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आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की आप किस प्रकार आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के लिए आवेदन करेंगे साथ ही आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय योजना क्या है इसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की शुरुआत अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खटटर लाल ने की है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगो को लाभ दिया जायेगा जो अपना लघु उद्योग शुरू करना चाहते है। Atmanirbhar Haryana Loans Yojana  में उम्मीदवार को 15 हजार रूपये का ऋण दिया जायेगा जिसमे सिर्फ आपको 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय योजना 2023

आत्मनिर्भर योजना के तहत हरियाणा में 3 लाख लोगो का इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में उन्ही लोगो को लाभ मिलेगा जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते है। इस योजना का शुरू करने का उद्देश्य ये है की जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बेरोजगार हुए है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ताकि देश विकास की और गति कर सके। हरियाणा DRI योजना के तहत लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर योजना में सिर्फ आपको 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। ताकि आप अपने व्यवसाय को सही रूप में स्थापित कर सको।

इस योजना के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए अभी राज्य सरकार ने ऑफिसियल वेबसाइट जारी नहीं की है। आज हम आपको इस योजना से जुडी सारी जानकारी साँझा करेंगे आप आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

योजना का नाम आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय योजना
किसके द्वारा शुरुआत की गयी मनोहर लाल खटटर
लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
उद्देश्य सबको रोजगार प्राप्त हो सके
आवेदन मोड़ ऑनलाइन
ऋण राशि 15,000 रूपये
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक हो।
  • पहचान पत्र
    आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना पात्रता
    • इस योजना का लाभ सिर्फ उन नागरिको को मिलेगा जो हरियाणा के मूल निवासी हो। जो किसी अन्य राज्य के हो और हरियाणा में आकर निवास कर रहे हो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
    • जिन लोगो का पहले से अपना व्यवसाय है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
    • जिन लोगो ने बैंक से पहले ऋण ले रखा है और अभी उसका भुगतान नहीं किया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
    • यदि आप बैंक डिफॉलटर है तो आपको इस आत्मनिर्भर योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
    • यदि आप कर देते है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
    • डीआरआई , मुद्रा के तहत शिशु ऋण एवं शिक्षा ऋण हेतु हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गयी है।

      आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय हेतु ऋण योजना के लाभ

      • इस योजना के चलते उम्मीदवार को 15 हजार का ऋण दिया जायेगा, जिससे की लाभार्थी अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके।
      • लघु व्यवसाय यदि कोई खोलता है तो इससे कई लोगो को रोजगार प्राप्त होगा।
      • लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और वे अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है।
      • DRI स्कीम के तहत आप 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करते थे लेकिन इस योजना में आपको सिर्फ 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा जिसके 2 प्रतिशत वहन राज्य सरकार करेगी।
      • लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
      • इस योजना का लाभ हरियाणा के लगभग 3 लाख लोगो को प्राप्त होगा।
      • हरियाणा आत्मनिर्भर योजना के तहत गरीब परिवारों के पास आय के साधन प्राप्त होंगे।
      • योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी नागरिक डीआरआई , मुद्रा के तहत शिशु ऋण,शिक्षा ऋण को प्राप्त कर सकते है।
      • “हरियाणा ब्याज छूट योजना” के माध्यम से नागरिकों को ऋण हेतु आवेदन पत्र भरने की सुविधा ऑनलाइन रूप में प्रदान की गयी है।
      • अब सभी युवा नागरिक उच्च आय स्तर की शिक्षा को योजना के अंतर्गत पूरा कर सकते है।
      • सभी गरीब परिवार के नागरिकों को इस योजना से सुविधा प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार की ओर से यह एक विशेष पहल शुरू की गयी है।

        आत्मनिर्भर हरियाणा 15000 रुपये लोन योजना का उद्देश्य क्या है ?

        जैसे की आप सब जानते ही है की पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की वजह से जूझ रहा है। जिसके कारण राज्य के बहुत से बाहर गए हुए लोग अपने राज्य में वापस आ गए। लॉकडाउन की वजह से देश में सारे छोटे -बड़े धंधे बंद करा दिए गए है और जिस कारण लोगो बेरोजगारी के शिकार हो गए। मजदूरों, गरीब लोगो को इसकी मार झेलनी पड़ी और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गयी। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा लघु उद्योग योजना की शुरुआत की है। ताकि हरियाणा में जितने भी बेरोजगार लोग है वे अपना रोजगार शुरू कर सकते है। और साथ ही जब आप आवेदन करेंगे तो आपको योजना की राशि के लिए किसी दफ्तर में नहीं जाना होगा आपके अकाउंट में ही सीधे राशि भेज दी जाएगी। राज्य में 3 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

        शिक्षा ऋण पर तीन महीने का ब्याज फ्री

        हरियाणा राज्य सरकार ने उन सभी छात्रों का 3 महीने के ब्याज का भुगतान करने की घोषणा की है जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर रहे है या पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर ली हो। क्योंकि देश इस समय covid -19 महामारी से जूझ रहा है जिसके कारण अभी पुरे देश में लॉक डाउन कर दिया है और इस कारण छात्र अपनी नौकरी और ब्यबसाय शुरू नहीं कर पा रहे है। सरकार ने 40 करोड़ रूपये के साथ शिक्षा ऋण पर 3 महीने के व्याज माफ़ी की है जिससे की 36000 छात्रों को इसका लाभ पहुंचाया जायेगा।

        शिशु मुद्रा ऋण 2% ब्याज माफ़ी

        हरियाणा सरकार अब केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी मुद्रा ऋण योजना की शिशु योजना के अंतर्गत 50000 के ऋण पर 2 प्रतिशत के ब्याज का वहन करेगी। जो लाभार्थी शिशु ऋण मुद्रा योजना के जो लाभार्थी है उन्हें किसी भी प्रकार के जमानत देने की आवश्यकता नहीं होगी। शिशु ऋण का लाभ 5 लाख लोगो को मिलेगा।

        हरियाणा ब्याज छूट योजना की आवश्यकता

        कोविड -19 के कारण पुरे देश के विकास की गति रुक गयी है। ऐसे में हरियाणा सरकार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इससे लोगो के रोजगार, पारिवारिक आय के स्रोतों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। हरियाणा राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा की राज्य में जितने भी गरीब वर्ग के लोग है वे भूखे न सोये और उन्हें सारी सहूलियत दी जाये। इसी निश्चय संकल्प को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में पिछले 3 महीनो में 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ की वित्तीय राशि की सहायता दी गयी। और कई परिवार ऐसे भी थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे फिर भी हरियाणा राज्य की सरकार की तरफ से लोगो को फ्री में राशन मुहैया कराई गयी। और अभी तक 2.62 करोड़ खाद्य पैकेट और 12,22,000 से अधिक सूखे राशन के पैकेट वितरण कर दिए गए है।

        आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत जितने भी गरीब लोग है या जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते है वे इस योजना से अपने छोटे-मोटे लघु व्यवसाय शुरू कर सकते है।

        आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय योजना में आवेदन कैसे करे ?

        सीएम मनोहर लाल खटटर ने ट्ववीट करते हुए लिखा था की हरियाणा में जितने भी बेरोजगार लोग है और वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है। इसके लिए 15 हजार ऋण बैंक की तरफ से लोन दिया जायेगा। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आप हमारे नीचे दिए हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते है।

        जैसे की आपको आर्टिकल में बताया गया है आत्मनिर्भर हरियाणा लघु व्यवसाय को DRI Differential Rate of Interest के अंतर्गत रखा गया है। तो यदि आप आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में जाना होगा। वो आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे आप बैंक कर्मचारी की सहायता से भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते है। उसके बाद पूछे गए दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। उसके बाद आपके दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि होने के बाद आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। और आप योजना का लाभ ले सकते है।

        हरियाणा ब्याज छूट योजना ऑनलाइन अप्लाई

        • हरियाणा ब्याज छूट योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहां क्लिक करें।
        • अब होम पेज पर ही आपको एक लिंक मिलेगा जिसमे लिखा है “बैंक ऋण के लिए आवेदन” यहां क्लिक करें।
        • अब पात्रता मानदंड और दिशा निर्देश आ जायेंगे इसी पेज पर इनको पढ़ें और अपनी सहमति देकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
        • अब पात्रता मानदंड और दिशा निर्देश आ जायेंगे इसी पेज पर इनको पढ़ें और अपनी सहमति देकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
        • अब यहां आपको आपका आधार नंबर भरना है और बायोमेट्रिक या ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है।
        • वेरिफिकेशन के बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा इसमें मांगी गयी जानकारी भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें।


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