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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के निराश्रित बुज़ुर्ग, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, वृद्जन पुरुष और महिलाओ को सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए प्रत्येक माह वित्तीय धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। पेंशन योजना माध्यम से राज्य के पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगो के लिए सरकार के द्वारा सहायता की जाएगी। Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023 का लाभ राज्य के लाभार्थियों अलग-अलग रूप में प्रदान की जाती है जैसे-एकल नारी सम्मान पेंशन योजना,मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इत्यादि।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान

योजना का लाभ राज्य के सभी गरीब आर्थिक रूप से असहाय लोगो को दिया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के तहत सभी जाति धर्म के नागरिको को योजना की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। Rajasthan Social Security Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन योजना की वित्तीय धनराशि को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। लाभार्थी को पेंशन योजना का लाभ उसकी उम्र के अनुसार दिया जायेगा। पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष अपनी सामाजिक पेंशन योजना का सत्यापन करना होगा। पेंशन सत्यापन न करने पर लाभार्थी को पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

लेख पेंशन योजना
राज्य राजस्थान
पोर्टल सामाजिक सुरक्षा पेंशन
विभाग सामाजिक न्याय अधिकारता विभाग
वर्ष 2023
आवेदन प्रकार ऑनलाइन
वेबसाइट rajssp.raj.nic.in

राज्य में पेंशन योजना की धनराशि

लाभार्थी की आयु पेंशन धनराशि
18 से 54 वर्ष तक के उम्र के लाभार्थियों को 500 रूपए माह
55 से 59 वर्ष के उम्र के लाभार्थियों को 750 रूपए माह
60 से 74 वर्ष उम्र के लाभार्थियों को 1000 रूपए माह
75 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 1500 रूपए माह

राजस्थान में मिलने वाली पेंशन

राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की ऐसी महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है जो तलाकशुदा ,परित्यक्ता विधवा है,राज्य की ऐसी सभी महिलाये पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है और इस सुविधा का लाभ ले सकती है।इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी वृद्धजनों को योजना का लाभ दिया जायेगा। 4800 रूपए से कम वार्षिक आय वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते है। पेंशन योजना की धनराशि को लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति इस पेंशन RAJSSP Rajasthan के लिए आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से कमजोर और किन्नर व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के छोटे समुदाय के क्षेत्रों के किसानो को लाभ दिया जायेगा।

उद्देश्य

RAJSSP Rajasthan का प्रमुख उद्देश्य है राज्य के उन लोगो की सहायता करना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है उनके लिए सरकार के द्वारा प्रतिमाह वित्तीय धनराशि की सुविधा प्रदान की जाएगी। Rajssp Apply Online से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य के वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवा और विकलांग और किन्नर लोगो को शामिल किया गया है योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की वित्तीय धनराशि को ट्रांसफर किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ

  • पेंशन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी वृद्धजन,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा महिलाओं को प्राप्त होगा।
  • योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता

  • लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लिए वही महिलायें पात्र होंगे जिनकी उम्र 55 वर्ष होगी। और पुरुषों की उम्र 58 वर्ष होगी।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। जो शारीरिक रूप से बौने है उनकी हाइट 3 फिट 6 इंच से कम होनी चाहिए।और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए पात्र किन्नर वर्ग के लोग भी है।
  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र वही महिलाये होंगी जो विधवा निराश्रित और तलाकशुदा महिलाये है और उनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत वही बुजुर्ग पात्र होंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रूपए से कम है और जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है।
आवेदन हेतु दस्तावेज़
  • पेंशन योजना के लिए आवेदक का आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड नंबर
  • पासपोर्ट साइज 2 फोटो

    पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें ?

    • राजस्थान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को ई-मित्र और SSOID  पोर्टल कर पंजीकरण करना होगा।
    • पंजीकरण करने के बाद ही लाभार्थी पेंशन जैसी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है।
    • पंजीकरण करने के पश्चात् आवेदक को अपने नजदीकी पब्लिक SSO केंद्र में जाना होगा।
    • केंद्र में जाकर आवेदक पेंशन सेवाओं की जानकारी को प्राप्त कर सकता है।
    • जानकारी प्राप्त करने के बाद आवेदक पेंशन के लिए SSO केंद्र से फॉर्म लेना होगा।
    • फॉर्म लेने के बाद आवेदक को पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को फॉर्म में भरना होगा।
    • फॉर्म भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को SSO केंद्र में जमा करना होगा।
    • इस प्रकार आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

      राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp )पोर्टल से पात्रता की जांच

      • सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
      • वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा।
      • होम पेज ओपन हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन में रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है।
      • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा नए पेज में आपको check pensioner eligiblity by critreria के ऑप्शन में क्लिक करना है।
      • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में फॉर्म प्राप्त हो जायेगा।
      • अब आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना है।
      • सभी जानकारी भरने के बाद check के ऑप्शन में क्लिक करना है।

        पेंशनर स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखे ?

        पेंशन से संबंधित स्टेटस देखने के नीचे दिए स्टेप को फॉलो करें

        • सबसे पहले आवेदक को पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।
        • वेबसाइट में जाने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा
        • होम पेज ओपन हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन में report का ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है।
        • ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको  Pensioner Online Status के चयन करना है।
        • इस ऑप्शन का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा।
        • नए पेज में आपको application form की प्राप्ति होगी।
        • अब आपको फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज करना है
        • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद अब आपको Show Status के विकल्प में क्लिक करना है।
        • अब आप पेंशन स्टेटस को स्क्रीन पर देख सकते हो।
        • इस तरह आपका स्टेटस देखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
पेंशन योजना से संबंधित शिकायत
  • सबसे पाहे आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
  • वेबसाइट में जाने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा।
  • होम पेज में आपको रिपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद अब आपको पेंशनर कंप्लेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा नए पेज में आपको फॉर्म प्राप्त होगा।
  • फॉर्म में आपको query और solution के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको उसी ऑप्शन का चयन करना जिसके लिए आप शिकायत करना चाहते है।
  • अगर आप query के ऑप्शन का चयन करना चाहते है तो आपको अपनी समस्या से संबंधित विकल्प का चयन कर सकते है। जैसे पेमेंट और स्वीकृति संबंधित
  • अगर आप solution के ऑप्शन का चयन करते आपको फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर और नाम दर्ज करना होगा। और कैप्चा कोड एंटर करके विवरण देखे के ऑप्शन में क्लिक कर सकते है।


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