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हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब और निम्न आय वाले ऐसे नागरिक जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें घर मुहैया कराने हेतु एक नवीन योजना को आरंभ किया गया है, जिसका नाम हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किफायती आवास कालोनी का निर्माण करीब 5 से 15 एकड़ भूमि पर किया जाता है, इसके पश्चात इन घरो को आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर हरियाणा सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है।

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को सन् 2016 में आरंभ किया गया था इस योजना को राज्य के गरीब परिवारों को खुद का घर मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 5 से 15 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार द्वारा निजी निर्माण कंपनियों की सहायता से कॉलोनियों की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत इन कॉलोनियों में बनाएं जाने वाले घरो का क्षेत्रफल प्लॉट एरिया रेश्यो 2 तथा 150 स्क्वायर मीटर होता है। इसके साथ ही सड़को के अंतर्गत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। इसके अतिरिक्त जब कॉलोनियो का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात सरकार को बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया प्रदान करना होगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के ज़रूरतमंद नागरिको के लिए कुछ बेसिक सुविधाओं को तैयार किया जाएगा।

योजना का नाम हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना
आरम्भ की गई हरियाणा राज्य सरकार द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब और निम्न आय वाले नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास प्रदान कराना
लाभ राज्य के गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास मुहैया कराएं जाएंगे
श्रेणी हरियाणा सरकारी योजनाएं
दीनदयाल जन आवास योजना (DDJAY) का उद्देश्य

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रुप से गरीब एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करना है। बहुत दफा यह देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहते है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है। गरीब परिवारों को किफायती दरों पर उनका खुद का घर राज्य सरकार द्वारा Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के आरंभ होने से राज्य और राज्य के गरीब परिवारों का विकास हो सकेगा तथा सभी पात्र नागरिको के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

लाभ और विशेषताएं 
  • राज्य के गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करने हेतु सन् 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana को आरंभ किया गया था।
  • राज्य के गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को इस योजना के तहत किफायती आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं।
  • इसके अंतर्गत कॉलोनियों का निर्माण राज्य सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर किया जाता है, इसके पश्चात इन कॉलोनियों में जिन घरो का निर्माण किया जाता है उन सभी घरो को राज्य के पात्र और गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ती दरों पर बेच दिया जाता है।
  • करीब  5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है, इसके अंतर्गत 150 स्क्वायर मीटर आवास प्लॉट का क्षेत्रफल तथा प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
  • इसकेअतिरिक्त कॉलोनियों का निर्माण  बिल्डर द्वारा करने के बाद लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को फ्री में देना होता है, इसके अंतर्गत कुछ मूलभूत सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए प्रदान की जाती है।
  • पहले बिक्री योग्य एरिया का 50% एरिया सरकार के पास Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana 2023 के तहत रखने का प्रावधान था, इसके विपरीत अब इस योजना के तहत इस प्रावधान को 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हटा दिया गया है।
  • भविष्य में राज्य के सभी गरीब परिवारों को उनका खुद का घर इस योजना के द्वारा उपलब्ध करवाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।
    दीनदयाल जन आवास योजना (DDJAY) की पात्रता मानदंड
    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक को हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना जरूरी है, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    • इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को करदाता नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
    • जिन नागरिकों के पास खुद का घर नहीं है वहीं इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
    • इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
      आवश्यक दस्तावेज 
      • निवास प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • आयु प्रमाण पत्र
      • आधार कार्ड
      • बोनाफाइड प्रमाण पत्र
      • घर ना होने का प्रमाण पत्र
      • राशन कार्ड
      • मोबाइल नंबर
      • बैंक खाता विवरण
      • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि
      Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के तहत आवेदन कैसे करे? 

      वह सभी नागरिक जो दीनदयाल जन आवास योजना (DDJAY) के तहत आवेदन करना चाहते है, उन  सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है:-

      • सबसे पहले आपको Deen Dayal Jan Awas Yojana (DDJAY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
      • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है, इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच कर देना है।
      • अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।


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