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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने और जंगलों पर दबाव कम करने हेतु 17 दिसंबर को गौरव दिवस के मोके पर Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से काष्ठ आधारित उद्योगों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी के अनुसार राज्य में पेड़ पौधों को लगाना समृद्ध बनाने हेतु अत्यंत जरूरी है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना

इस योजना का आरंभ करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूर्ण होने की ख़ुशी में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर की गई है। इस योजना के माध्यम से 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर राज्य सरकार द्वारा इमारती व औषधीय वृक्ष को तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त किसानो को 50% सब्सिडी इस योजना के माध्यम से निजी भूमि पर पौधों के रोपण हेतु प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का बोनस 3 सालो तक प्रदान किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के आरंभ होने से राज्य के सभी किसानो की आय में वृद्धि होगी तथा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी।

योजना का नाम मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
वर्ष 2022
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना
लाभ आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाएगा
श्रेणी छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं

उद्देश्य 

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहित करके आधारित उद्योगों को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से जंगलों पर दबाव कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50% सब्सिडी किसानों को वृक्षारोपण हेतु प्रदान की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा वन विभाग किसानों द्वारा तैयार की गई पेड़ों की लकड़ी और छाल बिकवाने व निर्यात हेतु देश-विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से एमओयू किया जाएगा।

 लाभ और विशेषताएं

  • राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana का आरंभ अपने राज्य के नागरिको को अपनी निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लकड़ी का उपयोग करने करने हेतु राज्य के नागरिको को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानो की इस कार्य से ही अच्छी कमाई हो सकेगी।
  • लकड़ी से संबंधित उद्योगों को भी इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा निजी भूमि पर पौधों के रोपण हेतु सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • प्रति एकड़ 10,000 रुपए की धनराशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 3 वर्ष तक इस योजना के माध्यम से बोनस के रूप में दी जाएगी।
  • हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 2023 के भली भांति संचालन हेतु 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत निर्धारित किया गया है।
  • राज्य के सभी किसान अब अपनी भूमी पर मौजूद कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को स्वंय ही करा सकेंगे, इसके लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

     पात्रता 

    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    • सभी वर्ग के नागरिको द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
    • इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

    आवश्यक दस्तावेज

    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता विवरण
    • आधार कार्ड
    • स्थाई प्रमाण पत्र
    • जमीनी दस्तावेज
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर

    मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 

    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 2023 का आरंभ राज्य के नागरिको को सुविधा प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है, इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-

    • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा, वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
    • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, इसके साथ ही फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेजों को साथ में संलग्न करना होगा।
    • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र वापस वन विभाग के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।


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