- May 24, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गयी है योजना का उद्देश्य लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अनुसार लाभार्थी परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ष 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानि की हर महीने 500 रूपये दिए जायेंगे। आपको बता दे Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana का लाभ उन्ही लोगो को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और जिनकी सालाना आय योजना के द्वारा निर्धारित की गयी होगी। और जो उम्मीदवार कृषि क्षेत्र से संबंधित हो। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट लांच की गयी है।
जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते है वे आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आवेदन के लिए कुछ पात्रताएं रखी गयी है यदि उम्मीदवार ये सभी पात्रताएं पूरी करता है तो ही वह आवेदन कर सकता है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है ?
इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के लाभार्थी उठा सकते है। योजना के तहत प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु ब्यापारी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि योजनाओं को हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। जो किसान योजना में आवेदन करेंगे सरकार द्वारा उनके लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आकस्मिक बीमा और पेंशन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को हर वर्ष 330 रूपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा। आज हम आपको Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana से जुडी सारी जानकारी देंगे। आइये देखते है हरियाणा के लाभार्थी कैसे योजना का लाभ ले सकते हैं जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
साल | 2023 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
राज्य का नाम | Haryana |
लाभार्थी | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोग |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता देना |
आर्थिक सहायता | हर वर्ष 6 हजार रूपये |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cm-psy.haryana.gov.in |
परिवार समृद्धि योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहे है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खसरा खतौनी नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पात्रता
आवेदकों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। जिनके विषय में आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है –
- समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।
- आपकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये होनी चाहिए। या इससे कम होनी चाहिए।
- जो उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करेंगे उनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
- किसान के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होनी चाहिए।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- योजना के अनुसार हर माह हरियाणा के लाभार्थी परिवार को 6 हजार रूपये दिए जायेंगे।
- इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के उम्मीदवारों को मिलेगा।
- 18 से 40 वर्ष तक की आयु में प्रीमियम भरने पर 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रूपये दिए जायेंगे।
- सरकार द्वारा लाभार्थियों को जो भी राशि दी जाएगी वो डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जायेंगे।
- पात्र आयु वर्ग में कम से कम परिवार के किसी एक सदस्य को पेंशन मिलेगी।
- जो भी प्रीमियम लोगो द्वारा जमा किया जाता है वो हरियाणा सरकार द्वारा निवेश के रूप में वापस उम्मीदवारों को दे दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के लगभग 15 से 20 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उम्मीदवारों को परिवार के किसी एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में हर वर्ष 330 रूपये का भुगतान करना पड़ता है। उन परिवारों को 6 वर्ष तक हर माह 500 रूपये की राशि दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना– किसान मानधन योजना के अनुसार उम्मीदवार को आयु पात्रता के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक प्रीमियम देना होगा इसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद आपको हर महीने तीन हजार रूपये पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना – इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने 3 हजार रूपये की राशि दी जाएगी इसके लिए आपको हर महीने 55 से 200 रूपये हर महीने जमा करने होंगे। अगर आप योजना में आवेदन करते है तो आपके खाते से हर महीने प्रीमियम स्वयं ही कटता रहेगा। आपके 60 वर्ष पूरा होने पर हर महीने 3 हजार रूपये पेंशन के तौर पर दी जाएगी और डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में भेज दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना– सुरक्षा बीमा योजना के तहत उम्मीदवार की परिवार में किसी एक का बीमा कराना होगा और 12 रूपये का भुगतान करना होगा। यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार को 2 लाख की रूपये दिए जायेंगे।उम्मीदवार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने निकट के जन सेवा केंद्र में जाकर, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको संचालक को कुछ शुल्क देना होगा और साथ ही आप अपने साथ सारे दस्तावेज लेकर जाएँ। आपसे मांगे गए सभी दस्तावेज देने होंगे।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
जो उम्मीदवार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम नीचे आवेदन करने की कुछ प्रक्रिया बता रहे है आप दिए स्टेप्स को फॉलो करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। जिसका यूआरएल आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है –
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा।
- आपको होम पेज पर operator login के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूजर नेम का एक पेज खुलेगा इसमें आपको अपनी सीएससी आईडी दर्ज करनी होगी और next के बटन पर क्लिक कर दें।
- फिर आपको एक पासवर्ड दर्ज करना होगा और sign in पर क्लिक कर दें।
- आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे। इसके बाद आप अप्लाई स्किम पर क्लिक करें। उसके बाद आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज में आपको do you have family id का विकल्प आ जायेगा। आपको इस पर yes पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास family id नहीं है तो आप no पर क्लिक कर सकते हैं।
- yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने आपके परिवार की आईडी खुल जाएगी। फिर आपको नीचे पूछी गयी जानकारी जैसे मकान नंबर, जिला, ब्लॉक, तहसील आदि जानकारी भरनी होगी उसके बाद आप सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर फैमिली आईडी का फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी। उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें।
- फिर आपको एक आवेदन फॉर्म मिल जायेगा। आप परिवार के सदस्य के हिसाब से सारी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा आप प्रिंट आउट निकाल कर अपलोड करे पर क्लिक करे और और फाइनल सब्मिट पर क्लिक कर दें। और फाइल को प्रिंट आउट करके निकल लें।
उद्देश्य क्या है ?
योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता देना है इस योजना को चलाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गयी योजनाओं को इस योजना में रखा गया है। जिससे की लाभार्थियों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष तक की आयु तक कुछ निर्धारित प्रीमियम देना होगा 60 वर्ष पुरे होने पर हर माह लाभार्थियों को 3 हजार रूपये दिए जायेंगे। जिससे की आपको वृद्ध अवस्था में भी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना का उद्देश्य हरियाणा के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।