- June 16, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
विद्या संबल योजना राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, चयन प्रकिया व लाभ – राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओ के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम राजस्थान विद्या संबल योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उदेश्ये यह है की फैकल्टी की कमी को दूर किया जाये। इस योजना के तहत स्कूलों / शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों /कॉलेजों/ व्याख्याताओं की भर्ती करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतगर्त राज्य सरकार सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती करेगी। उसी के संबंध में सरकार ने एक ऑनलाइन अधिसूचना भी शुरू कर दी है। आप से निवेदन है की आप हमारे आर्टिकल पर जाएँ आयुष्मान भारत योजना और जो भी उम्मीदवार ऑफिसियल पोर्टल पर जा सकते हैं और विद्या संबल योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
विद्या संबल योजना राजस्थान 2023
राज्य सरकार ने राज्य के नागरिको के लिए विद्या संबल योजना निकाली है। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य यह है कि युवाओ को रोजगार देना और फैकल्टी को कम करना है। विद्या संबल योजना 2023 के अंतगर्त स्कूलों / शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों /कॉलेजों / व्याख्याताओं की भर्ती करना है। इसी के साथ सरकार द्वारा अधिसूचना भी आरम्भ कर दी गयी है। तो दोस्तों आज हम आपको विद्या संबल योजना से सम्बंधित सभी जानकारी बताने जा रहे है। जैसे की इस योजना के उदेश्ये क्या है, इसके लाभ क्या है, विद्या संबल योजना के कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है, इस योजना के पंजीकरण करने की प्रकिर्या क्या है, आदि आप से अनुरोध है, की आप हमारे लेख को ध्यान से पूरा पढ़े।
योजना का नाम | विद्या संबल योजना |
आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के नागरिको को सहायता पहुचना |
प्रथम श्रेणी शिक्षक | प्रति दिन 400 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://education.rajasthan.gov.in/ |
विद्या संबल योजना राजस्थान का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा संबल योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति करना है। राज्य के कई शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी देखने को मिली है, जिससे उन शिक्षण संस्थानों में बच्चो के पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पता था। इस योजना के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। यह योजना निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने में कारगार सिद्ध होगी। इसके आलावा Vidya Sambal Yojana Rajasthan के कार्यान्वयन से बेरोजगार अभ्यार्थियों को भी रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब राज्य में किसी भी शिक्षण संसथान में शिक्षकों की कमी नहीं होगी।
विद्या संबल योजना के अंतर्गत भरे जाएंगे रिक्त पद
विद्या संबल योजना के माध्यम से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम तथा अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पद भरे जायेंगे। जिसके अंतर्गत अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पद सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को कमी की पूर्ति करने के लिए इस स्कूलों में अध्यापको को नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अवधि और नियुक्ति का कैलेंडर जारी किये जाने की घोषणा इस योजना के तहत की गई है, इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। इसके साथ ही इसमें उपलब्ध रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षरता प्रक्रिया का भी आयोजन किया जायेगा, इसके अतिरिक्त विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापको की भर्ती गेस्ट फेकल्टी के रूप में भी की जाएगी। इस योजना के तहत इन सभी आधार पर अध्यापको की नियुक्ति की जाएगी:-
- विद्या संबल योजना के माध्यम से ऐसे पद जिन पर साक्षरता की प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई हो लेकिन फिर भी पदों की पूर्ति नहीं हुई हो तो उन रिक्त पदों पर ”गेस्ट फेकल्टी” शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फेकल्टी के रूप में आवेदन सिर्फ निजी अभ्यर्थी कर सकते है, या फिर सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन कर सकते है।
- इसके अलावा रिटायर अध्यापक द्वारा रिटायरमेंट के वक्त जिस भी पद पर कार्य किया जा रहा था, वह उसी पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन कर सकते है।
- रिटायर अध्यापको के लिए इस योजना के अंतर्गत आरईईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त शिक्षक लेवल 1 और 2 के लिए नहीं की गई है।
- सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही रिटायर अध्यापक गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्य कर सकते है, 65 वर्ष की आयु के पश्चात शिक्षक कार्य नहीं कर सकते।
- विद्या संबल योजना के अंतर्गत की जाने वाली शिक्षकों की नियुक्ति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में की जाएगी।
- समिति में संबंधित सीबीईओ ब्लॉक के अन्य महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से 2 वर्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, इस स्थिति में जब कोई भी वरिष्ठ शिक्षक मौजूद नहीं होंगे।
- इसके अतिरिक्त अगर किसी भी खाली पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में वरीयता सूची तैयार की जाएगी और अध्यापको की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी।
- चयन किये गए सभी अध्यापको को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु प्राप्त हुए प्रस्ताव पर 7 दिन के अंदर सहमति प्रदान करनी होगी तथा शिक्षण संस्थान की ओर से तय किए गए समय पर उन्हें कार्य करने आना होगा।
- अगर अध्यापक बीएड उत्तीर्ण तो वह अध्यापक लेवल 2 तथा बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे।
- विद्या संबल योजना के माध्यम से ऐसे पद जिन पर साक्षरता की प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई हो लेकिन फिर भी पदों की पूर्ति नहीं हुई हो तो उन रिक्त पदों पर ”गेस्ट फेकल्टी” शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फेकल्टी के रूप में आवेदन सिर्फ निजी अभ्यर्थी कर सकते है, या फिर सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन कर सकते है।
- इसके अलावा रिटायर अध्यापक द्वारा रिटायरमेंट के वक्त जिस भी पद पर कार्य किया जा रहा था, वह उसी पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन कर सकते है।
- रिटायर अध्यापको के लिए इस योजना के अंतर्गत आरईईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त शिक्षक लेवल 1 और 2 के लिए नहीं की गई है।
- सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही रिटायर अध्यापक गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्य कर सकते है, 65 वर्ष की आयु के पश्चात शिक्षक कार्य नहीं कर सकते।
- विद्या संबल योजना के अंतर्गत की जाने वाली शिक्षकों की नियुक्ति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में की जाएगी।
- समिति में संबंधित सीबीईओ ब्लॉक के अन्य महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से 2 वर्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, इस स्थिति में जब कोई भी वरिष्ठ शिक्षक मौजूद नहीं होंगे।
- इसके अतिरिक्त अगर किसी भी खाली पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में वरीयता सूची तैयार की जाएगी और अध्यापको की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी।
- चयन किये गए सभी अध्यापको को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु प्राप्त हुए प्रस्ताव पर 7 दिन के अंदर सहमति प्रदान करनी होगी तथा शिक्षण संस्थान की ओर से तय किए गए समय पर उन्हें कार्य करने आना होगा।
- अगर अध्यापक बीएड उत्तीर्ण तो वह अध्यापक लेवल 2 तथा बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे।
विद्या संबल योजना 2023 के लाभ व विशेषताए
- हर संस्थान में सत्र की शुरुआत में, वे शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना करेंगे, उसके बाद रिक्त पदों की ओर से भर्ती का आयोजन किया जाएगा।
- इसके अलावा, जिला कलेक्टर या चयनित प्राधिकरण गैस शिक्षकों की भर्ती करेगा।
- जब शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है, तो समिति जिला मुख्यालय पर सूचित करेगी और फिर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता, अंकों और उनके अनुभव के आधार पर होता है।
- संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के लिए एक पैनल तैयार किया जाता है। इस पैनल में तीन उम्मीदवार हैं जो प्रत्येक रिक्ति के लिए तैयार हैं। इस पैनल को ब्लॉक वार, विषयवार और श्रेणीवार चुना जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों की सुविधा लें, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शिक्षकों के काम की निगरानी, और उनके प्रदर्शन की निगरानी के बाद तदनुसार नकद भुगतान किया जाएगा।
- जब अतिथि शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे तो भर्ती प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी।
- चूंकि छात्रावासों में शिक्षक का पद तैयार नहीं है, इसलिए छात्रावासों में सम्मानित विषय की कोचिंग के लिए कोई अनिवार्य पद नहीं है।
- कोचिंग के लिए संस्थान के प्रमुख बजट प्रावधान के अनुसार सीधे अपने स्तर पर भुगतान कर सकते हैं।
राजस्थान विद्या संबल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का निवास प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षिक और प्रशिक्षण दस्तावेज
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र एसएसी से संबंधित
विधायक संबल योजना अतिथि संकाय भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सभी आवेदक ऑफिसियल पोर्टल पर जा सकते हैं और राजस्थान अतिथि संकाय योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर विद्या संबल योजना के अंतगर्त पंजीकरण पत्र डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको को व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पता विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण आदि भरना होगा।
- आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज, शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- इसके बाद संबंधित विभाग को ऑनलाइन पंजीकरण करें।
राजस्थान विद्या संबल योजना चयन प्रक्रिया
- विद्या संबल योजना के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पद पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता के अनुसार राजस्थान नियुक्ति की जा सकती।
- सभी पद भरे जाने के पश्चात गेस्ट फैकेल्टी के लिए और आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे।
- संस्थान, कोचिंग के लिए प्रमुख बजट प्रावधान के अनुसार सीधे अपने स्तर पर भी भुगतान राशि अदा कर सकता है।
- इन सब के अतिरिक्त जिले में एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। गठित कमेटी के द्वारा भी गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जा सकेगा।
- शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद पूर्व जिला मुख्यालय पर समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- सत्र पूर्ण होने के पश्चात वरीयता सूची निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तथा इस सूची के आधार पर ही गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा।
- गेस्ट फैकल्टी के आवेदन केवल उन रिक्त पदों के विरुद्ध ही लिए जाएंगे जो रिक्त है।
- गेस्ट फैकेल्टी के कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी एवं कार्य सही होने पर सत्यापन के आधार पर ही गेस्ट फैकेल्टी को भुगतान किया जाएगा।