- March 2, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Latest Govt Schemes
बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की है। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के तहत राज्य में रोजगार अनुपात में सुधार के लिए काम किया जाएगा. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार समेत अन्य सभी राज्य सरकारो की ओर से योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इसी क्रम में Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार का Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें उद्यमी बनाना है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
इसी क्रम में बिहार राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार लेकर आई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को उद्योग लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थीओ को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज देगी। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के सफल कटर्यांवयन के बाद बेरोजगारी दर में कमी आएगी और नागरिकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। युवा Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana का लाभ उठाकर अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे।
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | बेरोजगार व्यक्ति |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना |
लाभ | युवाओं को उद्यमी बनाना |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। इस योजना से बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका मिलेगी।
लाभ और विशेषताएं
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।
- यह योजना से बेरोजगारी दर में कमी लाने में भी सहायक होगी।
- इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
- बिहार सरकार ने Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 के लिए 102 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना उद्योगों को बढ़ावा देकर बेरोजगारी दर में भी कमी लाएगी ।
- इस योजना के माध्यम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका मिलेगी।
- लाभार्थी को अपने लिए गए ऋण राशि 84 किश्तों में जमा करनी होगी।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण ब्याज मुक्त होगा।
- इतना ही नहीं सरकार प्रशिक्षण और परियोजना निगरानी के लिए ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा अनिवार्य है।
पात्रता मानदंड
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला तथा युवा उद्यमी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों के उद्यमियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- केवल बिहार राज्य का स्थाई निवासी है इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास उसका करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- उद्यमी अपने निजी पैन पर प्रोपराइटरशिप फर्म कर सकता है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल प्रोपराइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ही उठा सकती हैं।
- कोई भी आवेदक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी शैक्षणिक योग्यता बाहर भी इंटरमीडिएट आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिला या युवा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
जो भी व्यक्ति इस Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन्हें आवेदन करने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र(पिता के नाम से)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर का नमूना
- करेंट अकाउंट निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ
- एससी/एसटी के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद
- पिछड़े वर्ग के लिए दिनांक 04/02/2020 के बाद
- महिला के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद (जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनके लिए दिनांक 18/05/2018 के बाद)
- युवा के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 आवेदन कैसे करे?
यदि आप भी इस Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे: नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एप्लीकेशन के टाइप आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करे बटन पर क्लिक कर देना है। अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दिए गए बॉक्स में दर्ज करे।
- अंत में सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करें और एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।