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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना राज्य के मजदुर श्रेणी के नागरिकों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी से प्रभावित हुए सभी श्रमिक नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रतिमाह मजदुर नागरिकों को योजना के तहत 4 हजार रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी ,जिससे वह इस संकट के समय में काम न होते हुए भी अपने परिवार और अपने भरण-पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कोविड-19 के चलते सबसे अधिक प्रभाव श्रमिक वर्ग के नागरिकों पर पड़ा है। कार्य न होने की वजह से वह अपने परिवार के लिए दो वक्त के खाने का प्रबंध नहीं कर पाते है। इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा Haryana Shramik Sahayata Yojana को शुरू किया गया। यह योजना सभी नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी।

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Haryana Shramik Sahayata Yojana ऑनलाइन आवेदन से संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करेंगे। अतः योजना से संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Haryana Shramik Sahayata Yojana

असंगठित श्रमिक सहायता योजना– को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य है की कोरोना महामारी से प्रभावित हुए सभी श्रमिकों को सहायता प्रदान करना। इस योजना का लाभ वह सभी नागरिक प्राप्त कर सकते है जो असंगठित क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्य करते है जैसे -दिहाड़ी मजदूर, कचरा बीनने वाले, असंगठित मजदूर,रिक्शा चालक ,सिक्योरिटी गार्ड , रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक ,एवं श्रमिक श्रेणी से लेबर आदि का कार्य करने वाले नागरिक। यह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नागरिकों को इस महामारी के दौर में वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करने हेतु योजना को पुरे राज्य भर में लागू किया गया है।

लॉक डाउन के समय में श्रमिक नागरिकों के पास कोई कार्य उपलब्ध न होने के कारण उनके दैनिक दिनचर्या के काम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। Haryana Shramik Sahayata Yojana के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक नागरिकों को मदद प्रदान की जाएगी।

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

योजना का नाम हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
विभाग श्रम विभाग हरियाणा
योजना लागू की गयी हरियाणा सरकार के द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्य
कर रहे श्रमिक नागरिक
उद्देश्य कोविड-19 के चलते वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना
लाभ 4 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि का लाभ
ऑफिसियल वेबसाइट poorpreg.haryana.gov.in

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को लाभांवित किया जायेगा।
  • प्रतिमाह के आधार पर श्रमिकों को योजना के तहत चार हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • यदि कार्य करते समय कोई भी मजदूर नागरिक कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसके इलाज का सम्पूर्ण खर्च योजना के तहत प्रदान किया जायेगा।
  • साथ ही मृत्यु होने की स्थिति में श्रमिक नागरिकों को दस लाख रूपए की सहायता राशि Haryana Shramik Sahayata Yojana के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • दैनिक रूप में कार्य करने वाले ,कचरा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करने वाले ,रिक्शा चालक,एवं अन्य प्रकार के कार्य करने वाले सभी मजदूर वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • योजना में पंजीकृत सभी श्रमिक श्रेणी के नागरिकों को इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा।
  • योजना से संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा श्रमिक नागरिकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
  • नागरिक किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर सम्पर्क कर सकते है। टोलफ्री नंबर (1100)

    असंगठित श्रमिक सहायता योजना पात्रता एवं मानदंड

    योजना में आवेदन करने के लिए श्रमिक श्रेणी के नागरिकों को नीचे दिए गए सभी शर्तों का पालन करना होगा।

    • केवल असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
    • हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में आवेदन करने हेतु श्रमिक नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • योजना के लिए मजदुर वर्ग के नागरिकों के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है जो सीधा व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक हो।
    • नाबालिक श्रमिक नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
    • इस योजना में आवेदन करने के लिए श्रमिक नागरिक का श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
    • Haryana Shramik Sahayata Yojana में आवेदन वही श्रमिक व्यक्ति कर सकते है जो राज्य के मूल निवासी नागरिक है।

      Shramik Sahayata Yojana Documents

      • आवेदक श्रमिक व्यक्ति का आधार कार्ड
      • लेबर कार्ड
      • श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
      • बैंक पासबुक से संबंधी सभी विवरण
      • आवसीय प्रमाण पत्र
      • श्रमिक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
      • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
      • श्रमिक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो
      • मोबाईल नंबर
      • मोबाइल नंबर

        हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?

        अंसगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे राज्य के जो भी मजदूर वर्ग के नागरिक इस योजना हेतु ऑनलाइन रूप में आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। हमारे द्वारा आवेदन से संबंधी स्टेप वाइज आवेदन करने की प्रक्रिया का नीचे वर्णन किया गया है।

        • Haryana Unorganized Workers Assistance Scheme Online Application भरने हेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
        • वेबसाइट के होम पेज में Download Physical form के विकल्प चुनाव करें।
        • इस विकल्प का चुनाव करते ही आवेदक श्रमिक नागरिक के स्क्रीन के सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
        • आवेदन हेतु  हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट ले।
        • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
        • जैसे -आवेदक व्यक्ति का नाम,माता-पिता का नाम, पते से संबंधी सभी जानकारी ,आधार संख्या आदि।
        • एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करें।
        • एवं पंचायत, सरपंच,परिषद्, निगम, जिला परिषद् सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी इनमे से किसी एक के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
        • पंजीकरण सफल होने के उपरान्त वेबसाइट में लॉगिन करें
        • इस प्रकार हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया व्यक्ति की पूर्ण हो जाएगी।


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