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उत्तराखंड राज्य सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सुविद्याएँ प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक योजनाओं का शुभारम्भ करते रहती है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana का आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को लाभवन्तित किया जायेगा एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं वें बीपीएल कार्ड धारक है, उन्हें सरकार पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना का आरम्भ उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के वृद्ध नागरिक को जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्येक माह 1200 रूपये की राशि जोकि 6 माह के अंतराल में 2 किश्तों में प्रदान की जाती है एवं इस पेंशन राशि को सीधे उनके बैंक खातें में ट्रांसफर की जाती है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु लाभार्थी को बीपीएल कार्ड धारक होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की यह योजना एक वित्त पोषित योजना है, जो समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा संचालित की जाएगी। राज्य के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक जो Uttarakhand Vridha Pension Yojana से सम्बंधित लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन्हें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा।

योजना का नाम उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
आरम्भ की गयी उत्तराखंड राज्य सरकार
वर्ष 2023
लाभार्थी राज्य के वरिष्ठ नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करना
लाभ 1200 रुपये प्रति माह
श्रेणी उत्तराखंड सरकारी योजनाएं
उद्देश्य 

उत्तराखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों की सहायता हेतु Uttarakhand Vridha Pension Yojana की शुरआत राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे नागरिक जो गरीब वर्ग से सम्बंधित है एवं अपनी वृद्धावस्था के कारण काम करने में सक्षम नहीं है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने एवं अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के शुरूआती समय में लाभार्थियों को 500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, जिसे वर्तमान समय में बढाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। पेंशन की यह राशि लाभार्थियों को 6 माह के अंतराल में 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाना है, जिससे वह अपना जीवन यापन बिना किसी पर निर्भर हुए आसानी से कर पाएं।

लाभ एवं विशेषताएं 
  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के केवल वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, ही प्राप्त कर सकते है।
  • राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वृद्ध नागरिकों को 1200 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार एवं उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर किया जायेगा, जिसके अंतर्गत पेंशन की कुछ राशि राज्य सरकार एवं शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि को सीधे उनके बैंक खातें में ट्रांसफर किया जायेगा, जिससे लाभार्थियों को किसी दफ्तर अथवा विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
    पात्रता मापदंड

    किसी भी सरकारी योजना से होने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को उस योजना से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है।  इसी तरह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana से सम्बंधित लाभों को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के इच्छुक नागरिकों को निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-

    • आवेदनकर्ता को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
    • आवेदक प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक अर्थात उनकी आयु 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • उत्तराखंड राज्य के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र माना जायेगा जो गरीब वर्ग से सम्बंधित हो एवं वह बीपीएल कार्ड धारक हो।
    • यदि आवेदक के परिवार में 20 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु का कोई सदस्य है एवं आवेदक गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, तो ऐसे आवेदक भी इस योजना के पात्र माने जायेंगे।
    • आवेदनकर्ता यदि किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है एवं पेंशनभोगी है तो इस परिस्थिति में आवेदक राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जायेगा।
    • लाभार्थी आवेदक की अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 48000 रुपये अथवा मासिक आय 4000 रूपये तक होने चाहिए।
    वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज 
    • आधार कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बीपीएल राशन कार्ड
    • आयु प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • बैंक खाते  पासबुक
    • कार्यरत मोबाइल नंबर
    उत्तराखंड वृद्धावस्था पेशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

    उत्तराखंड राज्य के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

    • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।


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