- May 29, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
देश की बढ़ती हुई करोड़ों की संख्या में विकलांगो की भी कुछ हद तक गणना की जा सकती है। विकलांगो की इस बढ़ती हुई गणना को देखतेहुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को राजस्थान राज्य में रहने वाले विकलांगो के हित हेतु शुरू किया गया है। विकलांगो को इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा हर महीने सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता विकलांगो को आर्थिक रूप में प्रदान की जाएगी। विकलांगो को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतगर्त आर्थिक सहायता के रूप में 500 रूपए की राशि हर महीने उपलब्ध करवाई जाएगी।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य में रहने वाले विकलांगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिव्यांग नागरिक अपने किसी भी कार्य को कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रह पाते। उन्हें अपने अधिकांश कार्यो के लिए अपने परिवार में से किसी न किसी सदस्य के आधीन रहना पड़ता है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए राजस्थान के विकलांगों के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से हर महीने पेंशन प्रदान करने का प्रावधान जारी किया है, जिससे कि विकलांग अपना खुद का खर्चा आसानी से उठा पाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह कि इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य में रहने वाले विकलांगों को 500 रूपए की राशि पेंशन के रूप में हर महीने प्रदान की जाएगी, जिससे कि उन्हें अपने किसी भी खर्चे के लिए अपने परिवार में से किसी भी सदस्य पर अधीन रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह ख़ुशी-ख़ुशी अपना एक ख़ुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि विकलांग नागरिक मांगकर अपना गुज़ारा करते है। आम आदमी खुद में और विकलांगों में जमीं आसमान जैसा अंतर महसूस करते है।
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राजस्थान के विकलांग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांगों को पेंशन सहायता |
लाभ | 500 रूपए प्रति महीना |
श्रेणी | राजस्थान सरकार योजना |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2024 की विशेषताएं
- विकलांगजनो को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन स्कीम की शुरुआत की गयी है।
- इस योजना के अंतगर्त केवल राजस्थान राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिकों को ही लाभ की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024 के माध्यम से केवल 40% सर्टिफिकेट वाले विकलांगों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतगर्त राजस्थान राज्य में रहने वाले विकलांगों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने विकलांगों को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतगर्त 500 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।
- प्रदान की जाने वाली राशि राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2024 के अंतगर्त विकलांगों को उनके द्वारा पंजीकृत करवाए गए बैंक खाते में ट्रांसवर कर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य के विकलांगों का मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होना आवश्यक है।
लाभ
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत नागरिक 18 वर्ष की आयु से आवेदन कर सकते है और इस योजना के लाभार्थी हो सकते है।
- इस योजना को आरम्भ सरकार द्वारा इस द्रष्टिकोण से किया गया है जिससे राज्य के विकलांग नागरिको की आर्थिक सहायता करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके।
- सरकार द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि सरकार द्वारा 6 माह के आधार पर लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा विकलांग नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक छोटा-सा प्रयास किया जा रहा है।
- इसके अलावा इसके अंतर्गत सभी लाभार्थी व्यक्तियों को उनकी विकलांगता तथा उम्र के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप से उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का 40%सर्टिफिकेट
- फॅमिली आईडी
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत वर्ष 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वह सभी इच्छुक आवेदक जो मासिक पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपने नजदीकी ई-मित्र और SSO ID पोर्टल पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। आप कियोस्क सेण्टर पर जाकर भी विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों में पेंशन की राशि छह माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माद्यम से ट्रांसफर की जाएगी।