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राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार को आरंभ किया गया है। राज्य के ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले मुखिया की किसी दुर्घटना में या प्राकृतिक कारण से मृत्यु हो गई है, उन सभी परिवारों को इस योजना के माध्यम से  सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहायता का लाभ मृतक के परिवार वालो को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे की उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार का आरंभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ प्रदान करने हेतु किया गया है। राज्य के ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या दुर्घटना में हो जाती है, उन परिवारों को इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से करीब 20,000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र परिवारों को प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जिनकी मृत्यु 18 से 60 वर्ष के भीतर होती है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार
आरम्भ की गई बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
श्रेणी बिहार सरकारी योजनाएं

उद्देश्य 

बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य के ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या दुर्घटना में हो जाती है, उन परिवारों को इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त कर उन परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिहार सरकार द्वारा 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के पीड़ित परिवारों को इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

 लाभ और विशेषताएं 

  • राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar को आरंभ किया गया है।
  • बिहार राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के तहत जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु किसी कारणवंश हो गई है, उन सभी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े।
  • इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस योजना के भली भांति संचालन की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को प्रदान की गई है।
  • इसके साथ ही 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मृतक के परिवार वालो को इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  • सभी लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में सरकार द्वारा Bihar Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि को भेजा जाता है।
  • राज्य के सभी आवेदकों के द्वारा इस योजना के तहत घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  • इसके विपरीत सभी पात्र और योग्य नागरिको के द्वारा इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है, इसके लिए उन्हें अपने पास के सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी।
  • बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तथा उनकी दैनिक जरूरतों की भी पूर्ति हो सकेंगी।

    मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार की पात्रता 

    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    • राज्य के केवल उन नागरिको को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
    • आवेदक नागरिको के द्वारा कम से कम 10 वर्ष से बिहार में निवास किया जाना चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    • परिवार के मुखिया की मृत्यु आकस्मिक या किसी दुर्घटना में होनी चाहिए।
    • मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    • यदि प्रमाणित दस्तावेज में मृतक की आयु से कम या अधिक होती है तो इस स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
    • इसके अतिरिक्त यदि आवेदक के परिवार द्वारा पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

      आवश्यक दस्तावेज

      • निवास प्रमाण पत्र
      • बीपीएल राशन कार्ड
      • मृत्यु प्रमाण पत्र
      • जाति प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • आधार कार्ड
      • पहचान पत्र
      • जन्मतिथि
      • बैंक खाता विवरण
      • एफआईआर की फोटोकॉपी
      • पासपोर्ट साइज फोटो
      • मोबाइल नंबर आदि

      बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में स्वयं का पंजीकरण कैसे करें?

      राज्य के वह सभी नागरिक जो Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar के तहत पंजीकरण करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत पंजीकरण किया जा सकता है:-

      • सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग में से खुद का पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
      • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य का चुनाव आदि दर्ज कर देना है।
      • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना के तहत स्वयं का पंजीकरण कर सकते है।


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