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विवरण

रेशे के साथ काम करने वाले कामगारों के लिए एम.ओ.एम.एस.एम.ई द्वारा एक समूह बीमा योजना। यह योजना बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु और स्थायी दिव्‍यांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।
 
रेशे का निष्कर्षण, रेशे से बने सूत की कताई और रेशे से बनी रस्सी के निर्माण, तैयार उत्पादों जैसे रेशा प्रसंस्करण गतिविधियों में कठिन परिश्रम, तनाव और कठिनाइयाँ शामिल हैं।
 
मशीनरी और उपकरणों की सहायता से रेशा प्रसंस्करण में लगे श्रमिकों को कार्य स्थल और अन्य जगहों पर छोटी या बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा होता है। यह योजना इन श्रमिकों के कानूनी उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करेगी, जो आकस्मिक मृत्यु के जोखिम में घिरे होते हैं और इन श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करते हैं जो स्थायी पूर्ण दिव्‍यांगता या स्थायी आंशिक दिव्‍यांगता के शिकार हो जाते हैं।

फ़ायदे

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  1. दुर्घटना से मृत्यु होने का जोखिम – 50,000 रुपये
  2. स्थायी पूर्ण दिव्‍यांगता (दोनों आँखों या दो अंगों की हानि, एक आँख और एक अंग की हानि) के लिए – 50,000 रुपये
  3. स्थायी आंशिक दिव्‍यांगता (एक आंख या एक अंग का नुकसान) के लिए – 25,000 रुपये

पात्रता

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  1. आवेदक या तो एक दिव्‍यांग कार्यकर्ता या दिव्‍यांग /मृत कार्यकर्ता का नॉमिनी होना चाहिए।
  2. यदि आवेदक एक दिव्‍यांग कार्यकर्ता है, तो उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए।
  3. यदि आवेदक एक दिव्‍यांग कर्मचारी है, तो दिव्‍यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए।

अपवाद

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उपलब्‍ध नहीं

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
दावा जमा करना –
बीमा योजना के तहत दावे के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें:
बीमा कंपनी को दावे की तत्काल लिखित सूचना कॉयर बोर्ड के माध्यम से विवरण के साथ दी जानी चाहिए.
  • मृत्यु के मामले में, मृत्यु के एक महीने के भीतर अंत्येष्टि/दाह संस्कार से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।
  • दृष्टि की हानि या शरीर का कोई अंग कट जाने के मामले में, दृष्टि के नुकसान या अंग के नुकसान से एक महीने के भीतर दावा नोटिस प्रदान किया जाना चाहिए।
  • स्थायी पूर्ण या आंशिक अक्षमता और अस्थायी पूर्ण अपंगता के दावों के मामले में, बीमित व्यक्तियों को आकस्मिक चोटोंको साबित करने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र, चिकित्सा बिल, नैदानिक रिपोर्ट, जैसे एक्स-रे आदि के साथ दावा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
 
बीमा कंपनी से आवश्यक किसी भी व्याख्या के मामले में, जिम्‍मेदार कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के पैनल पर एक सर्जन या चिकित्सक द्वारा बीमाधारक की जांच की जाती है और इस तरह के दावों का निपटारा उस रिपोर्ट के आधार पर संसाधित किया जाएगा।
 
निर्दिष्ट पूंजीगत बीमा राशि केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की स्थिति में ही देय है, अर्थात घटना के घटित होने की तारीख से 12 महीने के भीतर लेकिन जरूरी नहीं कि तात्कालिक मृत्यु। ऐसे मामले में घटना की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए या मृत्यु के निकटतम कारण के रूप में सत्यापित की जानी चाहिए।
 
12 महीने की इस समय सीमा को पॉलिसी के अनुसार विलंबित दावों को रोकने के लिए लागू किया गया है और जिसके लिए कई वर्षों पहले नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुर्घटना पॉलिसी की परिचालन अवधि के दौरान होनी चाहिए
मृत्‍यु संबंधी दावों के मामले में, बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति बीमा कंपनी को जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
 
संबंधित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृत्यु केवल उसी दुर्घटना के कारण हुई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नॉमिनी की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, या प्रशासन पत्र जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

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आकस्मिक मृत्यु के मामले में:
  1. मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  2. पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की प्रति।
  3. यदि आवश्यक हो तो शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रति
  4. कॉयर सोसायटी, इकाई, प्रतिष्ठान कॉयर बोर्ड द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
 
स्थायी पूर्ण नि:शक्तता (पीटीडी) के मामले में:
  1. पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की प्रति।
  2. एक पंजीकृत चिकित्सक से नि:शक्तता प्रमाण पत्र की एक प्रति।
  3. कॉयर सोसायटी, इकाई, प्रतिष्ठान कॉयर बोर्ड द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
 
स्थायी आंशिक नि:शक्तता (पीपीडी) के मामले में:
  1. पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की प्रति।
  2. एक पंजीकृत चिकित्सक से नि:शक्तता प्रमाण पत्र की एक प्रति
  3. कॉयर सोसायटी, इकाई, प्रतिष्ठान कॉयर बोर्ड द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

इस योजना के अनुसार ‘स्थायी नि:शक्तता’ की क्या परिभाषा है?

दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

क्या आवेदक के बच्चों के लिए कोई लाभ है?

क्या इस योजना में महिलाओं के लिए कोई विशेष लाभ है?

मैं एक 45 वर्षीय खादी बुनकर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु मेरी आयु अधिक हो गयी है?

क्या मुझे इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी विशेष राज्य से होने की आवश्यकता है?

क्या इस योजना में कोई बहिष्करण है?



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