- April 19, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Uttarakhand
विधवा पेंशन योजना की शुरुआत राजस्व सरकार द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के लिए की गयी है। VPY के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए तभी उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। Vidhva Pension Yojana Uttarakhand 2023 के लिए महिलाओं को पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा जिसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।
सभी इच्छुक महिलायें सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जा कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी पूरी प्रक्रिया आर्टिकल में दी गयी है लाभार्थी लेख में दिए गए चरणों को फॉलो कर के Vidhva Pension Yojana का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए आर्टिकल को पढ़ें।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड 2023
विधवा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गयी योजना है। जिसे सरकार द्वारा उत्तराखंड की विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर विधवा महिलायें योजना का लाभ लें सकती है। यदि विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो महिला को Vidhva Pension Yojana का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड की सभी विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आर्टिकल के माध्यम से VPY की पूरी जानकारी जैसे विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ? आवेदन के लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ? विधवा पेंशन योजना के क्या क्या लाभ है ? व लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है आदि आर्टिकल में दिया गया है। पूरी जानकरी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को पढ़ें।
आर्टिकल का नाम | विधवा पेंशन योजना |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलायें |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभ | 1000 रुपये |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना |
आवेदन फॉर्म | ऑनलाइन डाउनलोड |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | uk.gov.in |
विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
पेंशन योजना की शुरुआत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए की गयी है। सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक माह महिलाओं को धनराशि प्रदान की जाती है यह धनराशि विधवा महिला के सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है। Vidhva Pension Yojana का उद्देश्य है की पति की मृत्यु के बाद महिला को किसी पर निर्भर ना होना पड़े जिसके लिए सरकार द्वारा हर माह विधवा महिला के आकउंट योजना के तहत 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है।
Vidhva Pension Yojana के लिए दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए विधवा महिलाओं को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनको पहले से ही बना कर रखना होता है। उन सभी दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गयी सूची में दी जा रही है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
विधवा पेंशन योजना के लाभ
Vidhva Pension Yojana के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी नीचे सूची में दी जा रही है। सभी लाभों की जानकारी के लिए दी गयी सूची को पढ़ें।
- विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जायेगी।
- जिन महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरा है उन्हें मासिक 1000 रुपये प्रदान किये जाएंगे।
- योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि विधवा महिला के बैंक अकाउंट में आएगी।
- विधवा महिला को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
Vidhva Pension Yojana सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होता है उनकी जानकारी आर्टिकल में नीचे सूची में दिया गया है।
- विधवा महिला उत्तराखंड निवासी होनी चाहिए।
- महिला के पास सभी श्रोतों से आने वाली मासिक मासिक आय 4000 तक होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए व 60 वर्ष से कम
- यदि विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Vidhva Pension Yojana का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे लेख में दी जा रही है। दिए गए चरणों को फॉलो कर के लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया को पूरा सकते हैं।
- सबसे पहले लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां से विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकरियों को भरें
- अपने दस्तावेज व फोटो अटैच करें।
- इसके पश्चात फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जा कर सबमिट कर दें।
- जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।