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राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को लाभ प्रदान करने हेतु बाल संगोपन योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। वर्तमान समय में इस योजना का लाभ राज्य के करीब 18,000 बच्चो को प्रदान किया जा रहा है, राज्य के एकल अभिभावक के बच्चो को इस योजना के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने हेतु 425 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने प्रदान की जाएगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Bal Sangopan Yojana (BSY) से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है

बाल संगोपन योजना

महाराष्ट्र के महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2008 से बाल संगोपन योजना का संचालन किया जा रहा है, राज्य के एकल अभिभावक के बच्चे को इस योजना के माध्यम से हर माह उनकी शिक्षा हेतु 425 रूपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब तक राज्य के करीब 100 परिवारो को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया है, राज्य के एकल अभिभावक के बच्चो के साथ-साथ अन्य बच्चो के द्वारा भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में आर्थिक तंगी है,  बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई है, तलाकशुदा माता-पिता है, माता-पिता अस्पताल में भर्ती हैं आदि ऐसे सभी बच्चो को राज्य सरकार द्वारा Bal Sangopan Yojana (BSY) का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना का नाम बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र
आरम्भ की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ महाराष्ट्र राज्य के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
श्रेणी महाराष्ट्र सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी अभिभावकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने में असमर्थ होते है। महाराष्ट्र राज्य में Maharashtra Bal Sangopan Yojana के आरंभ होने से राज्य का विकास होगा तथा बेरोजगारी दर में कमी आएगी, इससे सभी हितग्राही नागरिको के जीवन स्तर में सुधार होगा इसके साथ ही वह आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनेगे।

लाभ और विशेषताएं 

  • राज्य के ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चो को शिक्षा प्रदान कराने में असमर्थ होते है, उन सभी अभिभावकों के बच्चो को सरकार द्वारा Maharashtra Bal Sangopan Yojana 2023 के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • हर महीने 425 रुपए की आर्थिक सहायता राशि इस योजना के तहत राज्य के सभी हितग्राही नागरिको को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  • महाराष्ट्र राज्य में इस  योजना को वर्ष 2008 में राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, महाराष्ट्र के महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • इसके अतिरिक्त अब तक लगभग 100 परिवारो को राज्य सरकार द्वारा बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023 का लाभ प्राप्त हो चुका है।
  • सभी इच्छुक बालक की आयु 1 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी राज्य सरकार द्वारा आवेदक बच्चो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन सभी नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।

    पात्रता 

    • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक की आयु 1 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • इसके अतिरिक्त बेघर, अनाथ और कमजोर बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं।

    आवश्यक दस्तावेज 

    • लाभार्थी के अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • यदि अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक आदि

    बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

    राज्य के वह सभी नागरिक को Maharashtra Bal Sangopan Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है:-

    • सबसे पहले आपको बाल एवं महिला विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
    • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है, अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
    • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, इस प्रक्रिया का पालन आप सुविधाजनक रूप से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।


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