- May 6, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Madhya Pradesh
आज हम आपको एमपी राज्य की एक ऐसी पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहें हैं जो गरीब, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों के लिए शुरू की गयी हैं। इस स्कीम की शुरआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी है। जिसमें राज्य के उन लोगों को लिया गया है जो निराश्रित है जैसे –वृद्ध लोग, विकलांग, दिव्यांग और गरीब वर्ग के लोगों को योजना के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक को सभी सामजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मध्य प्रदेश का उद्देश्य निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता देना है ताकि इन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य जन की आवश्यकता ना हो।
इस योजना का लाभ केवल एमपी राज्य के उम्मीदवार ही ले सकते हैं। आवेदनकर्ताओं को योजना का हितग्राही बनने के लिए योजना में आवेदन करना होगा। और सभी पात्रताओं को सुनिश्चित करने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ संबंधित उम्मीदवारों को दिया जायेगा।
यदि आप भी एमपी राज्य के निवासी हैं और इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको योजना का आवेदन करने की प्रोसेस और इससे संबंधित अनेक सूचनाओं से अवगत कराएंगे। Samajik Suraksha Pension Yojana 2023 संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़िए।
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाक़शुदा और विधवा महिलाएं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जो 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग होंगे उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन हर महीने राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जायेगी। सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत 600 रूपये की वित्तीय राशि दी जाती है। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और योजना से जुडी और भी जानकारी दे रहे हैं उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS – National Pension Scheme ) के तहत अटल पेंशन योजना (APY ) सबसे लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजना उभरकर सामने आयी है। आप को बता दें की इस योजना ने बकै सामाजिक पेंशन योजनाओं के मुक़ाबले शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अटल पेंशन योजना (APY ) के तहत लगभग 66 प्रतिशत ग्राहक जुड़े हैं जो की गैर-महानगरीय केंद्रों से संबंधित हैं।
यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुडी कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गयी टेबल में लिखी सूचनाओं को पढ़कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइये जानते हैं –
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | वृद्ध, विकलांग और गरीबो की आर्थिक मदद |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित लोग |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
लाभ
- इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और निराश्रित होंगे।
- MP Social Security Pension Scheme में हर महीने लाभार्थी वर्गों को 600 रूपये की वित्तीय राशि दी जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विकलांग, दिव्यांग, कल्याणकारी महिलाओं को शामिल किया गया है।
- जो बच्चे 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम होंगे उन्हें शिक्षा प्रोत्साहन के लिए लाभ दिया जायेगा।
- राज्य की जो तलाक़शुदा महिलाएं होंगी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- विधवा महिलाओं को भी योजना के अंतर्गत रखा गया है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वृद्ध होंगे चाहे वे महिला हो या पुरुष हो उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
- 18 वर्ष से अधिक आयु वाले विकलांगो को सहायता दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन निर्धारित पात्रता
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा योग्यता/पात्रता निर्धारित की गयी हैं। जो आवेदन इन निर्धारित पात्रताओं/योग्यताओं को पूरा करेगा केवल वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अन्य कोई अयोग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आइये जानते हैं क्या पात्रता निर्धारित की गयी हैं-
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल रूप से स्थायी निवासी होना चाहिए।
- तलाकशुदा महिलायें अगर कही सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो वे योजना के पात्र नहीं होंगे।
- यदि कल्याणी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं तो ही वे आवेदन कर सकते है।
- वृद्ध पेंशन उनको दी जायेगी जिनकी आयु 60 वर्ष से या इससे अधिक हो और जो वृद्ध आश्रम में निवास करते हों।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के वे सभी दिव्यांग बच्चे जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है आवेदन करने के पात्र होंगे। यदि इससे कम प्रतिशत में बच्चा दिव्यांग होता है तो वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग जो आय कर देते हो या सरकारी कर्मचारी के बतौर पर काम कर रहे हो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन जिनकी दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से अधिक हो और उनके पास आय के कोई साधन नहीं हो ऐसे में आप योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- विधवा महिलाएं भी अगर किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो आप MP Social Security Pension Scheme का लाभ नहीं ले सकते हैं।
योजना आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा योजना का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती हैं। जिनके बारे में हमने आपको नीचे दी गयी सूची के माध्यम से सूचित किया हैं। जानने के लिए दी गयी सूची देखें –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- समग्र सदस्य आईडी नंबर
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निःशक्ता प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
एमपी सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
जैसे की आप जानते हैं की हर राज्य में ऐसे वृद्ध, विकलांग,गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं जिनके पास न तो आय के साधन होते हैं और ना ही वे इतने सक्षम होते हैं की अपने लिए आय के साधन जुटा सके। जिससे की उन्हें दूसरों पर ही निर्भर रहना होता है। साथ ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु वो दूसरों पर ही आश्रित होते हैं। इस के अतिरिक्त कुछ ऐसे दिव्यांगजन भी हैं जिनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया गया जिससे की निराश्रित लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि वो सभी अपना जीवन आसानी से जी सकें।
मध्य प्रदेश सामाजिक पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आप किसी भी पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, नगर निगम में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकाल कर आप आवेदन फॉर्म को भर लें। और संबंधित विभाग में जमा कर दें।
मध्य प्रदेश सामाजिक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
जो उम्मीदवार सामाजिक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहां पर आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। आप हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइये दिए गए स्टेप्स देखें –
- सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं –
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा। आपको होम पेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा। आपको इस पेज में पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म खुल जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया
- आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सबसे पहले आपको ड्राप बॉक्स में से अपना जिला चुनना होगा। उसके बाद आपको ड्रॉप्स में से स्थानीय निकाय का चयन करके समग्र सदस्य आईडी भरनी होगी। लास्ट में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुल जायेगा। यहाँ आपको सभी जरूरी सूचना भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आपके आवेदन पत्र का सत्यापन होने के पर कुछ दिनों बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।