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आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आम जनता के लिए सरकार द्वारा योजनाओं का शुभारम्भ किया जाता है। सरकार द्वारा ऐसे ही एक और योजना का शुभारम्भ किया है। जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को शुरू करने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ उन लोगो को दिया जायेगा जिन लोगो के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उनके परिवार को 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। Rashtriy Pariwarik Labh Yojana का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो में निवास करने वालों को दिया जायेगा लेकिन योजना में आवेदन करने से पहले आपको कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? इस योजना का आवेदन कौन कर सकते है ? आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। Rashtriya Pariwarik Labh Yojana से जुडी और भी जानकारी यहां पर बता रहे है जानने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 क्या हैं ?

Rashtriy Pariwarik Labh Yojana में सिर्फ यूपी राज्य के उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे। इस योजना का जिम्मा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है। जिससे की आवेदन की सारी जानकारी अनुरोधों के आधार पर आवेदन की स्वीकृति करना सब कार्य समाज कल्याण विभाग के उत्तरदायी होगा। पहले UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 के अंतर्गत पहले उम्मीदवारों को 20 हजार रूपये दिए जाते थे। लेकिन 2013 से योजना में संशोधन करके 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया। इस योजना में आवेदन के पात्र वही होंगे जो गरीब होंगे या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है आज हम आपको बताएंगे की कैसे आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में कुछ विशेष सूचनायें प्राप्त करने के लिए आप नीचे दी गयी सारणी देख सकते हैं। यहाँ हमने आपको इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने की कोशिश की हैं –

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन मोड़ ऑनलाइन
राशि 30 हजार
साल 2023
आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए प्रमुख दस्तावेज कौन से हैं ?

यूपी पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं। अगर आप भी पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए –

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्या लाभ हैं ?

यहाँ हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में सूचित करने जा रहें हैं। इस योजना का आवेदन करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे जानिये नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से –

  • इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब परिवार के लोगो को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी हो।
  • योजना के अनुसार गरीब परिवार को 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस आर्थिक सहायता से परिवार अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ सकता है यानी की अपना कोई भी छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ परिवार को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर ही ये धन राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी परिवार को पैसे लेने के लिए किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है सरकार द्वारा आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे।
  • ये पैसे किश्तों में ट्रांसफर के बजाय एक ही बार में भेजी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों को मिलेगा।

    पारिवारिक लाभ योजना आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता क्या हैं ?

    इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले उम्मीदवार को कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा। यदि उम्मीदवार योजना के पात्र होगा तब ही आवेदन स्वीकारा जायेगा। योजना आवेदन करने हेतु पात्रताएं निम्नलिखित है-

    • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र सिर्फ वही होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे।
    • परिवार में यदि मुखिया के अलावा यदि किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार आवेदन के पात्र नहीं होगा। मुखिया की मृत्यु होने पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • मृत मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम उम्र होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
    • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
    • Rashtriya Pariwarik Labh Yojana में शहरी उम्मीदवारों की वार्षिक आय 56 हजार रूपये से अधिक होने चाहिये।
    • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण उम्मीदवारों की वार्षिक आय 46 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • योजना की पॉलिसी के अनुसार यदि ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की सालाना निर्धारित आय से ज्यादा है तो आप योजना के पात्र नहीं होंगे।
    • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार द्वारा दी गयी राशि आपके बैंक खाते में ही ट्रांसफर किये जायेंगे
      UP (NFBS) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम का उद्देश्य क्या हैं ?

      जैसे कि आप सब जानते है की हर एक परिवार में कमाने वाला एक मुखिया होता है जिससे घर की सारी आर्थिक सुविधाएँ पूरी ही होती जरूरते पूरी होती है। लेकिन जब उसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। जिस कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं होता जिससे की जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार द्वारा ऐसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम ( NATIONAL FAMILY BENIFICIARY SCHEME की शुरुआत की है ताकि सरकार द्वारा गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देकर वे अपने लिए कोई व्यवसाय शुरू कर सके जिसके माध्यम से उनके पास आय के साधन हो और वे परिवार स्वयं ही अपना खर्चा उठा सके। और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

      राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश

      समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसे पूरा करने पर ही उम्मीदवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। जैसे-

      • फॉर्म में सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में दर्ज करनी होगी।
      • सरकारी बैंक का विवरण आवेदन फॉर्म में मान्य नहीं होगा।
      • आप फॉर्म में राष्ट्रीय स्तर के बैंक का विवरण देना होगा।
      • उम्मीदवार द्वारा जो भी जानकारी भरी जाएगी वो वैध मानी जाएगी।
      • लेकिन यदि सत्यापन के बाद कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
      • आय प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो तहसील द्वारा जारी किया जाएगा।
      • मृत्यु प्रमाण पत्र भी तहसील, अस्पताल या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया है इन्ही की आधार पर मान्यता दी जाएगी।
      • आवेदनकर्ता को ऑनलाइन ही सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
      • दस्तावेजों का साइज 20 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

        उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

        यूपी के जो उम्मीदवार इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम आवेदन की करने की कुछ प्रक्रिया बता रहे हैं। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस जानने के लिए आपको हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस पढ़नी होगी। आइये देखते हैं-

        • सबसे पहले उम्मीदवार ( NATIONAL FAMILY BENIFICIARY SCHEME ) की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में माध्यम से आसानी से देख सकते हैं –
        • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक करें।
        • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कीम का आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
        • आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी जैसे – नाम, लिंग, जनपद, पिता पति का नाम, निवासी, लिंग, श्रेणी, वार्षिक आय, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, आय प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक पासबुक आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
        • उसके बाद आप सारी मांगे गए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दें।
        • आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करे और एक घोषणा पत्र दिया होगा उसमे आपको टिक करना है।
        • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

          जिलेवार लाभार्थियों की सूची कैसे देखें ?

          अब हम आपको योजना के लाभार्थियों की सूची देखने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहें हैं। लाभार्थियों की सूची देखने की प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और आसानी से जिलेवार लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। आइये देखते हैं-

          • सबसे पहले उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ।
          • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
          • आपको वेबसाइट के होम पेज में जनपद वॉर लाभार्थियों का विवरण का लिंक दिखाई देगा।
          • उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
          • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके राज्य की सभी जिलों की सूची आ जाएगी।
          • उम्मीदवार अपने जिले पर क्लिक करें।
          • उसके बाद तहसील की लिस्ट आ जाएगी। आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
          • फिर ब्लॉक की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आपको अपने ब्लॉक पर क्लिक करना होगा।
          • इसके बाद आप अपने पंचायत का चयन करें।
          • आपकी स्क्रीन पर जिले वार सभी लाभार्थियों का नाम आ जायेगा।
          • आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
          • इस प्रकार आपकी यह प्रोसेस पूरी हो जाएगी।

            UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status कैसे चेक करें ?

            जिन उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन किया था वे अपने आवेदन की स्थिति घर बैठे जांच सकते है हम यहां पर आपको आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया बता रहे हैं –

            • सबसे पहले उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ।
            • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
            • होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
            • आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा आपको अपना जिला का चयन करना होगा उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन या अकाउंट नंबर का चयन करे और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे।
            • उसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर दे।
            • आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।


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