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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना -: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गयी है। जिसका लाभ मध्यप्रदेश में रहने वाले श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में रहने गर्भवती महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए 16000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। जिसके लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है, तभी वह आवेदन कर सकती हैं। ध्यान रहे प्रसूति सहायता योजना का फायदा लेने के लिए महिला को प्रसव तिथि के पहले ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है।

अगर किसी कारणवश गर्भवती महिला आवेदन नहीं कर पाती हैं, तो महिला को अपनी डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के तुरंत बाद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं, और आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है। तो उनको भी Prasuti Sahayata yojana का लाभ मिल सकता है। अधिक जानकारी आपको नीचे लेख में दी गयी है। यदि आप इच्छुक हैं, तो आपको नीचे दिए गए आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022

Prasuti Sahayata yojana को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय 16000 रूपये की राशि दी जायेगी। Prasuti Sahayata yojana का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, तभी उन्हें योजना का फायदा मिल सकता है। जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। हम आपको नीचे दिए गए आर्टिकल में प्रसूति सहायता योजना की सभी जानकारी जैसे- प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ? Prasuti Sahayata yojana के क्या-क्या लाभ हैं। व योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आदि हम आपको लेख में दे रहें हैं। जिसके लिए आपको आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ना होगा।

योजना का नाम प्रसूति सहायता योजना
योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 में
राज्य मध्यप्रदेश
उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी मध्यप्रदेश की गर्भवती महिला
राशि 16000 रुपये

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य

प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रसव के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खान-पान के लिए व अस्पताल के खर्चे के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। जो की महिलाओं को प्रसव के समय अलग अलग किस्तों में दी जाती है। Prasuti Sahayata yojana का लाभ महिला के पति को भी दिया जाता है। तथा महिला के गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनो में महिला को उनके कुल वेतन के 50% धन राशि हितलाभ के रूप में प्रदान किये जाएंगे। व महिला की डिलीवरी के दौरान आये हुए खर्चे के लिए भी योजना के तहत 1000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। व अंतिम धनराशि शिशु जन्म के उपरांत पंजीयन प्रक्रिया व शिशु के HBV टीकाकरण VCG, OPD, and HBV वेक्सिनेशन करवाने के बाद मिलती है।

Prasuti Sahayata yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निकली गयी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों आवश्यकता होती है। जिनके बिना आप किसी भी योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। आपके पास सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है इसी प्रकार आज हम आपको Prasuti Sahayata yojana का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दे रहें हैं। जिन्हे आपको पहले से ही बना कर रखना होगा। उन सभी कागजातों की जानकारी आपको नीचे सूची में दी जा रही है।

  • लाभार्थी महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • महिला के पास डिलीवरी सम्बन्धित कागजात होने चाहिए।
  • गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
  • लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना जरुरी है।
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • श्रमिक कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर

    Prasuti Sahayata Yojana MP के लाभ

    Prasuti Sahayata yojana के लाभ की जानकारी मध्यप्रदेश के सभी परिवारों तक पहुँचाने के लिए हम आपको आर्टिकल में इसकी विस्तार पूर्वक जानकरी दे रहें है, जिसके पश्चात आप प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को ध्यान से पढ़ना होगा।

    • प्रसूति सहायता योजना का लाभ मध्य प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को मिलेगा।
    • Prasuti Sahayata yojana के तहत गर्भवती महिलाओं को 16000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
    • योजना के तहत मातृत्व योजना का लाभ लेने वाली महिला के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव का लाभ दिया जाएगा।
    • Prasuti Sahayata yojana के अंतर्गत गर्भवती महिला को गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों महिला को उनके कुल वेतन का 50% धनराशि प्रदान की जायेगी।
    • इस योजना का फायदा शहरी महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा।
    • जिन महिलाओं ने प्रसूति सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।
    • गर्भवती महिला की डिलीवरी के समय अस्पताल में आने वाले खर्चे के लिए भी योजना के अंतर्गत 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।

Prasuti Sahayata Yojana MP सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है जिनकी जानकरी आपको नीचे सूची में दी गयी है।

  • Prasuti Sahayata yojana का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है
  • प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला का पंजीकरण मजदूर वर्ग में होना चाहिए।
  • यदि महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
  • Prasuti Sahayata yojana का फयदा लेने के लिए महिला को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।
  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ वे महिलाये नहीं ले सकते हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।
  • गर्भवती महिला व उसके पति का निर्माण क्षेत्र में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ हो।
  • लाभार्थी को प्रसव की तारीख के 6 सप्ताह पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • यदि महिला समय पर आवेदन नहीं कर पाती है तो उसे अपनी डिलीवरी के पहले व डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

    मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

    Prasuti Sahayata yojana का लाभ लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा जिसकी पूरी जानकारी आपको आर्टिकल में दी जा रही है। पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले अपने नजदीकी परिवार कल्याण विभाग व लोक स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ।
    • जिसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा।
    • उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें।
    • फॉर्म के साथ आपको पूछे गए सभी दस्तावेजों को भी अटैच करना है।
    • फिर आपको सम्पूर्ण फॉर्म को वही जमा करना है जहां से अपने आवेदन फॉर्म लिया था।
    • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको भुगतान के लिए लाभार्थी को केवल ANM व चिकित्सक विभाग द्वारा भरा हुआ शिशु एवं मातृत्व सुरक्षा कार्ड दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने होंगे।


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