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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गयी है इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो राज्य के भूमि हीन कृषि मजदूर नागरिक है। इस योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार का यह लक्ष्य है की भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करना एवं उन्हें वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करना। राज्य के 10 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूरों को Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने हेतु 1 सितंबर 2021 से पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा। अतः राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन व लाभ से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख में दी गयी सभी जानकारी को अंत पढ़े।

Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2023 -हेतु छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। योजना के अंतर्गत वार्षिक आधार पर प्रत्येक परिवार को 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें अधिकतर लोग कृषि मजदूरी पर अपना जीवन व्यतीत करते है। लेकिन मजदूर नागरिकों को केवल मजदूरी का अवसर खरीफ सत्र में प्राप्त होता है।

लेकिन राज्य में ऐसे भी कई परिवार है जिनके पास कृषि योग्य किसी भी प्रकार की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है ऐसे में रबी सत्र में कृषि उत्पादन कम होने के कारण मजदूरों के पास किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं रहता है। भूमिहीन मजदूर परिवारों की इस समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन

योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
योजना शुरू की गयी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा
विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर
उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि 6000 रूपए वार्षिक आधार पर
वर्ष 2023
पंजीकरण प्रक्रिया शुरू 1 सितंबर 2021
पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021
आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट rggbkmny.cg.nic.in

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत शामिल परिवार

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा भूमिहीन मजदूर के अंतर्गत नीचे दिए गए निम्न प्रकार का कार्य करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

बढ़ई चरवाहा
मोची लोहार
घोबी नाई
वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय
पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे
पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार

लाभ एवं विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी भूमिहीन मजदूर परिवारों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • भूमिहीन मजदूरों को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से 6000 रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि के माध्यम से भूमिहीन मजदूर परिवार की शुद्ध आय में वृद्धि होगी।
  • पंजीयन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद ऐसे कृषि भूमिहीन परिवारों की पहचान की जाएगी।
  • योजना हेतु पंजीयन के लिए परिवार की मुखिया सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • 1 सितंबर से 30 नवंबर तक सभी नागरिक इस योजना में पंजीयन कर सकते है।
  • सभी भूमिहीन मजदूरों को यह राशि कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से दो किस्तों के माध्यम से सहायता राशि को उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा।
  • मजदूर परिवारों को योजना के तहत ऑनलाइन के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana के अंतर्गत राज्य स्तर में आयुक्त संचालक भू अभिलेख और जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
  • वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के सभी जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी।

    राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पात्रता एवं मानदंड

    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी मूल निवासी परिवार योजना हेतु पंजीयन के पात्र है।
    • ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे परिवार जो मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार है वह सभी योजना हेतु लाभ प्राप्त करने के योग्य माने जायेंगे।
    • यदि किसी परिवार के पास पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि हेतु योग्य भूमि माना जायेगा।
    • केवल ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत बढ़ई ,लोहार ,चरवाहा ,नाई ,मोची धोबी ,पुरोहित ,पौनी पसारी योजना से जुड़े परिवार,वनोपज संग्राहक एवं समय-समय पर शाशन के द्वारा नियत अन्य वर्ग वाले परिवार योजना में आवेदन हेतु पात्र है।
    • शारीरिक श्रम पर निर्भर है एवं जिनके पास किसी भी प्रकार की खेती हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।
    • यदि मुखिया माता-पिता के नाम से योजना के अंतर्गत कोई कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है तो वह परिवार भूमिहीन मजदूर परिवार की सूची में शामिल नहीं होगा।
    • योजना हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए सभी पात्र परिवारों को ऑनलाइन के अंतर्गत पोर्टल में पंजीयन करवाना आवश्यक है। यदि कोई परिवार पोर्टल में पंजीकृत नहीं करते है तो योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप से अपात्र माने जायेंगे।
    • पंजीकृत मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार को नवीन आवेदन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा।

पंजीयन हेतु दस्तावेज

  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • परिवार आवेदन की पावती
  • मोबाइल नंबर
  • भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा

    राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की अपात्रता

    छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत नीचे सूची में दिए गए सभी नागरिक योजना के तहत अपात्र माना जायेगा।

    क्र संख्या अपात्र नागरिक क्र संख्या अपात्र नागरिक
    1 जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष 9 नगरीय छेत्र के परिवार
    2 जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष 10 नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष
    3 ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष 11 केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री
    4 लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य 12 राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान या पर। सदस्य
    5 आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी 13 सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
    6 डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के 14 स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
    7 वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है। 15 वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो
    8 वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे 16 वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे

    राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें?

    छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन के तहत पंजीयन करना चाहते है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

    • Rajiv Gandhi Gramin Bhumiless Krishi Mazdoor Nyay Yojana 2023 Online Application हेतु योजना के rggbkmny.cg.nic.in पोर्टल में विजिट करें।
    • पोर्टल में विजिट करने के पश्चात होम पेज में पंजीयन के विकल्प का चयन करें।
    • इसके पश्चात नए पेज में आवेदक नागरिक को आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
    • आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
    • जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,पिता का नाम ,जाति ,मोबाइल नंबर ,पता ,ग्राम का नाम ,ग्राम पंचायत का नाम ,पटवारी हल्का नंबर ,जनपद पंचायत का नाम ,तहसील ,जिला ,व्यवसाय ,परिवार का सभी सदस्यों का नाम ,बैंक खाता विवरण आधार नंबर आदि।
    • इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
    • अंत में दिए गए घोषणा पत्र में टिक करें।
    • और आवेदन फॉर्म को जमा करने हेतु submit ऑप्शन में क्लिक करें।
    • इस प्रकार राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

      ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें ?

      • ऑफलाइन माध्यम से राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु आवेदन करने के लिए नागरिक को आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
      • आवेदन फॉर्म को यहाँ दी गयी लिंक के आधार पर डाउनलोड करें
      • इसका प्रिंट आउट लेकर फॉर्म दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
      • जैसे आवेदक मुखिया का नाम ,मोबाइल नंबर ,पता ,परिवार के सभी सदस्यों का विवरण ,बैंक खाते का विवरण ,आधार का विवरण ,आदि।
      • अब आधार नंबर के उपयोग हेतु दिए गए सहमति पत्र को भरे एवं फॉर्म में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और मांगे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करें।
      • इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के पास अपने आवेदन फॉर्म जमा करवाएं।
      • इस प्रकार आवेदन पत्र की जांच सफल होने के बाद योजना से संबंधी सभी लाभ आवेदक व्यक्ति को प्राप्त होंगे।


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