- May 4, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Bihar
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा शुरू की गयी है। योजना के अनुसार बिहार के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिनके परिवार के मुखिया यानी की जिनके कारण परिवार चलता है उन सदस्य की अकास्मक मृत्यु, या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 59 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस स्कीम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समाज कल्याण विभाग को Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana की जिम्मेदारी दी गयी है जिससे की पात्र उम्मीदवार को योजना का लाभ मिल सके।
आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको बताने वाले है की कैसे आप RASHTRIY PARIWAAR LABH YOJANA में आवेदन कर सकते है व इससे जुडी जानकारी जैसे योजना के लिए पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज की भी जानकारी देंगे जानने के लिए हमारा लेख अंत तक पढ़ें।
Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2023
योजना का लाभ बिहार के उम्मीदवार ले सकते है इसके लिए उन्हें कुछ प्रमाणित दस्तावेज जमा करने होंगे। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अनुसार परिवार को 20 हजार रूपये आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। लेकिन उम्मीदवार ध्यान से योजना का लाभ उन्ही को मिलेगा जिनके कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर ही राशि दी जाएगी यदि किसी अन्य की मृर्त्यु हो जाती है उस स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि आप पात्र उम्मीदवार है और आप बिहार के मूल निवासी है या आपको राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2023
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता |
आर्थिक राशि | 20 हजार रूपये |
आवेदन मोड़ | ऑफलाइन -ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | serviceonline.bihar.gov.in |
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए दस्तावेज
- मृतक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक संबंधी खाता विवरण
- FIR की फोटोकॉपी
- मृत्य प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि
- निवास प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए पात्रता
- उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या उम्मीदवार को राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो।
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए यानी की उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- मृतक की उम्र 18 से 69 वर्ष तक होनी चाहिए अगर प्रमाणित दस्तावेज में इससे अधिक या कम उम्र पायी गयी तो आवेदन की स्वीकृति नहीं होगी।
- कमाऊ सदस्य की मृत्यु अकस्मात या किसी दुर्घटना में हुयी हो।
- व्यक्ति का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लाभ
- इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत जो उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की परिवार को थोड़ा आवश्यक चीजों के लिए सहूलियत मिल सके।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।
परिवार लाभ योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करना है। जैसे की आप सब जानते है की परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला होता है और पूरा परिवार उसी पर आश्रित होता है उसी की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था मे परिवार की हालत बिगड़ने लगती है जिस कारण परिवार को काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने से बिहार के बहुत से लोगो को आर्थिक सहायता के रूप में धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि सीधे आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। यदि आवेदक का बैंक अकाउंट सहकारी बैंक में है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए मान्य नहीं होगा। परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि के रूप में परिवार को एक सहारा प्राप्त होगा।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
जो उम्मीदवार इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है वे हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले एसडीओ ऑफिस से संपर्क करना होगा।
- आपको एफआईआर की फोटो कॉपी लेनी होगी और आप योजना का आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर लें।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को पूरा भर दें और मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लें।
- इसके बाद आप इस फॉर्म को एसडीओ के कार्यालय में जमा कर दें और वहां से रसीद ले ले।
- इसके बाद एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी।
Service online पंजीकरण बिहार
- सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा आपको सिटीजन सेक्शन पर जाकर Register Your Self या खुद पंजीकरण पर क्लिक करे।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्टर करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको इसमें अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा उसके बाद वेलिडेट पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करे आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आप ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड भर दें उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।जो इच्छुक उम्मीदवार परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाना चाहते है वे बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं हम आपको यहां पर कुछ स्टेप्स को बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- आपकी स्क्रीन पर एक एक होम पेज खुल जायेगा आपको आर.टी.पी.एस सेवाएँ के सेक्शन में जाकर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर कुछ विकल्प आ जायेंगे आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी जैसे मृतक का नाम, बेटा या बेटी का नाम, लिंग, मृत्यु समय उम्र, जिला, अनुमंडल, परिवार का विवरण जिसे सहायता दी जाएगी, बैंक का विवरण, दस्तावेज संगलक और सारे दस्तावेज भी आप ऑनलाइन अपलोड कर दें। और आवेदकर्ता की फोटो भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद अंत में आपको apply to the office में जाकर डिपार्टमेंट का चयन करना होगा उसके बाद आप नीचे ok के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा आपको कैप्चा कोड भरना होगा और नीचे सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।