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हमारे देश के नागरिको के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 12 नवम्बर 2020 को रोजगार प्रदान करने के लिए Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana को आरम्भ किया है। लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना को 01 अक्टूबर 2020 मान लिया था। हमारे देश के नरेंद मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को इसलिए आरम्भ किया गया है कियोकि हमारे देश के वह सब नागरिक जिनकी covid-19 के कारण 01 मार्च से 30 सितम्बर 2020 के बीच, जो जॉब छूट गयी थी। इस योजना के द्वारा उन सभी नागरिको को रोजगार दिया जाएंगा। तो दोस्तों आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। जैसे की इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तथा इसके लाभ क्या है| आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम आपको अपने इस लेख के द्वारा सभी बताएंगे ,

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

Pradhanmantri Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana के अंतगर्त सरकार द्वारा देश के पात्र नागरिको को संगठित क्षेत्रों में रोजगार दिया जायगा | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना द्वारा वे सभी नागरिक जो नई संस्थाओं में रजिस्टर्ड  होते है तथा उनकी एक साल की आय 15 हजार रूपये से कम है,और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आर्थात ईपीएफओ में पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इस स्थिति में उन सब नागरिको को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ दिया जायग। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2023 के द्वारा संस्थाओं  को भी प्रोत्साहित किया जायगा |

योजना का नाम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
वर्ष 2023
आरम्भ की गयी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
आवेदन का प्रकार अभी घोषित नहीं किया गया
लाभार्थी देश के नागरिक
योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करना
आरम्भित तिथि 12 नवम्बर 2020
आवेदन की अंतिम तिथि जून 30 2021
आवेदन की तिथि अभी घोषित नहीं किया गया
योजना का लाभ आर्थिक स्थिति में सुधार
श्रेणी केंद्र सरकार योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

कंपनियों को नियुक्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2 साल के लिए कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई भर्तियों के लिए सरकार द्वारा कर्मचारी और नियुक्त व्यक्ति दोनों का ईपीएफ में योगदान किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 1585 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, इसके अलावा योजना की पूरी अवधि के लिए 22,810 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि 2020 से 2023 तक 58.5 लाख कर्मचारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से लाभान्वित होंगे।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार के अंतर्गत खास पांच बातें
  • ईपीएफओ पंजीकृत नियोक्ता अगर सितंबर 2020 की तुलना में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं तो उन्हें Atmanirbhar Bharat Rojgar योजनाके अंतगर्त कवर किया जाएगा।
  • अगर जरूरी संख्या के नए कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से 3 जून 2021 तक भर्ती किया जाये तो आगे के दो साल के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा
  • न्यूनतम 15000 से कम मासिक वेतन के साथ रोजगार में शामिल होने वाले कर्मचारि Atmanirbhar Bharat Rojgar योजना मे कवर होंगे
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रखने वाले किसी भी ईपीएफ नागरिक को 15000 से कम या मासिक वेतन मिलता है जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर तक कोरोनावायरस बीमारी के कारण रोजगार से निकाल दिया है और 30 सितंबर तक किसी भी इपीएस कवर स्थापना में रोजगार में शामिल नहीं हुए हैं वह सभी नागरिक लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana के द्वारा केंद्र सरकार नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो वर्ष के लिए ईपीएफ आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी देंगे। 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता का योगदान और कर्मचारी का योगदान कुल वेतन का 24 परसेंट होगा जो सरकार द्वारा दिया जाएगा। हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान केवल कर्मचारियों का पीएफ योगदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
    पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
    • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षो में दिया जायेगा।
    • हमारे देश बेरोजगार नागरिकों को रोजगार मिल सकेगा, जिससे नागरिकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में आसानी हो जाएगी।
    • जो नागरिक उन संस्थाओं में काम करते है जिनमे कम से कम एक हजार कर्मचारी है, उन्हें इस योजना का 24 प्रतिशत लाभ केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिया जायेगा।जो नागरिक उस संस्था से जुड़े है और जिनमे एक हजार ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है,
    • तो इस स्थिति में केवल 12 प्रतिशत ही केंद्र सरकार की ओर दिया जायगा
      प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना की विशेषताएं
      • इस योजना के माध्यम से जिन लोगों को कोरोना महामारी के चलते हैं अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी।
      • करोना महामारी के चलते नौकरी देने वाली कंपनी (Organisation) को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
      • 15000 से कम सैलरी वाले कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
      • प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना के अंतगर्त लघु उद्योगों को बिना गारंटी के और बिना किसी चीज को गिरवी रखे लोन दिया जाएगा।
      • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्टर्ड आर्गेनाईजेशन सब्सिडी दिया जायगा।
      • 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच जॉब छूटने वाले नागरिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
      • Healthcare के साथ कामत कमेटी द्वारा 26 संकटग्रस्त सेक्टर को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ दिया जायगा।
      • आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंतगर्त 10 बस्तर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को,
      • 1.46 लाख करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
        आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

        इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारी, संस्थान और लाभार्थियों को भविष्य निधि ईपीएफओ के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है।

      • सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
      • मुख पेज पर, आपको सेवा अनुभाग में देखना होगा। यहां आपको For Employers के विकल्प पर क्लिक करना है
      • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पृष्ठ पर आपको सेवा अनुभाग में देखना होगा। यहां आपको ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
      • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है।
      • क्लिक करने के बाद आपके द्वारा पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा।
      • एंटर करने के बाद आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका आवेदन हो जाएगा।


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