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आज के इस आर्टिकल में हम आपको प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आरंभ की गई इसी प्रकार की एक योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जिसका नाम EDLI Scheme है। इस योजना का संचालन ईपीएफओ  द्वारा सन 1976 से किया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईपीएफओ के द्वारा बीमा प्रदान किया जाता है। कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना (EDLI Scheme 2023) के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला बीमा कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार वालो को प्रदान किया जाता है, इस बीमे की सहायता से सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकेंगे।

EDLI योजना क्या है 

प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बीमा सहायता प्रदान करने के लिए EDLI Yojana को आरम्भ किया गया है। कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना एक बीमा आधारित योजना है जिसका संचालन  प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों/सदस्यों के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस योजना का पूरा नाम फुल फॉर्म एंप्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसे कर्मचारी जिनकी कार्य के दौरान आकस्मिक मौत हो जाती है उन सभी कर्मचारियों के परिवार वालो अथवा उत्तराधिकारी को बीमा प्रदान किया जाएगा, इसके अंतर्गत कर्मचारी के परिवार वालो को 12 माह के वेतन की 35 गुना धनराशि प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी, यह राशि ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए तक की होती है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना (EDLI स्कीम) का लाभ कर्मचारी के परिवार वालो व क़ानूनी उत्तराधिकारियों को कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में प्रदान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी के परिवार वालो को बीमे की राशि तब ही प्रदान की जाएगी, जब कर्मचारी के द्वारा 12 महीने के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य किया गया होगा। इसके अलावा प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 0.5% की दर से न्यूनतम अंशदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मासिक वेतन में से दिया जाएगा, इसके विपरीत किसी भी प्रकार का अंशदान करने की कर्मचारी को ज़रूरत नहीं है।

योजना का नाम EDLI योजना
आरम्भ की गई भारत सरकार द्वारा सन् 1976 में किया गया था
वर्ष 2023
लाभार्थी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी/सदस्य
आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन
उद्देश्य नौकरी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में  उनके परिवारजनों को बीमा प्रदान करना
लाभ नौकरी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में  उनके परिवारजनों को बीमा प्रदान करना
श्रेणी केंद्रीय सरकारी योजनाएं
EDLI Scheme का उद्देश्य 

EDLI Scheme 2023 का मुख्य उद्देश्य ऐसे कर्मचारी जो ईपीएफओ के तहत आते है उनकी मृत्यु होने की स्थिति में उनक परिवार वालो को बीमा राशि प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों के परिवार वालो को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी और उनका जीवन यापन भली भांति हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी के परिवार वालो को मिलने वाली यह आर्थिक सहायता राशि कर्मचारी को मिलने वाले 12 महीनों के मासिक वेतन का 35 गुना होती है, जो भी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उनके द्वारा EDLI फॉर्म 5 IF भरना जरुरी होता है। EDLI Yojana को खास तौर पर  ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार वालो के लिए अत्यंत लाभप्रद है, इस योजना के माध्यम से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार वालो को आर्थिक सहायता के रूप में बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।

लाभ तथा विशेषताएं 
  • ईपीएफओ के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सन् 1976 में EDLI Scheme को आरंभ किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त वह नागरिक जो EPFO के सदस्य होते है वह इस योजना के अंतर्गत खुद ही लिंक्ड हो जाते है।
  • इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों के परिवार वालो को कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बीमा प्रदान किया जाता है।
  • यह बीमा राशि कर्मचारी के परिवार वालो को कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी।
  • कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व 12 महीने में मिलने वाली वेतन की राशि की 35 गुना राशि इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के परिवार वालो को बीमे के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इसके अंतर्गत इसके अलावा कर्मचारी के परिवार वालो को केंद्र सरकार द्वारा 175000 रुपए का बोनस भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
  • करीब 700000 तक की धनराशि बीमा के रूप में EDLI Scheme 2023 के अंतर्गत कर्मचारी के परिवार वालो को प्रदान की जाएगी।
  • कर्मचारी के मासिक वेतन के 0.5% दर के हिसाब से नियोक्ता द्वारा ही कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान दिया जाता है, इसके साथ ही कर्मचारी के वेतन में से पैसो को कम नहीं किया जाएगा।
  • सभी कर्मचारियों के लिए अगर कंपनी धारा 17(2A) के अंतर्गत उत्तम भुगतान जीवन बीमा योजना की सुविधा प्राप्त की जाती है तो इस स्थिति में वह कंपनी एंपलॉयर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस से बाहर निकल सकती है।
    EDLI योजना की पात्रता 

    केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरंभ किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिको को उनके द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूर्ण करना होता है। उसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाता है इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना (EDLI Scheme) के अंतर्गत भी कुछ पात्रताओ को निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक को प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत नॉमिनी होना अनिवार्य है।
    • लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि नॉमिनी नहीं होगा तो इस स्थिति में प्रमुख बेटों को छोड़कर एवं विवाहित बेटियों और विवाहित पोते पोतियो को छोड़कर सभी परिवार वाले पात्र होंगे।
    • इसके अतिरिक्त कोई नॉमिनी/परिवार का सदस्य कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिक है तो उस व्यक्ति के अभिभावक पात्र होंगे।
      महत्वपूर्ण दस्तावेज 
      • कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
      • यदि क्लेम करने वाला नाबालिक है तो गार्जियनशिप प्रमाण पत्र
      • उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम करने पर)
      • बैंक का कैंसिल चेक
        EDLI योजना के अंतर्गत आवेदन करे?
        • सबसे पहले आपको बीमा क्लेम हेतु आवेदन करने के लिए EDLI फॉर्म 5 IF प्राप्त कर लेना है।
        • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको यह फॉर्म कंपनी या संस्थान में जमा कर देना है।
        • यह फॉर्म आपको उस संस्थान में जमा करना होगा जहां कर्मचारी के द्वारा आखिरी दिनों में कार्य किया जा रहा होगा।
        • इसके बाद आपके आवेदन को कंपनियां/संस्थान द्वारा EDLI फॉर्म 5 IF को वेरीफाई किया जाएगा, यदि कंपनी के द्वारा यह देखा जाता है कि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
        • इसके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि पंजीकृत नहीं होगा तो इस स्थिति में आप निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा फॉर्म को वेरीफाई करा सकते हैं।
          • गजटेड अधिकारी
          • मैजिस्ट्रेट
          • ग्राम पंचायत के अध्यक्ष
          • पोस्टमास्टर/सब पोस्टमास्टर
          • सांसद/विधायक
          • सीबीटी ईपीएस के क्षेत्रीय समिति के सदस्य
          • नगर पालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव व सदस्य
          • उस बैंक का मैनेजर जिस बैंक में कर्मचारी का खाता रखा गया था, आदि।


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