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विवरण

गरिमा गृह का उद्देश्य बेसहारा और त्‍याग दिए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है।
 
इन योजनाओं के व्यापक उद्देश्य हैं::
  • भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधाएं और परामर्श जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ आश्रय देना
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए
  • सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने के लिए उपयुक्त समान नियमों और विनियमों को अपनाकर गरिमा गृह में सौहार्दपूर्ण वातावरण की व्यापकता की पुष्टि करना
  • एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कौशल-विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सशक्त बनाना और उन्हें अत्याचारों और सामाजिक छींटाकशी से बचाना
 

फ़ायदे

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ट्रांसजेंडरों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
 

पात्रता

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गरिमा के निवासी के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
गृह:
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अधिमानतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित ट्रांसजेंडर। अन्यत्र से ऐसा प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जारी किया जा सकता है।
  • ट्रांसजेंडर जिन्हें छोड़ दिया गया है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है
  • ट्रांसजेंडर्स को सेक्स वर्क और भिक्षावृत्ति में नहीं लगा होना चाहिए
  • ट्रांसजेंडर बेरोजगार होना चाहिए और उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए
 
व्यक्ति को दिशा-निर्देश दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 3 के अनुसार प्रवेश पत्र (अनुलग्नक 2) और व्यक्तिगत हलफनामा भरकर पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा गृह में जाकर प्रवेश पत्र और व्यक्तिगत हलफनामा भरकर पंजीकरण कर सकता है।
 
गरिमा गृह की लोकेशन ऑनलाइन चेक की जा सकती है – https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/ListofNGO

आवश्यक दस्तावेज़

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ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया हैं, प्रमाणपत्र एसएमआईएलई योजना के तहत प्रदान किए जा रहे कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
 
प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यदि ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने अपना लिंग परिवर्तन कराया है, तो उन्हें अस्पताल के अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे इस योजना के अंतर्गत कोई मौद्रिक/वित्तीय सहायता प्राप्त होती है?

क्या मुझे गरिमा गृह में रहने के लिए भुगतान करना होगा?

क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?



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