- July 27, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
जिसका नाम पशुधन बीमा योजना है इस योजना का मुख्य उद्श्ये यह है की आपदाओं और प्रकृतियो के हादसे के कारण होने वाली पशुओ की मृत्यु पर सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के तहत बीमा कंपनियों माध्यम से हादसे के कारण पशु की मृत्यु होने पर उनके मालिकों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना के तहत राज्य के गरीब मालिक वित्तीय हानि से बच सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा Pashudhan Bima Yojana Haryana 2023 से जुड़ी सभी जानकारी बतायेगे। जैसे की इस योजना के लाभ क्या है इसके उद्श्ये क्या है तथा आवेदन के लिए पात्रता क्या है प्रीमियम की राशि कितनी है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
पशुधन बीमा योजना
हरियाणा सरकार ने Pashudhan Bima Yojana Haryana राज्य के मालिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु हो जाने पर मालिकों को मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना के द्वारा ग्रामीण नागरिको को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सके। इस योजना को सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिको के लिए शुरू की गई है। दुग्ध और पशुपालन विभाग के द्वारा इस योजना के द्वारा 1 लाख मवेशी को कवर करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैल गायो और भेसो ऊंटों के मालिकों को 100 रूपये का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा तथा सुअर बकरी के मालिकों को 25 रूपये का प्रीमियम 3 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। अगर आप भी हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पशुधन हरियाणा की ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी।
योजना का नाम | पशुधन बीमा योजना हरियाणा |
वर्ष | 2023 |
आरम्भ की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | पशुपालन और दुग्ध विभाग |
उद्देश्य | पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा प्रदान करना |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक |
लाभ | पशुओं की मृत्यु होने के बाद ग्रामीण लोगों को वित्तीय हानि से बचाना |
आवेदन का प्रक्रिया | ऑनलाइन |
प्रीमियम का भुगतान | 100 रुपये गायों भैंसों बैल ऊंटों के पशुपालकों द्वारा 25 रुपये भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों द्वारा |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
पशुधन बीमा योजना हरियाणा का उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं की पशुओं की मृत्यु होने के बाद भारतीय ग्रामीण नागरिको को बहुत नुकसान होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने Pashudhan Bima Yojana Haryana को शुरू किया है। इस योजना के तहत गायों भैंसों बेलूतों के लिए मालिकों को 100 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। तथा भेड़ सुअर और बकरी के मालिकों को 25 रुपये कॉपी में उम्र 3 वर्ष की अवधि के दौरान चुकाना पड़ता है। जिसके द्वारा बीमा कंपनियों द्वारा पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अनुसूचित जाति वह गरीब वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा उन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके
पशुधन बीमा योजना हरियाणा के लाभ एवं विशेषताएं
- Haryana Pashudhan Bima Yojana हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए शुरू की गई है।
- यदि प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशु को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- इस बीमा कवर को पाने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- गायों, भैंसों, घंटियों और ऊंटों के लिए, मवेशियों के झुंडों को 100 रुपये और भेड़ बकरियों और सुअर के मवेशियों को 25 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत, बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु पर मुआवजा प्रदान करेंगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के 1 लाख मवेशी पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत आते हैं।
- इस योजना के माध्यम से, राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
- वह हरियाणा पशुधन योजना के माध्यम से वित्तीय नुकसान से बचेंगे।
किन परिस्थितियों में मिलेगा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ?
- अगर राज्य में बाढ़ आती है और जानवर की मौत हो जाती है तो ऐसे में पशु मालिक बीमा क्लेम कर सकता है।
- यदि आग लगने से पशुओं की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी बीमा क्लेम किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार के वाहन से टकराने पशुओं की मौत होने पर भी क्लेम किया जा सकता है।
- जानवर के साथ किसी भी तरह की दुर्घंट्ना होने पर भी आवेदन किया जा सकता है।
- यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो आप Haryana Pashudhan Bima Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि किसी पशुपालक का पशु नहर में डूब जाये तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- किसी भी जानवर की करंट लगने से मौत होने पर भी बीमा क्लेम किया जायेगा ।
- यदि पशु का स्वास्थ्य खराब होने और बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाये तब भी बीमा क्लेम किया जा सकता है।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 पात्रता मानदंड
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवर शामिल किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के जानवर होने चाहिए।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- इनकम सर्टिफिकेट
- बैंक पास बुक
- पैन कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वोटर id कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- जातिप्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड
पशुधन बीमा योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
हरयाणा राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
- सबसे पहले आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा
- होम पेज पर, आपको पशुधन बीमा योजना आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा, आवेदन के बाद, आप इस फॉर्म का एक प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखने के लिए ले सकते हैं,