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बिहार सरकार राज्य की गर्भवती महिलाओ को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना की शुरुआत की गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रो के माध्यम गर्भवती महिलाओ और बच्चो को भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना वैश्विक बीमारी के भरता में फैलने के बाद अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है।

बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना

इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं जिनके बच्चे की उम्र छह माह से छह वर्ष के बीच है पका हुआ तथा सूखा राशन दिया जाता है। अब कोरोना वायरस के फैलने के बाद गर्भवती महिलाओ को सूखा राशन नहीं दिया जा रहा है ऐसे में राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओ को सीधे आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। गर्भवती महिलाओ को अब Anganwadi Labharthi Yojana के तहत सीधे आर्थिक मदद उनके बैंक खाता में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना का नाम आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना
वर्ष 2024
आरम्भ की गई बिहार सरकार द्वारा
लाभार्थी आंगनवाड़ी के सभी लाभार्थी
उद्देश्य आंगनवाड़ी के सभी लाभार्थियों को आर्थिक मदद प्रदान करना।
स्कीम उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध
श्रेणी बिहार सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना का मुख्य उद्देश्य है की उन सारे नागरिको को जो आंगनवाड़ी केंद्र से संपूर्ण आहार ले रहे थे उन्हें बने हुए भोजन और सूखे राशन की जगह पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। यह योजना कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के बाद गर्भवती महिलाओ और बच्चो को उचित पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।

लाभ तथा विशेषताएं

  • Anganwadi Labharthi Yojana समाज कल्याण विभाग और एकीकृत बाल विकास सेवा ने 30 मार्च को शुरू की है।
  • इस योजना के तहत बिहार में रहने वाली सभी आंगनबाड़ी नागरिको गर्भवती महिला और बच्चों को बने हुए खाने और सूखे राशन की जगह पर आर्थिक मदद की जाएगी।
  • वह सारे नागरिक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।
  • सारे नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते है।
  • यह आर्थिक मदद करने का निर्णय कोरोनावायरस के संक्रमण बीमारी के कारण लिया गया है। जिस वजह से सरकार ने अगला नोटिस आने तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करवा दिया है।

कौन-कौन होंगे आंगनवाड़ी लाभार्थी

  • गर्भवती स्त्री
  • आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे
  • स्तनपान करवाने वाली महिला

 पात्रता मानदंड (दस्तावेज)

  • बिहार राज्य का स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक को आंगनबाड़ी से संबंधित होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • बैंक शाखा आईएफएससी कोड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो


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