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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले उन नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नागरिक है। Disabled Pension Scheme Rajasthan के तहत दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे वह अपने जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति स्वयं कर सकते है। इस योजना के लिए किसी भी आयु का व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है वह सभी व्यक्ति आवेदन करने के पात्र है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान विकलांग पेंशन योजना (रजिस्ट्रेशन) से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। अतः स्कीम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

(रजिस्ट्रेशन) राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023

Disabled Pension Scheme Rajasthan– राज्य के उन सभी विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनकी विकलांगता 40% है। वह ई-मित्रा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान 2023 के माध्यम से लाभार्थी नागरिक जो शारीरिक रूप से अपंग है ,जिसमे महिलाओं और पुरुषों को मासिक पेंशन के रूप में 750 से 1500 रुपये की धनराशि को उनकी (विकलांगता के आधार पर) प्रदान किया जायेगा। यह धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसका सीधा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है जो व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

योजना राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
योजना शुरू की गयी राजस्थान सरकार के द्वारा
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी राज्य के विकलांगजन नागरिक
लाभ प्रतिमाह 750 से लेकर 1500 रूपए की
वित्तीय धनराशि की सहायता
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन
पोर्टल राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 के उद्देश्य

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान– का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सरकार के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि की मदद से व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर सकते है। विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेषकर विकलांग व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उन्हें 750 रूपए प्रति माह प्रदान करेगी। इस धनराशि से वह अपने दैनिक दिनचर्या में होने वाली सभी जरूरतों की पूर्ति को सरलता पूर्वक कर सकते है उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Rajasthan Viklang Pension Yojana राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्य विशेष योगी सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया गया है।

Rajasthan Viklang Pension Yojana के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

Disabled Pension Scheme Rajasthan के माध्यम से नागरिकों को उनकी आयु और विकलांगता के आधार पर अलग-अलग वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का पूर्ण विवरण नीचे सूची में दिया गया है जिसका समस्त विवरण लाभार्थी प्राप्त कर सकता है।

मुख्य विशेष योगी सम्मान पेंशन योजना

S.N आयु पेंशन धनराशि
1 55 वर्ष की कम आयु वाली महिला एवं
58 वर्ष के कम आयु वाले पुरुष
750 रूपए प्रतिमाह
2 55 वर्ष से लेकर 58 वर्ष की आयु वाली महिला एवं
75 वर्ष की कम आयु वाले पुरुष
1000 रूपए प्रतिमाह
3 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के लिए 1250 रूपए प्रतिमाह
4 कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1500 रूपए प्रतिमाह

मुख्य विशेषताएँ

  • राजस्थान राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • राज्य में विकलांग व्यक्तियों के पास 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्थापित किया गया हो।
  • राज्य के ऐसे व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने है एवं जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम है वह योजना में आवेदन कर सकते है।
  • राज्य के ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी Disabled Pension Scheme Rajasthan में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
  • ऐसे आवेदक जिनकी संपूर्ण पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के अनुसार, मिलने वाली सहायता राशि को सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है।

    राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ

    • 18 वर्ष की आयु से नागरिक Disabled Pension Scheme Rajasthan में पंजीकरण करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
    • विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है,
    • पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली वित्तीय राशि को लाभार्थी नागरिक को छमाही आधार पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
    • Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा वह अपनी जरूरतों की पूर्ति अब खुद पूर्ण कर सकते है।
    • सभी लाभार्थी व्यक्तियों को उनके विकलांगता और उम्र के अनुसार अलग-अलग रूप में वित्तीय सहायता लेने का लाभ प्राप्त होगा।
    • प्रतिमाह 500 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक वित्तीय सहायता नागरिकों को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

    विकलांग पेंशन योजना राजस्थान पात्रता एवं मानदंड

    राजस्थान राज्य के शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक ही विकलांग पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

    • Disabled Pension Scheme Rajasthan में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।
    • जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रूपए से अधिक होगी वह इस योजना में आवेदन करने के लिया पात्र नहीं माना जायेगा।
    • स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम है वह योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
    • विकलांग पेंशन योजना के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करते हों।
    • सरकारी कार्यालय में कार्यरत विकलांग जन व्यक्ति Rajasthan Disabled Pension Scheme में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

    आवश्यक दस्तावेज

    • Aadhar Card (आधार कार्ड)
    • Income certificate (आय प्रमाण पत्र)
    • BPL Card (बीपीएल प्रमाण पत्र)
    • Disability certificate (दिव्यांगजन प्रमाण पत्र)
    • Passport size photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
    • Bank account passbook Aadhar Linked (राष्ट्रीयकृत बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक)
    • राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें ?

      विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

      • Rajasthan Handicapped Pension Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
      • नीचे दिए गए लिंक की सहायता से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।
  • राजस्थान विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट लें।
  • अब फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए डाक्यूमेंट्स को और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ सलग्न करें।
  • सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फॉर्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
  • कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होने के बाद ही व्यक्ति को Disabled Pension Scheme Rajasthan का लाभ प्रदान किया जायेगा।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सवाल और उनके जवाब

Rajasthan Handicapped Pension Scheme को क्यों जारी किया गया है ?

Rajasthan Handicapped Pension Scheme को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना जिसके तहत वह अपनी जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति को पूर्ण कर सके।



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