ekYojana

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया है। जो मजदूर राज्य से बाहर रोजगार के लिए गए थे, वे लॉक डाउन में फंसे रहने के चलते अपने राज्य वापस लौट आये हैं। Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत इन नागरिकों को अपना स्वरोजगार चलाने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत विनिर्माण के लिए 25 लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जायेगा, साथ ही सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। सरकार द्वारा वर्गीकृत एमएसएमई नीति के अनुसार श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत देय होगी, साथ ही श्रेणी बी में 20% और श्रेणी सी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। राज्य के जो नागरिक उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024 का लाभ उठाना चाहते हैं, वे योजना का अंतर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना का नाम Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
आरम्भ की गयी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा
वर्ष 2024
लाभार्थी उत्तराखंड राज्य के प्रवासी मजदूर
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए लोन प्रदान करना
लाभ 10 लाख से 15 लाख रुपये तक का ऋण
श्रेणी उत्तराखंड सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार प्रदान करना है, जिन्होंने लॉकडाउन में अन्य राज्य में अपने रोजगार के साधनों को खो दिया था। राज्य सरकार इस योजना की सहायता से प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार स्वरुप व्यवसाय अथवा उद्द्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा आवंटित की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करेगी साथ ही सब्सिडी भी उपलब्ध करेगी।

लाभ एवं विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2024 से सम्बंधित लाभ तथा विषेशताएँ निम्न प्रकार से है-

  • उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का लाभ केवल उत्तरखंड राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के उद्यमशील और प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • योजना के तहत राज्य के प्रवासी मजदूरों एवं नागरिकों को स्वयं का व्यापार शुरू करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं अन्य शैडयूल्ड बैंकों की सहायता से ऋण आवंटित की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य क्षेत्र में ऋण के रूप में 25 लाख रुपये की धनराशि एवं सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण में 25% तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई गयी है।
  • योजना के तहत सबसे पहले जरुरतमंदों एवं बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    पात्रता

    किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को योजना से सम्बंधित खास पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होता है। आज हम इस लेख की मदद से उत्तराखंड स्वरोजगार योजना जुड़े महत्वपूर्ण पात्रता शर्तों के बारे में बता रहे है, जोकि निम्न प्रकार से है-

    • जो आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उनको उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
    • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
    • यदि आवेदनकर्ता किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं पाया जाता है, तो ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
    • Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के लिए एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
    • इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक नागरिकों ने पिछले 5 साल में किसी  स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो, ऐसा आवश्यक है।
    • उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकर्ता का स्वयं का बैंक खाता उसके आधार से से लिंक होना अनिवार्य है।
    • आवेदक के पास SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र के साथ-साथ शपथ पत्र भी होना आवश्यक है।
    • यदि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए बहुत अधिक मात्रा में आवेदन किये जाते है तो पहले आओ पहले पाओ के तहत लाभार्थियों चयन किया जायेगा।

      आवश्यक दस्तावेज

      • आधार कार्ड
      • वोटर आईडी
      • पैन कार्ड
      • निवास प्रमाण पत्र
      • राशन कार्ड
      • आयु प्रमाण पत्र
      • जाति प्रमाण पत्र
      • शैक्षिणिक प्रमाण पात्र
      • परियोजना रिपोर्ट
      • बैंक खाता संख्या
      • आवेदक के बैंक खाते की पासबुक
      • शपथ पत्र
      • कार्यरत मोबाइल नंबर
      • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो

        उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

        • उत्तराखंड राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, तो उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-
        • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा |
        • इसके बाद आपको इस होम पेज पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा अब आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद  में पूछी गयी सभी जानकारी, जैसे:- नाम, पिता /पति का नाम, जन्मतिथि आदि के विवरण दर्ज कर देने है।
        • अब आपको आवेदन के साथ माँगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सलंग्न कर राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक में जाकर अपना आवेदन फॉर्म को जमा कर देना होगा |


Leave a Reply

× How can I help you?