- March 23, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Central Govt Schemes
इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर 24 माह तक वित्तीय सहायता या बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी छूटने की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana का शुभ आरंभ किया है। इस योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में ईएसआईसी के द्वारा उन्हें 24 माह तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ कर्मचारियों को केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि वे राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के तहत बीमा कृत होंगे। कर्मचारी के वेतन के अनुसार ही ईएसआईसी उन्हें ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
नाम | अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना |
आरम्भ की गई | कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | बेरोजगार युवा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | नौकरी छूटने की स्थिति में 2 वर्ष के लिए मासिक आर्थिक सहायता |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य उन सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आर्थिक सहायता करना है जिन्होंने किसी कारण से अपनी नौकरी कब आती है। यह योजना बेरोजगार हुए सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता करेगी।
पात्रता मानदंड
- इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने के लिए देश के नागरिक को बेरोजगार होना चाहिए, उसके बाद यह सरकार द्वारा पात्र माने जाएगे।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उन सभी व्यक्ति को लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा जिनका आपराधिक रिकार्ड है या वह आपराधिक प्रवृति का हिस्सा है।
- यदि आईपी एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम कर रहा है और ईएसआई योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल बेरोजगार माना जाएगा, जबकि वह सभी नियोक्ताओं के साथ बेरोजगार है।
- केंद्र सरकार द्वारा अटल योजना का लाभ केवल वह सभी व्यक्ति ले सकते है जिन्होंने कम से कम दो साल निजी क्षेत्र की कंपनी में काम किया हो।
- इस योजना के तहत आवेदक को किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ का लाभ नहीं उठाना चाहिए, उसके बाद ही केंद्र सरकार के माध्यम से पात्र होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ
- कंपनी कार्यरत होने का प्रमाण
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- संगठित क्षेत्र का अनुभव प्रमाण
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगफाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट के होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको दिए गए “एप्लीकेशन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप योजना के लिए आवेदन फॉर्म देख सकते हैं। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है।
- अब इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक एवं साफ साफ शब्दों में भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद ₹20 का नोट जुडिशल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाएं और AB1 से लेकर AB4 तक के फॉर्म जमा करवाएं।
- अंत में आपको संबंधित कार्यालय में जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करवा देना होगा और इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।