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हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा की गयी। इस योजना के तहत जो animal keeper (पशुपालक) उनके द्वारा जो जानवर पाले जाते है हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 के तहत उनका बीमा कवर किया जायेगा यह योजना जानवरों के पशुपालकों के लिए लायी गयी योजना है कि जानवरों का बीमा कराके यदि आने वाले भविष्य में उनको कुछ हो जाये तो उनके पशुपालक को कोई नुक्सान ना हो।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत जो बीमा कराएं जायेंगे वो 25 से लेकर 100 रूपए तक की बीमा क़िस्त होगी इस बीमा योजना की क़िस्त भी अलग-अलग है मतलब जानवरों को बीमा क़िस्त के हिसाब से दो भागों में बांटा हुआ है जैसे-25 रूपए की क़िस्त में बकरी, भेड़, सुअर आदि जानवरों तथा 100 रूपए की बीमा क़िस्त में बैल, गाय, भैंस, ऊँट आदि को रखा गया है। इस बीमा के तहत पशुपालक तीन साल की क़िस्त देगा उसके बाद वो पूरी होगी। यदि तीन साल के भीतर पशु की मौत हो जाती है तो पशुधन बीमा योजना कंपनी द्वारा पशुपालक को बीमा कवर किया जायेगा। दोस्तों आज हम इस आर्टिकल में आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023: ऑनलाइन आवेदन | रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ की जानकारी बताएँगे।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 क्या है

दोस्तों हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 हरियाणा राज्य में शुरु की गयी योजना है जिसको पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरु किया गया है यह योजना जानवरों के बीमा कवर से जुड़ी योजना है इस योजना के तहत पशुपालको को उनके जानवरों का बीमा करवाना होगा। और यह जो बीमा होगा वह तीन साल का होगा मतलब पशुपालक को तीन वर्ष तक बीमा की क़िस्त देनी होगी। दोस्तों आपने देखा होगा जब किसी पशुपालक के कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उनको काफी कठिनाइयां तथा नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि पशुपालन ही उसका कार्य है जिसके तहत वह अपना घर-परिवार चलाता है उसके ही जरिये उसकी रोजी-रोटी चलती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में इस नुकसान का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत पशुपालकों को यदि नुकसान हो भी तो उनको इतना प्रभाव न पड़े। जो पशुवों का बीमा किया जायेगा उसकी दो किस्ते है 25 रूपए तथा 100 रूपए की बीमा कवर होगा यदि भविष्य में पशुपालक के पशु की मृत्यु होती है और वो उस अवधि में होती है तो वह क्लेम कर सकते है। आपको बता दे गाय के लिए 80 हजार, घोड़े के लिए 40 हजार, भैंस के लिए 88 हजार, बकरी के लिए 5 हजार, भेड़ के लिए 5 हजार तथा सुअर के लिए 5 हजार तक का बीमा क्लेम योजना के तहत रखा गया है।

योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना
योजना शुरू हुई 29 जुलाई 2016
राज्य हरियाणा
किसने की पशुपालक एवं डेयरी विभाग
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
लाभ हरियाणा के पशुपालक नागरिक
उद्देश्य पशुपालको को उनके पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा बीमा कवर दिया जायेगा।
ऑफिसियल वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य

pashudhan beema yojana hariyana राज्य में मुख्य उद्देश्य से लायी गयी है यह योजना जानवरों के पशुपालको से सम्बंधित है मतलब पशुपालको के लिए लायी गयी योजना है। इस योजना के तहत पशुओं का तीन साल का बीमा किया जायेगा बीमा किये जाने का मुख्य उदेश्य यह है की अपने देखा होगा कोई भी जानवर हो जो पशुपालको द्वारा पाला जाता है और अचानक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण जानवर के पशुपालक को बहुत हानि होती है क्योंकि पशुपालको का रोजगार ही वही है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उनको दुःख के साथ बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है।

इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना को लाने का उद्देश्य रखा। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा कवर किया जायेगा कोई भी पशुपालक इस योजना में अपना आवेदन कर सकते है इस योजना में आवेदन करने से पहले आपके पास पशु होने आवश्यक है जिसके तहत ही आप आवेदन करेंगे पशु का तीन साल का बीमा कवर किया जाएगा जिसके तहत आपको तीन साल तक क़िस्त देनी होगी जैसे ही तीन साल पुरे होंगे आपकी क़िस्त भी पूरी हो जाएगी। क़िस्त पशुओं पर निर्भर करेगी दो तरह की क़िस्त है 25 रूपए से लेकर 100 रूपए तक की क़िस्त है।

25 रूपए की क़िस्त बकरी, सुअर, भेड़ आदि के लिए देनी पड़ेगी और 100 रूपए की क़िस्त में गाय, भैंस, घोड़ा आदि आदि के लिए देनी पड़ेगी यदि तीन साल के भीतर पशु की किसी दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को इसका मुवाबजा प्रदान किया जायेगा योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालको के नुक्सान की भरपाई किया जाये और गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगो का आत्म विश्वास हमेशा बढ़ता ही रहे।

 लाभ एवं विशेषताएं

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं कुछ इस प्रकार है-

  • इस योजना के तहत पशुपालको के जानवरों का बीमा कवर किया जाता है।
  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत 10 लाख जानवरों का बीमा इंस्युरेन्स किया जायेगा।
  • योजना के तहत पशुपालक दो जानवरों का ही बीमा करा सकते है।
  • इस योजना के तहत जानवरों की बीमा क़िस्त 25 रूपए या 100 रूपए होगी।
  • इस योजना के तहत पशुपालक के जानवर का 3 वर्ष तक का बीमा किया जायेगा।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 29 जुलाई 2016 को की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालक की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
  • योजना के तहत 3,29,000 पशुओं का बीमा हो चुका है।
  • यदि भविष्य में किसी पशु की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार द्वारा बीमा योजना के तहत मुवाबजा लिया जायेगा।

    योजना की पात्रता क्या होगी?

    यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठाना चाहते है तो सबसे पहले आपको योजना की पत्रता का पता होना चाहिए जिसके द्वारा आप योजना में अप्लाई कर सकते है।

    • योजना में केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते है।
    • योजना में शामिल होने से पहले पशुपालक के पास खुद के पशु अवश्य होने चाहिए।
    • पशुपालक के पास बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर तथा भेड़ होने चाहिए तभी वह इस योजना के पात्र मने जायेंगे।
    • अनुसूचित जाति के लोगों को योजना के अंतर्गत मुफ्त लाभ प्राप्त होगा।

      हरियाणा पशुधन बीमा योजना के इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स

      हरियाणा पशुधन बीमा योजना के इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स की सूची आपको पता होनी चाहिए। जानकारी नीचे दी गयी है आप ध्यान से पढ़े-

      • आधार कार्ड
      • पैन कार्ड
      • बैंक पास बुक
      • जाति प्रमाण पत्र
      • राशन कार्ड
      • पासपोर्ट फोटो
      • वोटर id कार्ड
      • ड्राइविंग लाइसेंस
      • इनकम सर्टिफिकेट
      • बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड
      • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
      • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

        हरियाणा पशुधन बीमा योजना में लाभ कैसे मिलेगा

        हरियाणा पशुधन बीमा योजना में लाभ किस अवस्था में मिलेगा नीचे जानकारी दी गयी है आप दिन से पढ़ सकते है।

        • यदि पशु जंगल में चरने गए है और वहन आग लग जाये तथा किसी पशु की आग लगने से मौत हो जाये तो इस स्थिति में पशुपालक बीमा क्लेम करा सकते है।
        • किसी पशु की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो जाये।
        • पशु पहले से बीमार हो और उसकी अचानक मृत्यु हो जाये।
        • यदि कोई पशु नहर में डूब जाता है और मर जाता है।
        • यदि जानवर की करंट लगने से मौत हो जाये।
        • इनमे से या किसी भी प्रकार की दुर्घटना में
        • यदि किसी पशु की मृत्यु वाहन से टकराकर होती है।

          हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करें

          अगर आप भी पशुधन बीमा योजना में आवेदन करना चाहते है तो नीचे बताई हुई प्रक्रिया को फॉलो करें।

          • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
          • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
          • होम पेज खुलते ही आपके सामने हरियाणा पशुधन बीमा योजना का एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है।
          • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उस पर एक download आवेदन पत्र का एक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
          • अब नए पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म का pdf खुलकर आ जायेगा उस पर क्लिक करें।
          • अब आप application form को download करके प्रिंट करें।
          • फॉर्म में पूछी गयी डिटेल्स जैसे- नाम, माता-पिता का नाम , पता, ईमेल आईडी तथा फ़ोन नंबर आदि डिटेल्स भरनी है।
          • अब आप इस application फॉर्म को ले जाकर कार्यालय में जमा करा दें।
          • एप्लीकेशन फॉर्म जमा होते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।


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