- March 24, 2023
- Posted by: ekYojana
- Categories: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, State Govt Schemes
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विवरण
यह एक ऐसी योजना है, जो रेहड़ी-पटरी पर माल बेचने वाले विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी पर लोन देने, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नए अवसर प्रदान करना है।
विक्रेता कौन है?
इस योजना के तहत एक विक्रेता, ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो एक अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, माल, सामान, खाद्य पदार्थ को बचेता है या सड़क, फुटपाथ, पटरी आदि से जनता को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। उनके द्वारा सप्लाई किए गए सामानों में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि और सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं।
यह योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है।
राज्य की अधिसूचनाओं को देखने/डाउनलोड करने के लिए –
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/States
फ़ायदे
कार्यशील पूंजी
- विक्रेता सीधा ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी लोन का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
- लोन के जल्दी किए गए भुगतानन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- समय पर या जल्दी भुगतान करने पर, विक्रेता ₹20000 और ₹50000 की बढ़ी हुई सीमा के साथ कार्यशील पूंजी लोन के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पहले पुनर्भुगतान के लिए विक्रेताओं से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
ब्याज सब्सिडी
- योजना के तहत लोन लेने वाले विक्रेता, 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी की राशि हर तिमाही में उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।
डिजिटल लेनदेन के लिए पुरस्कार
ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार `50 – `100 की सीमा में मासिक कैशबैक के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा:
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- एक महीने में 50 पात्र लेनदेन पूरे करने पर: ₹50;
- एक महीने में अगले 50 अतिरिक्त पात्र लेनदेन पूरे करने पर: `25 (अर्थात 100 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर, विक्रेता को ₹ 75 प्राप्त होगा); तथा
- अगले अतिरिक्त 100 या अधिक पात्र लेनदेन पूरे करने पर: `25 (अर्थात 200 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर, विक्रेता को `₹100 प्राप्त होगा)।
पात्रता
यह योजना 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में बिक्री का काम करने वाले सभी रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
- वे रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्र / पहचान पत्र हैं।
- ऐसे विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें विक्रय का प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है; ऐसे विक्रेताओं के लिए एक आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म की मदद से अस्थायी विक्रय प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ऐसे विक्रेताओं को एक महीने की अवधि के भीतर तत्काल और सकारात्मक रूप से विक्रय और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र जारी करें।
- ऐसे रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता, जो यू.एल.बी. पहचान सर्वेक्षण से छूट गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद माल बेचना शुरू किया है और जिन्हें यू.एल.बी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.वी.सी) द्वारा उस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) जारी किया गया है; तथा
- यू.एल.बी की भौगोलिक सीमा में आसपास के विकास / अर्ध शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और जिन्हें यू.एल.बी / टी.वी.सी. द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) जारी किया गया है।
वे विक्रेता जो COVID-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं
ऐसे कुछ पहचाने/सर्वेक्षण किए गए या शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी लगाकर/फेरी द्वारा सामान बेचने वाले अन्य विक्रेता, जो COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि से पहले या उसके दौरान अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। स्थिति सामान्य होने पर ऐसे विक्रेताओं के वापस आने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे ग्रामीण / अर्धशहरी क्षेत्रों से हों या शहर के निवासी हो, पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के लिए पात्र होंगे।
अपनी सर्वेक्षण स्थिति जांचें
कोई भी सर्वेक्षण की स्थिति की जांच कर सकता है कि क्या वे शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी)/नगर पालिकाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल हैं या नहीं और भविष्य के संदर्भ के लिए अपने सर्वेक्षण संदर्भ संख्या (एस.आर.एन.) को सहेज सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 3 चरणों का पालन करें:
लोन के आवेदन की आवश्यकताओं को समझें
- योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र (एल.ए.एफ.) भरने के लिए आवश्यक जानकारी, दस्तावेजों को ठीक से समझें। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जानकारी तैयार रखें।
- आप आवेदन पत्र यहाँ देख सकते हैं –
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Default/ViewFile/?id=PM+SVANidhi+LAF.pdf&path=MiscFiles
सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है
- आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपके ई.के.वाई.सी/आधार सत्यापन के लिए यह आवश्यक होगा। यह आपको यू.एल.बी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में भी मदद करेगा (यदि आवश्यक हो)। यह आपको सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत भविष्य के लाभों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा।
योजना के नियम अनुसार अपनी पात्रता स्थिति जांचें
- आप स्ट्रीट वेंडर्स की निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से एक में आएंगे। अपनी स्थिति और दस्तावेजों / सूचनाओं की जाँच करें जिन्हें आपको तैयार रखने की आवश्यकता है।
उपरोक्त 3 चरणों का पालन करने के बाद आप पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप सीधे आवेदन कर सकते हैं और अपने इलाके के पास एक सामान्य सेवा केंद्र (सी.एस.सी) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
स्वयं पंजीकरण के लिए
- ओपन
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
- स्ट्रीट वेंडर का मोबाइल नंबर दर्ज करें। ‘I am not a Robot’ के चेक बॉक्स का चयन करके ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
- स्ट्रीट वेंडर मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओ.टी.पी दर्ज करें और ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करें। ओटीपी के सत्यापन पर, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो जाएगा
- ‘क्या आपके पास आधार कार्ड है? ‘हां’ या ‘नहीं’ विकल्प चुनें’
- रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता की श्रेणी का चयन करें
श्रेणी ‘ए’ आवेदकों के लिए चरण
- यदि स्ट्रीट वेंडर ‘ए’ श्रेणी को चुनता है, तो एसआरएन नंबर मांगा जाएगा। एसआरएन नंबर पता ना होने पर “एसआरएन नंबर नहीं है? यहां खोजें” के लिए पर क्लिक करें। एसआरएम को खोजने के लिए लिंक एक नए टैब में खुलेगा।
- एसआरएन खोजने के लिए, राज्य चुनें, स्ट्रीट विक्रेता का मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘खोज करें’ बटन पर क्लिक करें। (मोबाइल नंबर भारत सरकार को भेजे गए डेटा के अनुसार होना चाहिए)
- हरे रंग के साथ एसआरएन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। एसआरएन नंबर कॉपी करें।
- पिछले टैब में ‘एसआरएन’ नंबर दर्ज करें और ‘खोज करें’ बटन पर क्लिक करें।
- स्ट्रीट वेंडर विवरण के साथ एसआरएन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। चेक बॉक्स का चयन करके एसआरएन नंबर की पुष्टि करें।
- आईडी कार्ड या विक्रय प्रमाणपत्र या दोनों अपलोड करें। ‘आगे करें’ बटन पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता ऋण आवेदन पत्र पर आगे बढ़ेगा।
श्रेणी ‘सी’ और ‘डी’ के लिए चरण
- यदि स्ट्रीट वेंडर ‘सी’ या ‘डी’ श्रेणी को चुनता है, तो स्ट्रीट वेंडर से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें ‘अनुशंसा’ (एलओआर) जारी किया गया है।
- यदि स्ट्रीट वेंडर के पास एलओआर है, तो ‘यूएलबी/टीवीसी द्वारा मुझे अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है’ विकल्प चुनें।’
- अनुशंसा पत्र अपलोड करें और ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें। ‘अगला’ बटन पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता ऋण आवेदन पत्र पर आगे बढ़ेगा
- यदि स्ट्रीट वेंडर के पास एलओआर नहीं है, तो फिर ‘मुझे यूएलबी/टीवीसी द्वारा अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी नहीं किया गया है’ विकल्प का चयन करें। ‘आपसे अनुरोध है कि संबंधित यूएलबी/नगर पालिका से एलओआर प्राप्त करें और फिर ऋण के लिए आवेदन करें।’
ऋण आवेदन पत्र भरने के चरण
- स्ट्रीट वेंडर का आधार नंबर दर्ज करें और ‘मैं रोबोट नहीं हूं’ पर क्लिक करें और फिर ‘सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
- स्ट्रीट वेंडर का सर्वेक्षण फ़ॉर्मेट भरें। डिजिटल भुगतान विवरण भी दर्ज करें यदि विक्रेता के पास है, यदि नहीं, तो ‘नहीं’ पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरने के बाद ‘सहेजें’ पर क्लिक करें और फिर ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।
- उस बैंक और शाखा का चयन करें जिसमें आप ऋण की राशि प्राप्त करना चाहते हैं या मार्केटप्लेस में अपना आवेदन जमा करें और घोषणाओं पर टिक करें। आवेदन को ‘सहेजें’ और ‘सबमिट’ करें।
- आपको ‘Application Submitted’ संदेश प्राप्त होगा। कृपया ध्यान दें कि भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या को संभाल के रखें।
ऋण आवेदन पत्र सबमिट करने के चरण
- उस बैंक और शाखा का चयन करें जिसमें आप ऋण की राशि प्राप्त करना चाहते हैं या मार्केटप्लेस में अपना आवेदन जमा करें और घोषणाओं पर टिक करें। आवेदन को ‘सहेजें’ और ‘सबमिट’ करें।
- आपको ‘Application Submitted’ संदेश प्राप्त होगा। कृपया ध्यान दें कि भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या को संभाल के रखें।
असम और मेघालय के आवेदकों के लिए प्रक्रिया के चरण
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- ओपन
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
- स्ट्रीट वेंडर का मोबाइल नंबर दर्ज करें। ‘I am not a Robot’ के चेक बॉक्स का चयन करके ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
- स्ट्रीट वेंडर मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज करें और ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करें। ओ.टी.पी. के सत्यापन पर, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो जाएगा
- ‘क्या आपके पास आधार कार्ड है?’ के लिए ‘नहीं’ विकल्प चुनें और ‘क्या आप असम/मेघालय से हैं?’ के लिए ‘हां’ चुनें। चरण -5: क्रमशः ड्रॉप-डाउन और यू.एल.बी नाम से राज्य का चयन करें।
- शेष चरण वही हैं जो सभी श्रेणियों के विक्रेताओं के लिए अपनाए गए हैं।
- ओपन
₹10000 के पहले ऋण के लिए आवेदन लिंक
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Login
₹10000 के पहले ऋण के लिए आवेदन लिंक (असम और मेघालय के आवेदकों के लिए)
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Login
₹20000 के दूसरे ऋण के लिए आवेदन लिंक
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/LoginSecondLoanTerm
₹50000 के दूसरे ऋण के लिए आवेदन लिंक
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/LoginThirdLoanTerm
अपने ऋण आवेदन की स्थिति जानें
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/Search
आवश्यक दस्तावेज़
प्रथम ऋण के लिए
ए एवं बी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए
- वेंडिंग का प्रमाणपत्र
- पहचान पत्र
सी तथा डी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए
- अनुशंसा पत्र
सी.ओ.वी./आई.डी. /एल.ओ.आर. के अतिरिक्त आवश्यक के.वाई.सी. दस्तावेज
- आधार कार्ड*
- मतदाता पहचान पत्र*
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा कार्ड
- पैन कार्ड
*अनिवार्य
अनुशंसा पत्र के लिए
- खाते का विवरण/ पासबुक की प्रति
- सदस्यता कार्ड की प्रति/सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
- वेंडर के रूप में दावा प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज
- यू.एल.बी. के लिए अनुरोध पत्र
द्वितीय ऋण के लिए
- ऋण समापन दस्तावेज़
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
कौन से ऋणदाता संस्थान ऋण प्रदान करेंगे?
आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की धनराशि कितनी है?
मेरे पास वेंडिंग का पहचान पत्र / प्रमाणपत्र है। मैं ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूं?
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम सर्वेक्षित सूची में सम्मिलित है?
मेरा नाम सर्वेक्षित वेंडरों की सूची में है, लेकिन मेरे पास पहचान पत्र या वेंडिंग का प्रमाणपत्र नहीं है? क्या मुझे ऋण सुविधा प्राप्त हो सकती है? अगर हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?
सी.ओ.वी./आई.डी./एल.ओ.आर. के अतिरिक्त कौन से के.वाई.सी. दस्तावेज आवश्यक हैं?
कोई शिकायत होने की स्थिति में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?