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कल्याणी पेंशन सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ प्रदेश में निवासरत कल्‍याणी ( विधवा ) को सांसारिक हिफाजत प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रत्येक महीने धन संबंधी सहायता उपलब्‍ध कराई जाती हैं। विधवा महिलाओं के हित के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की पहल शुरू की गयी है Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाओं को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है। जिससे वह योजना के तहत प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करके अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक जरूरतों को पूर्ण कर सकते है।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Kalyani Pension Sahayata Yojana से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana 2023

कल्याणी पेंशन सहायता योजना के अनुसार गरीब परिवार से संबंधित उन सभी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 600 रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कल्याणी (विधवा ) महिला को पुनर्विवाह हेतु भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। कल्याणी विवाह हेतु सरकार ने 2 लाख रूपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार कल्याणी महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्हें इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वह Kalyani Pension Sahayata Yojana से जुड़े सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले की अपेक्षा इसमें काफी बदलाव किये गए है पहले योजना के तहत तीन सौ रूपए से लेकर 500 रूपए तक की वित्तीय राशि को प्रतिमाह उनकी आयु के आधार पर प्रदान किया जाता था लेकिन अब सभी विधवा महिलाओं को यह राशि प्रतिमाह 600 रूपए के रूप में प्रदान की जाएगी।

कल्याणी पेंशन सहायता योजना

स्कीम Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana
योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं
लाभ प्रतिमाह पेंशन सहायता का लाभ
उद्देश्य गरीब असहाय विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना
वर्तमान वर्ष 2023
पेंशन राशि 600 रूपए प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in

Kalyani Pension Sahayata Yojana का उद्देश्य

एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना-का मुख्य उद्देश्य है राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके पति के मृत्यु के बाद उनके परिवार में आय प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहता है। जिससे उन्हें जीवन जीने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana 2023 की सहायता से ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं की मदद की जाएगी। उनकी वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए यह सराहनीय कदम उठाया गया है।

योजना (एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना) के अंतर्गत प्रत्येक माह उन्हें 600 रूपए तक की वित्तीय सहायता को पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जायेगा। राज्य की उन सभी जरूरतमंद विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसका सञ्चालन किया जायेगा। जिससे कोई भी विधवा महिलाएं इस लाभ से वंचित न रहें उसके लिए ग्रामीण स्तर पर सर्वे का आयोजन भी शुरू किया जायेगा।

कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ

  • Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा।
  • राज्य की उन सभी विधवा महिलाओं को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा जो 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वर्ग की है।
  • जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए महिला को परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • इस योजना (एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना) के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ सशक्त बनाया जायेगा।
  • पेंशन राशि को लाभार्थी विधवा महिला के बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा।
  • इसके साथ 600 रूपए वित्तीय पेंशन राशि प्रत्येक माह उन महिलाओं को प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष है।
  • 500 रूपए की पेंशन सहायता राशि 79 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग वाली विधवा महिलाओं को मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के तहत प्रदान किया जायेगा।
  • योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana) के तहत मिलने वाली सहायता से विधवा महिलाएं अपना जीवन बिना किसी आर्थिक परेशानी के व्यतीत कर सकती है।
  • Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष 79 वर्ष की कल्‍याणी ( विधवा ) होने पर राज्‍य शासन द्वारा 600 रू. प्रतिमाह प्रदान की जाती हैं ।

    मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना पात्रता एवं मानदंड

    • कल्याणी पेंशन सहायता योजना 2023 के लिए मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी विधवा महिलाएं ही पात्र है।
    • Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana के अनुसार विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पति की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
    • लाभार्थी विधवा महिला Kalyani Pension Sahayata Yojana के तहत आयकरदाता (Income tax payer) नहीं होनी चाहिए।
    • एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को किसी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ।
    • परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्र नहीं है।
 आवश्यक दस्तावेज

यदि आप भी मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना 2023 में आवेदन करना चाहते हैं तो आप को इन दस्तावेजों को तैयार करना होगा। ये रही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची।

  1. विधवा महिला के पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
  2. पति की समग्र आईडी
  3. पति का जन्म प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक संबंधी विवरण
  5. महिला एवं उसके पति का आधार कार्ड
  6. सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
  7. पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  8. महिला का शपथ पत्र
  9. आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  10. आवेदनकर्त्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
  11. मोबाइल नंबर

कल्याणी पेंशन सहायता योजना आवेदन कैसे करें ?

मध्य प्रदेश राज्य की जो इच्छुक लाभार्थी विधवा महिलाएं कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहती है वह नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।



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