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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना एमपी राज्य सरकार के द्वारा यह योजना राज्य के रिपोर्टर का कार्य करने वाले नागरिकों के लिए शुरू की गयी है। जिसके माध्यम किसी भी प्रकार की दुर्घटना व फिर स्वास्थ्य ख़राब होने से योजना के माध्यम से उन्हें सभी सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम करने करने वाले सभी कर्मचारियों को योजना के तहत शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना (MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana) का लाभ प्राप्त होगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana के माध्यम से राज्य के सभी पत्रकार न्यूज चैनल में काम करने वाले नागरिको को योजना के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रूपए का और दुर्घटना बीमा 5 लाख रूपए का होगा। यह बीमा भारत सरकार के नियंत्राधीन सार्वजानिक उपक्रम की बीमा कम्पनी से कराया जायेगा। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में लाभार्थी 2 लाख रूपए से 4 लाख रूपए तक बीमा पॉलिसी खरीद सकता है। पत्नी और बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने के लिए योजना में शामिल किया जायेगा। लाभार्थियों का योजना के तहत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए किया जायेगा।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना

योजना का नाम मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा
पंजीकरण आरम्भ तिथि 30 सितम्बर 2020
लाभार्थी पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की उपलब्धता
लाभ पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा
श्रेणी मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट mdindiaonline.com

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 20 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी पत्रकारों किया जायेगा। 2020-21 में राज्य के 3 हजार से भी अधिक पत्रकारों को योजना में शामिल किया जायेगा। वर्ष 2019-20 में 2900 पत्रकारों के द्वारा योजना का लाभ लिया गया था। 2 से 4 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा पत्रकारों को प्रदान किया जायेगा और दुर्घटना बीमा 5 लाख रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक प्रदान किया जायेगा। योजना में प्रीमियम राशि का भुगतान 25% पत्रकारों के द्वारा और 75% राज्य शासन के द्वारा भुगतान किया जाता है ,60 वर्ष के पत्रकारों के द्वारा 15% एवं राज्य शासन के द्वारा 85% तक का भुगतान किया जायेगा। पत्रकारों के साथ ही उनके बच्चों पत्नी एवं माता-पिता का भी बीमा किया जायेगा।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ पहुँचाना। अपने स्वास्थ्य को लेकर अब उन्हें किसी भी प्रकार की किसी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस योजना के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित इलाज कराने के लिए बीमा प्रदान किया जायेगा। योजना में पत्रकार ,कैमरामैन ,फोटोग्राफर सभी लोगो को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। कोरोनावायरस महामारी के दौरान सभी पत्रकारों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के द्वारा योजना में बीमा धनराशि के रूप में संसोधन किया गया की बीमा कंपनी के द्वारा जो अस्पताल इलाज के लिए चयनित किये गए है उन अस्पतालों में 2 लाख रूपए तक की चिकित्सा व्यस्था पत्रकार व्यक्तियों के लिए कैशलेश होगी।

लाइफ कवर पॉलिसी का लाभ प्रदान करने के लिए पत्रकार नागरिकों को विशेष सुरक्षा कवर जैसी सुविधाओं को इस पॉलिसी बीमा के तहत प्रदान किया जायेगा।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के मुख्य बिंदु
  • पॉलिसी में दर्शायी गयी बीमा राशि तक बीमित व्‍यक्तियों के सभी प्रकार के अस्‍पतालीय चिकित्‍सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जाएगी।
  • सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी को जारी दिनांक से ही कवर किया गया है ।(जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्‍त किया गया है। )
  • एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को कवर कर सकता है ।
  • पति या पत्‍नी अथवा बच्‍चों को अधिशेष निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
  • योजना के तहत यह पॉलिसी भारत में अस्‍पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्‍सा खर्च को कवर करती है।
  • यदि पॉलिसी में कोई विराम (Break) न हो तो पॉलिसी का जीवन भर Renewal किया जा सकता है । पॉलिसी में व्यक्ति की पूर्व-वर्तमान सभी बीमारियों को कवर किया जायेगा।
  • मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्‍यक्ति को बीमाराशि का 100% तक देय होगा ।
    पॉलिसी की मुख्‍य शर्तें जानिये यहाँ
    • बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना होने पर व्यक्ति को अस्‍पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य है ,पॉलिसी में उल्‍लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर
    • किसी भी प्रकार की दंत चिकित्‍सा ( Dental Treatment) की लागत को केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्‍वीकार किया जायेगा।
    • बीमा पॉलिसी के अंतर्गत रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्‍यय बीमा राशि का 2% तक कवर किया जाएगा
    • बीमित व्‍यक्ति के इलाज हेतु लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी।
    • अस्‍पताल में भर्ती की सूचना शीघ्र रूप से कंपनी TPA को देनी होगी दावे संबंधी समस्‍त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए third-party administrator (TPA) द्वारा की जाएगी।
    • बीमा पॉलिसी के अंतर्गत केवल 25 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को बीमा में कवर किया जाएगा।

व्‍यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के मुख्य बिंदु
• यह पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के फलस्‍वरूप होने वाली मृत्‍यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को कवर करती है
• यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है उसके परिवार के सदस्‍यों को नही

MP पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना के ये हैं पात्रता मानदंड

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना में 21 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के पत्र करों को शामिल किया जायेगा।
  • पहले से योजना में बीमित पत्रकारों को 80 वर्ष तक योजना में पात्र होंगे।
  • बीमित संचार प्रतिनिधि को बीमा कंपनी से क्लेम की प्राप्ति करने के लिए आवेदन फॉर्म में नॉमिनी का नाम घोषित करना अनिवार्य है।
  • दुर्घटना की सूचना की खबर अधिकतम 7 दिनों के अंदर बीमा करने वाली कंपनी के कार्यालय में सूचित करना अनिवार्य होगा।
  • योजना के माध्यम से योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। कोई कमीशन देय नहीं होगा यह पॉलिसी डायरेक्ट बीमा कार्यालय से एक्सक्यूटेड होगी।
    Documents Required
    • ADHIMANYATA:
      • 12th Marksheet
      • Aadhar card, Voter Card, PAN Card, Driving License
      • ADHIMANYATA Card Copy OR PPF Slip Copy
      • FORM 16
      • Old Insurance Card Copy (If Available)
    • GAIRADHIMANYATA:
      • 12th Marksheet
      • Aadhar card, Voter Card, PAN Card, Driving License
      • Sampadak Ki Anushansa
      • RNI Certificate
      • Old Insurance Card Copy (If Available)

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक को मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा की ऑफिसियल वेबसाइट mdindiaonline.com में प्रवेश करना होगा।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा। होम पेज में आपको Nominate Yourself का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस सेक्शन में 2 विकल्प दिए गए है। ADHIMANYATA, GAIRADHIMANYATA
  • आपको  अधिमान्यता के विकल्प में क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन में अगला पेज खुल जायेगा। अगले पेज में आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है जैसे -आवेदक का नाम ,संस्थान का नाम ,अधिमान्यता pf नंबर ,आधार कार्ड नंबर,पता,जन्मतिथि,मोबाइल आदि जानकारी।
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए confirm वाले ऑप्शन में क्लिक करना है।

      गैर अधिमान्यता आवेदन करने की प्रकिया

    • इसके लिए आपको गैर अधिमान्यता के विकल्प में क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा।
    • नए पेज में आपको आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
    • फॉर्म में आपको दी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करना है सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना है।
    • इस तरह से मध्य प्रदेश पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।


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