- August 8, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश में अंतरजातीय विवाह के भेदभाव को खत्म करने हेतु विभिन्न कार्य किए जा रहे है। इसी दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, इससे उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेंगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिको को सुविधा प्रदान करने हेतु अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे की अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों की आर्थिक सहायता हो सकेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक विवाहित जोड़े को विवाह के 1 महीने के भीतर आवेदन करना होगा तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अनुसूचित जाति वर्ग के युवक व युवती जिनके द्वारा किसी सवर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से विवाह किया जाता है, तो इस स्थिति में उन्हें Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर किया जाएगा, समाज में किसी दूसरे जाति धर्म में विवाह करने पर इस योजना के माध्यम से विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 के माध्यम से सभी हितग्राहियो के बैंक खाते में लाभ की राशि को भेजा जाएगा, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक विवाहित जोड़े को 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।
योजना का नाम | राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना एवं समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर करना |
लाभ | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर किया जाएगा |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
- अंतरजातीय विवाह करने पर राजस्थान सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली लाभ की राशि को राज्य सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
- यदि इस योजना के तहत किसी युवक और युवती के द्वारा दूसरी जाति में विवाह किया जाता है, तो इस स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण इस योजना के माध्यम से घर से भागने वाले जोड़ों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को इस योजना के माध्यम से एकमुश्त राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा, इससे विवाह करने वाले जोड़ों को जीवन व्यतीत करने हेतु सहायता प्राप्त होगी।
- इस योजना के माध्यम से समाज में समानता की भावना समाज में फैली अंतरजातीय विवाह को लेकर व्यापक कुरीतियों को नष्ट करके उतपन्न होगी।
- प्रोत्साहन राशि प्राप्त नए जोड़े अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत अपना घर सुविधाजनक रूप से बना सकते है।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा, इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से घर वालों के दबाव में आकर शादी करने के कारण हो रहे अपराधों को कम किया जा सकेगा।
पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति के पास विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
- पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहली बार अंतरजातीय विवाह करने वाले पति पत्नी द्वारा ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- विवाह होने के 1 साल के भीतर ही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र का विवरण
- मोबाइल नंबर
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- हाईस्कूल की मार्कशीट
आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान राज्य के वह सभी नागरिक जो Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो उनके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको SJMS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यू यूजर सिंगल साइन ऑन (SSO) पोर्टल पर रजिस्टर करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, यहां पर आपको जन आधार, फेसबुक, गूगल, भमाशा आदि में से किसी एक के माध्यम से लॉगिन करना है।
- अब आपको Utility के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको एडवांस सर्च के विकल्प पर क्लिक करके उपयोगिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और डॉक्टर सविता अंबेडकर इंटर कास्ट मेरिज का चुनाव कर लेना है।
- फिर आपको अगले पेज पर एप्लिकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा।
- अब आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।