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मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा 10 अगस्त 2020 को घोषणा की गयी। મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના के तहत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिन किसानो की 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक फसल नष्ट हुयी है गुजरात सरकार द्वारा किसानो को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना में लगभग 56 लाख किसानो को कवर किया जायेगा। यदि आपकी फसलों को नुक्सान हुआ है तो आप Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको इस योजना से जुडी सारी जानकारी देंगे और बताएंगे की आपको योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी और कैसे आप आवेदन कर सकते है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना 2022

जैसे की आप सब जानते है की खरीब की फसल के समय किसानो को प्राकृतिक आपदा की मार झेलनी पड़ती है जिस कारण किसानो की फसल अधिक मात्रा में बाढ़ या बारिश की वजह से खराब हो जाती है ऐसे में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए या उनकी आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता देने का एलान किया है। किसान सहाय योजना के तहत किसी भी किसान उम्मीदवार को अब योजना के तहत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सारी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

किसानों की 33 प्रतिशत से अधिक फसले नष्ट होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जिन किसानों की 60 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुक्सान होगा उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Highlights

योजना का नाम मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना
किसके द्वारा शुरुआत की गयी मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा
लांच 10 अगस्त 2020
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता
आवेदन मोड़ ऑनलाइन /ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट अभी जारी नहीं की गयी है

किसान सहाय योजना के लिए दस्तावेज –

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र
  • जमीन संबंधित दस्तावेज
  • बैंक अकाउंट नंबर

    Gujrat Kisan Sahay Yojana में आवेदन करने के लिए पात्रता

    • उम्मीदवार किसान गुजरात का अस्थायी निवासी होना चाहिए।
    • Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत सिर्फ किसान ही आवेदन के पात्र होंगे।
    • जिन किसानो के प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के कारण आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत अतिरिक्त मुआवजा के लिए भी पात्र है।
    • इस योजना को खरीब 2020 में शुरुआत की गयी है। इसलिए किसानो को योजना के लिए खरीब सीजन में ही लाभ मिलेगा।
    • योजना में राज्य के जितने भी किसान राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत 8-ए खाता धारक और वन अधिकार के नियम अनुसार मान्यता प्राप्त किसानो को ही लाभ जायेगा।
किसान सहाय योजना के लाभ-
  • किसानों को प्राकृतिक आपदा से 33 प्रतिशत फसल नष्ट होने के उपरान्त 1 हेक्टेयर पर 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • जिन किसानो की 60 प्रतिशत से अधिक फसल को नुक्सान पहुंचेगा तो उन्हें 4 हेक्टेयर पर प्रति 1 हेक्टेयर पर 25 हजार की राशि दी जाएगी।
  • फसल नष्ट होने पर किसानो को आर्थिक सहायता जिससे की वे आत्महत्या ना करे।
  • इस योजना से किसान अपने खेती के प्रति रूचि अधिक दिखाएंगे।
  • प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
  • किसान को योजना के अंतर्गत प्रीमियम भरने की भी जरूरत नहीं होगी।
  • इस योजना का लाभ केवल गुजरात के मूल किसान ही उठा सकते है।
  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में गुजरात के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ दिया जायेगा।
  • प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश, आग लगना आम तौर पर खरीब की फसलों पर वाले नुक्सान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत परिस्थितियों में दी जाने वाली सहायता

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत कुछ नियम बनाये गए हैं जिसके अनुसार ही किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें से कुछ तथ्य इस प्रकार है।

    • सूखा पड़ने पर– जिन जिलों में बारिश ना हो रही हो या फिर मानसून का मौसम हो और फिर भी बारिश ना हो रही हो या उस क्षेत्र में दस इंच से कम वर्षा हुयी हो वे किसान सूखा पड़ने की स्थिति में योजना का लाभ ले सकते हैं।
    • बेमौसम की बारिश होने पर– बेमौसम की बारिश होने पर किसानों की फसलों को नुक्सान पहुंचता है तो इस स्थिति में किसान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 2 दिन तक लगातार बारिश हुयी हो ऐसे में किसान क्लेम कर सकते हैं।
    • अत्यधिक वर्षा होने पर– अगर किसी जिले में 48 घंटे से अधिक मात्रा में बारिश हो रही है तो ऐसे में किसानो की फसलों को नुक्सान पहुंचता है। ऐसी स्थिति होने पर किसान मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं।

      उद्देश्य क्या है ?-

      जैसे की आप सब जानते है हर वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसले खराब हो जाती है कभी सूखा पड़के या कभी अत्यधिक बारिश के कारण। जिससे की किसानो को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है और कोई किसान फसल खराब होने से ऋण ना चुकाने की वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते है इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल को नुक्सान पहुंचने पर उन्हें आर्थिक सहायता देना है जिससे की उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े और वे अपनी कृषि कार्य को फिर से शुरू कर सके। और साथ ही साथ उनको कोई आर्थिक समस्या भी ना हो।

      इस योजना के अंतर्गत किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और वह कृषि की तरफ पहले से अधिक अपना रुझान रखेंगे। और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

      मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

      जो इच्छुक उम्मीदवार योजना में आवेदन करना चाहते है उन्हें अभी आवेदन करने के लिए इन्तजार करना होगा क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले योजना की घोषणा की गयी है इसलिए अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गयी है और अभी आवेदन के बारे में भी कोई जानकारी जारी की गयी है। योजना में ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वेबसाइट लांच की जाएगी जिस पर आप आवेदन कर सकेंगे। और योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा जब भी योजना के लिए कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा या कोई नई जानकारी दी जाएगी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देने। तब तक समय-समय पर आप हमारा आर्टिकल चेक करते रहे और नए अपडेट का इन्तजार करें।



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