स्टार्टअप पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्टर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने एक पंजीकरण आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जैसे:- लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त हो जायेंगे एवं आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत पंजीकृत हो जायेंगे।