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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकलांगों को पंजीकृत होने पर उनके विवाह के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का नाम UP Divyang Shadi Yojana 2024 है, उसी प्रकार इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को एक-दूसरे से विवाह करने या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति से विवाह करने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकलांग अर्थात दिव्यांगजन को अन्य लोगों के बराबर महसूस कराना है।

योजना का नाम दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
वर्ष 2024
लाभार्थी शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना
लाभ आर्थिक सहायता
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

यह बात तो सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए आय के साधन बहुत कम है, ऐसे में अधिकतर व्यक्ति विकलांग होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस आर्थिक समस्या के चलते उनके विवाह में भी समस्या आती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन विकलांग व्यक्तियों के लिए UP Divyang Shadi Yojana 2024 का शुभ आरंभ किया है।

लाभ

यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सूची नीचे दी गई है:-

  • उत्तर प्रदेश राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को UP Divyang Shadi Yojana 2024 का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य सरकार के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम दंपति के विकलांग होने की स्थिति में लड़के को ₹15000 और लड़की के विकलांग होने पर ₹20000 की प्रोत्साहन राशि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि विवाहित जोड़े में लड़का एवं लड़की दोनों विकलांग है तो ऐसी स्थिति में उन्हें ₹35000 और यदि एक व्यक्ति के मामले में लड़का विकलांग है तो उसे ₹15000 और यदि लड़की विकलांग है तो उसे ₹20000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Divyang Shadi Yojana के तहत विकलांग युवाओं एवं महिलाओं को विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।

     पात्रता मानदंड

    उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक UP Divyang Shadi Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

    • विवाह करने वाले जोड़े का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है केवल इस स्थिति में ही वे दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
    • UP Divyang Shadi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए जोड़ी को अपने विवाह का प्रमाण पत्र देना होगा।
    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति का 40% से लेकर 100% तक शारीरिक रूप से अक्षम होना अनिवार्य है केवल तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
    • जैसा कि हम जानते हैं भारत में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए भी विवाह करने वाले युगल के आयु निश्चित आयु सीमा से ऊपर होनी चाहिए।

      आवश्यक दस्तावेज

    • दोनों का आधार कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र
    • विकलांगता का प्रमाण-पत्र
    • शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
    • राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
    • मोबाइल नंबर
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • युवक-युवती का आयु प्रमाण-पत्र
    • आवेदन प्रक्रिया

      राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी UP Divyang Shadi Yojana 2024 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

      • सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पंजीकरण आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
      • इस पेज पर आप एक आवेदन फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें जैसे आवेदक, जनपद, शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि।
      • अंत में सभी जानकारी भरने के बाद समिति के बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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