- August 18, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार विधवा निराश्रित बुजुर्ग तलाकशुदा महिलाएं विकलांग व्यक्ति एवं वृद्ध लोगों को हर माह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो राज्य के नागरिकों को उनका जीवन यापन करने में आसानी प्रदान करेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
राजस्थान राज्य सरकार ने Social Security Pension Scheme नाम की एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं प्रदान करती है जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, आदि। यदि आप Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023 के तहत आने वाली इन पेंशन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हम यहां आपको बता देना चाहते हैं कि यह योजनाएं सभी जाति एवं धर्म के लोगों के लिए उपलब्ध है। यदि आप Rajasthan Social Security Pension Scheme के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज हम यहां आपको अपने इस लेख में Rajssp के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान |
आरम्भ की गई | राजस्थान राज्य सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित नागरिक, तलाक़शुदा, विकलांग आदि |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | मासिक पेंशन का लाभ |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रुप से गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। इसके साथ ही Rajasthan Social Security Pension के लाभार्थियों को लाभ की राशि उनके बैंक खाते में ही प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं Rajasthan Social Security Pension Scheme के तहत आने वाली सभी पेंशन योजनाओं की पात्रता भी भिन्न-भिन्न है इसलिए लाभार्थी को इन पेंशन योजनाओं का लाभ उनकी आयु एवं पात्रता के अनुसार ही प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 58 साल अथवा उससे ज्यादा की आयु के परुषो को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 750 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। लेकिन यह आर्थिक सहायता धनराशि केवल 75 साल से कम के पुरुषो को ही प्रदान की जाएगी।
- इसी प्रकार राज्य की 55 साल या 55 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओ को भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 750 रुपए प्रदान किए जाएगे, लेकिन यह आर्थिक सहायता धनराशि भी केवल 75 साल से कम आयु की महिलाओ को प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 75 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओ व पुरुषो को 1000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन धनराशि के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओ की आयु 18 साल होनी चाहिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 55 साल तक की महिलाओ को 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा 55 साल से लेकर 60 साल की आयु तक की विधवा, तलाक शुदा, परित्यक्ता महिलाओ को इस योजना के तहत 750 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इसमें 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि 60 साल से 75 साल की उम्र की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- राज्य की 75 साल तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओ को हर माह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि मुहैया की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेसहारा बुज़ुर्ग, विधवा औरते, विकलांग नागरिक, तलाकशुदा औरते, बजुर्ग पुरुष और महिलाए को हर महीने सहायता धनराशि मुहैया कराई जाएगी।
- राज्य के सभी असहाय, विकलांग, विधवा पुरुष और बजुर्ग स्त्रियों एवं पुरुष इस योजना के तहत आवेदन करके पेंशन प्राप्त कर सकते है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदकों को मिलने वाली सहायता राशि हर माह उनके बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता होना अति आवश्यक है तथा यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना भी चाहिए।
- राजस्थान के पात्र नागरिक ही सिर्फ Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023 के लिए आवेदन करके लाभ हासिल कर सकते है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता मानदंड
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया Social Security Pension Scheme के तहत आने वाले विभिन्न योजनाओं के पात्रता भी भिन्न-भिन्न है। आपकी सुविधा के लिए नीचे हम आपको योजना के अनुसार पात्रता मानदंड की जानकारी देने जा रहे हैं।
- केवल राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी ही Rajasthan Social Security Pension के अंतर्गत आने वाली पेंशन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- जिन महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक है, वह इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पुरषो की मिनिमम आयु 58 वर्ष रखी गई है।
- सरकार द्वारा जारी इस योजना में आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये से कम होनी चाहिए। तभी नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- विधवा /तलाकशुदा /बेसहारा महिलाए जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, सभी इस योजना की पात्र है।
- जिन आवेदकों की वार्षिक आय 48000 रूपये अथवा इससे कम है,वह इस योजना के तहत लाभवंत हो सकते है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- जिस विकलांग वयक्ति की निशक्तता 40% अथवा इससे ज्यादा है, यह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- इस योजना के आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय 60000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- जो असहाय वयक्ति हिजडापन से ग्रसित है वह भी इस सहायता योजना के पात्र है।
- 3 फिट 6 इंच से कम हाइट वाले नागरिक जो प्राकृतिक रूप से बोनेपन का शिकार है। वह भी आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
- सरकार द्वारा निर्मित इस योजना के तहत पात्र महिलाओ की आयु 55 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना में लाभ लेने हेतु पुरषो की कम से कम आयु 58 वर्ष नियत की गई है।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाली पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- आवेदक का बैंक खाता
- पता (Address Proof)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आनलाइन आवेदन
यदि आप Rajasthan Social Security Pension के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईमित्र और एसएसओ आईडी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ईमित्र यहां पब्लिक एसएसओ केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
राजस्थान राज्य सरकार ने Rajasthan Social Security Pension Scheme के लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है| इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको आपके नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आना होगा। इसके बाद आपको वहां से संबंधित अधिकारी से Rajssp के लिए आवेदन फॉर्म की मांग करनी होगी।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच करें।
- अब सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में जाकर अपना यह आवेदन फॉर्म जमा करवा दें।
- इसके बाद आपका यह फॉर्म तहसीलदार के पास सत्यापन की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। जब सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तो लाभार्थी को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।