- October 9, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Bihar
बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग बालक और बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 40% दिव्यांग बालक और बालिकाओ को बिहार सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जैसे- राज्य सरकार द्वारा इस योजना को किस उद्देश्य से आरंभ किया गया है,
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
बिहार राज्य के दिव्यांग बालक और बालिकाओं को लाभ प्रदान करने हेतु बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों का विवाह कराने हेतु इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के सभी समुदाय के दिव्यांग पुरुष और महिलाओ को बिहार सरकार द्वारा विवाह कराने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के दिव्यांग नागरिको को विवाह हेतु Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि को हितग्राही नागरिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य
बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिको के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य के दिव्यांग नागरिकों को बिहार सरकार द्वारा विवाह हेतु प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023 के माध्यम से राज्य के दिव्यांग बालक और बालिका को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के ऐसे दिव्यांग बालक और बालिकाएं जो 40% से अधिक दिव्यांग है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना का नाम | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
आरम्भ की गई | बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग बालक और बालिकाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य के दिव्यांग नागरिको के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | राज्य के दिव्यांग नागरिको के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाएं |
विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार 2023 के लाभ और विशेषताएं
- बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का आरंभ राज्य के दिव्यांग बालक और बालिकाओ को विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिको को बिहार सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना विवाह करने में सक्षम हो सकेंगे।
- बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि को हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि प्राप्त करने हेतु दिव्यांग दंपत्ति द्वारा विभाग के 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन किया जा सकता है।
- राज्य में दिव्यांग नागरिको का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करके आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
- सभी इच्छुक नागरिको की दिव्यांगता कम से कम 40% से अधिक होनी आवश्यक है, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिक के पास अपना खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- इसके अंतर्गत यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होते है तो इस स्थिति में दोनों का जॉइंट अकाउंट होना आवश्यक है।
- आवेदक के द्वारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा हो, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- दूसरी एवं तीसरी शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करे?
राज्य के वह सभी नागरिक जो Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उनके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना है, इसके बाद आपको वहां के अधिकारी से संम्पर्क करना है।
- आपको अधिकारी से Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023 का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों फॉर्म में अटैच कर देना है।
- फिर आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना है। इसके पश्चात आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के पश्चात बिहार राज्य सरकार द्वारा आवेदकों के अकाउंट में अनुदान राशि को भेजा जाएगा।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।