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आप तो जानते हैं की प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्यों में होने वाली सरकारी भर्तियों योग्य उम्मींदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें की बिहार राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित हैं और यदि वह बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के द्वारा कराई गयी 67वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें बिहार राज्य सरकार के द्वारा एकमुश्त ₹50,000/- रूपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले यह प्रोत्साहन राशि 1 लाख रूपये थी जिसे घटाकर पचास हजार रूपये कर दिया गया है।

यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हैं तो आप योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हैं बशर्ते आप OBC / EBC से होने चाहिए। योजना के आवेदन हेतु आप बिहार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में हमने आपको योजना की पात्रता , लाभ एवं विशेषताएं , आवेदन प्रक्रिया आदि की सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की है आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं । योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन
योजना किसके द्वारा शुरू की गई बिहार राज्य सरकार के द्वारा
योजना से संबंधित राज्य बिहार (Bihar)
विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
योजना के लाभार्थी बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित नागरिक
योजना का उद्देश्य बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 67वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आर्थिक मदद करना।
आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर 2022
योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि ₹50,000/- रूपये
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट fts.bih.nic.in

बिहार Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana की लाभ एवं विशेषताएं:

  • योजना के तहत जो भी अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा के द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें बिहार राज्य सरकार की तरफ से एक मुश्त ₹50,000/- रूपये की धनराशि आर्थिक मदद हेतु प्रदान की जायेगी।
  • अभ्यर्थी को दी जाने वाली धनराशि सरकार द्वारा सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर दी जायेगी।
  • योजना के नियमों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ एक बार ही योजना का लाभ ले सकता है।
  • यदि कोई अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी / लोक उपक्रम / राज्य सरकार के द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत है / नियोजित है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • आवेदक अभ्यर्थी बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

    आवश्यक पात्रताएं 

    • आवेदक अभ्यर्थी (Candidate) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अभ्यर्थी बिहार राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
    • आवेदक अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के द्वारा आयोजित 67वीं सयुंक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगी परीक्षा में पास हुआ होना चाहिए।
      बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आवेदन हेतु आवश्यक जरूरी दिशा-निर्देश:
      • योजना के नियमों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के तहत अपलोड की जाने वाली पासपोर्ट फोटो का साइज 50 KB से कम नहीं होना चाहिए। फोटो फाइल फॉर्मेट JPG / JPEG के रूप में होनी चाहिए।
      • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का Resolution (200 X 230 px) के अनुरूप होनी चाहिए।
      • आवेदक अभ्यर्थी के स्कैन किये हुए Signature का साइज 20 KB से कम होना चाहिए।
      • स्कैन किये हुए signature का Resolution साइज (140 X 60 px) के अनुरूप होना चाहिए।
      • ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किये जाने वाले Documents JPG / JPEG / PDF फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए।

        बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

        यदि आप बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

        • आवेदक अभ्यर्थी का आधार कार्ड
        • आवेदक अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
        • आवेदक अभ्यर्थी का स्कैन किये हुए हस्ताक्षर (Signature)
        • आवेदक अभ्यर्थी के Admit Card की स्व-अभिप्रमाणित (self-attested) कॉपी
        • आवेदक अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
        • आवेदक अभ्यर्थी का बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
        • आवेदक अभ्यर्थी का Active बैंक खाते की पासबुक
        • आवेदक अभ्यर्थी के द्वारा जारी किया Scanned चेक (जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर , नाम , बैंक अकाउंट नंबर , IFSC कोड आदि) की जानकारी दर्ज होनी चाहिए।
        • आवेदक अभ्यर्थी की एक्टिव ई-मेल आईडीयदि आपको Bihar Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana का लाभ उठाना है तो आपको बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा जाति की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे आर्टिकल में हमने आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है जो इस प्रकार से है –
          • Step 1: योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट fts.bih.nic.in को ओपन कर लें।
          • Step 2: वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर New Registration का लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें।
          • Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Online Application form ओपन होकर आ जाएगा।
          • Step 4: Application form ओपन होने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी डिटेल्स को भरें। डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर Register के बटन पर क्लिक करें।
          • Step 5: वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद आपको Login ID और पासवर्ड प्राप्त हो जायेंगे।
          • Step 6: इसके बाद आप वेबसाइट पर दिए गए लिंक Registered User Click here to Login के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज पर पहुँच जायेंगे।Step 7: अब इस ओपन हुए पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें और कैप्चा कोड डालकर Submit के बटन पर क्लिक करें।
          • Step 8: बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। फॉर्म में जरूरी जानकारियां भरकर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
          • Step 9: दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद के कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को Submit कर दें। फॉर्म सबमिट होते ही आपकी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। इस तरह से आप Bihar Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे।


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