- September 29, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी राज्य के किसानो को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें ऋण मुक्त कराने के लिए लगातार कार्य करते रहते है, जिसके अंतर्गत राज्य में विभिन्न योजनाएं भी आरम्भ की जाती है। हाल ही में उनके द्वारा एकमुश्त निपटान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, यह योजना राज्य के किसानो को ऋण मुक्त कराने के लक्ष्य से आरम्भ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च सन 2023 तक के बकाया ब्याज पर जिला कृषि, कर्जदार किसानो, भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिए गए लोन का एकमुश्त भुगतान करने पर राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाएगी। Ek Must Niptaan Yojana सिमित सीमित समय के लिए हरियाणा राज्य में आरंभ की गई है, यदि आप हरियाणा राज्य के किसान है तो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त सन 2023 को एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा को आरंभ करने की घोषणा की गई है। भूमि विकास बैंकों व जिला प्राथमिक सहकारी कृषि, जिला कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के सभी सदस्यों व कर्ज़दार किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है।इसके अंतर्गत अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी एकमुश्त ऋण का भुगतान करते है तो राज्य सरकार 31 मार्च सन 2023 तक के बकाया ब्याज पर उन्हें 100% तक की छूट प्रदान करेगी तथा इसके साथ ही सरकार किसानो के अन्य खर्चे व जुर्माना ब्याज भी माफ़ करेंगी। इसके अतिरिक्त 50% बकाया ब्याज भी कर्ज़दार किसानों का माफ़ किया जायेगा।
ऐसे किसान जो किसी कारणवंश अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाएं है तथा उन्हें 31 मार्च सन 2023 को बैंको द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, वही किसान Haryana Ek Must Niptaan Yojana 2023 का लाभ प्राप्त कर सकते है। हरियाणा राज्य में इस वक़्त बैंकों से क़र्ज़ लेने वाले 17863 किसानों की मौत हो चुकी है, इन किसानो पर 445 करोड़ रुपए बाकि है, इस राशि में 29.46 करोड़ रुपए जुर्माने ब्याज, 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज तथा 174.38 करोड़ रुपए मूलधन के शामिल है।
योजना का नाम | हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना |
आरम्भ की गई | हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | एकमुश्त ऋण का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित करना |
लाभ | कर्ज़दार किसानो के एकमुश्त भुगतान पर बकाया ब्याज पर 100% छूट की प्रदान की जाएगी। |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे कर्ज़दार किसान जिनको बैंको द्वारा 31 मार्च सन 2023 को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उनको एकमुश्त ऋण राशि का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी मृत्यु हो गई है तथा उनके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान किया जाता है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च सन 2023 तक बकाया ब्याज पर 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी तथा बाकि सभी किसान कर्ज़दारो द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने की स्थिति में उनका 50% बकाया ब्याज माफ किया जायेगा साथ ही अन्य खर्चे तथा जुर्माना ब्याज भी माफ़ किया जायेगा। भूमि विकास बैंकों, जिला कृषि तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणदाताओं को ऋण मुक्त करने के अलावा Haryana Ek Must Niptaan Yojana 2023 हरियाणा सरकार के लिए भी काफी लाभकारी साबित होगी।
लाभ तथा विशेषताएं
- 5 अगस्त सन 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा को शुरू करने की घोषणा की गई है।
- इस योजना को आरंभ करने का फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रशंसापूर्ण है क्योकि इस योजना के ज़रिये से सरकार व ऋणदाता किसान दोनों को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- इसके अतिरिक्त राज्य के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 ऋणदाताओ को 2070 करोड़ रुपए ऋण के भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भूमि विकास बैंकों, जिला कृषि तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के ऋणदाता किसान तथा सदस्य जिनको 31 मार्च सन 2023 को बैंको द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- Haryana Ek Must Niptaan Yojana को राज्य सरकार द्वारा इस लक्ष्य से आरंभ किया गया है जिससे ऋणदाता एकमुश्त ऋण राशि का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित हो सके।
- इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पहले आओ पहले पाओ के तर्ज़ पर संचालित किया जायेगा और इस योजना को सभी प्रकार के ऋण पर आरंभ किया जायेगा।
- ऐसे किसान जिनकी मौत हो गई है तथा उनके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च सन 2023 तक के बकाया ब्याज पर सरकार द्वारा 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त अन्य किसानो को 50% बकाया ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे की राशि को भी राज्य सरकार द्वारा माफ़ किया जायेगा।
- हरियाणा राज्य में वर्तमान में 17863 ऋणदाता किसानो की मौत हो चुकी है जिन पर 445 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज है।
एकमुश्त निपटान योजना की पात्रता मानदंड
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों के ऋणदाता किसान या सदस्य ही पात्र है।
- इसके अलावा वही किसान इस योजना के लिए पात्र है जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी है।
- 31 मार्च सन 2023 को जो किसान बैंको द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए है उन्ही किसानो व सदस्यों को इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- ऋण से संबंधित कागजात
- मोबाइल नंबर
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अभी सिर्फ एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा की घोषणा की गई है। जो भी किसान नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन्हें अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान की जाएगी, जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक किया जाता है, तो आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।