- October 7, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का आरम्भ किया गया है। इसी दिशा में हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana 2023 का आरम्भ किया गया है। हरियाणा सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य की श्रमिक महिला नागरिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:-उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताएँगे।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के तहत राज्य की सभी पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभार्थी महिला श्रमिक अपने रोजमर्रा के व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुओं, जैसे:- साड़ी, सूट, चप्पल, सेनेटरी नैपकिन, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, किचन के बर्तन आदि की खरीदारी कर सकती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधर आएगा। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023 का सुचारु संचालन श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 5100 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता अथवा सदस्यता के नवीनीकरण के वक़्त प्रदान की जाती है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना |
आरम्भ की गयी | श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य की महिला निर्माण श्रमिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | श्रमिक महिलाओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ | 5100 रुपये वित्तीय सहायता |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक रुप से कमजोर एवं श्रमिक महिलाओं को लाभान्वित करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिला निर्माण श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। लाभार्थी महिला श्रमिक सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय अनुदान के 5100 रुपये की धनराशि की सहायता से अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के सामान को खरीद सकती है, जिसके लिए उन्हें किसी अन्य पर आर्थिक रुप से निर्भर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिक आत्मनिर्भर बन कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगी,
लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023 का शुभारम्भ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय सहयता के माध्यम से लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जैसे:- साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता आदि वस्तु खरीद सकती है।
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का सुचारु संचालन हरियाणा राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया जाता है।
- इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के तहत लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिकों की एक वर्ष की निमित सदस्यता अनिवार्य होगी।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिकों को अपनी सदस्यता का नवीकरण प्रत्येक वर्ष करवाने की स्थिति में ही प्रदान किया जायेगा।
- राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से लाभार्थी महिला श्रमिकों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने हेतु किसी अन्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023 के पात्रता मापदंड
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा।
- इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत राज्य की केवल महिला निर्माण श्रमिकों को ही आवेदन करने के पात्र माना जायेगा।
- इसके साथ ही पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
- राज्य सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी श्रमिकों को वित्तीय सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब वें अपनी सदस्यता का निवीकरण प्रत्येक वर्ष करेंगी।
- आवेदक महिला निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके परिवार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ महिला आवेदक द्वारा एक वर्ष में केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पससबुक
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
ऐसे इच्छुक आवेदक जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा: –
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्टर हियर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- अब आपको इस नए पेज पर पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज करके पुनः लॉगिन कर लेना होगा।
- अब आपको “श्रमिक पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा।
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। अब आपको माँगी गयी सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
- उसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।