- July 11, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड – हरियाणा राज्य के अविवाहित नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। रविवार को करनाल के कालमपूरा गांव में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिको के लिए इस योजना को आरंभ करने की घोषणा जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की गई है। राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, Haryana Unmarried Pension Yojana के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित नागरिक अपना जीवन बिना किसी आर्थिक तंगी का सामना किए गुजारने में सक्षम हो सकेंगे।
अविवाहित पेंशन योजना
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को प्रदान की जाएगी, राज्य के 45 से 60 वर्ष के बीच की आयु के अविवाहित नागरिको को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभ की राशि को राज्य सरकार द्वारा सभी हितग्राही नागरिको के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, इस पेंशन राशि का लाभ राज्य के करीब 1.25 लाख नागरिको को प्रदान किया जाएगा। हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन का लाभ राज्य के नागरिको को प्रदान किया जा रहा है, इसके साथ ही अब सरकार द्वारा Haryana Unmarried Pension Yojana को भी आरंभ करने की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा राज्य के वह सभी अविवाहित पुरुष और महिलाएं जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी पात्र और योग्य नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे, तथा अपना जीवन व्यतीत करने हेतु किसी भी अविवाहित नागरिक को किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी अविवाहित नागरिको के जीवन स्तर में बेहतरी होगी, इससे सभी हितग्राही नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेंगे।
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना |
लाभ | हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
लाभ और विशेषताएं
- राज्य के सभी अविवाहित नागरिको को Haryana Unmarried Pension Scheme के माध्यम से पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य के वह सभी नागरिक जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन सभी पुरुषों और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से केवल 40 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित नागरिको को ही राज्य सरकार द्वारा आर्थिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- करीब 1.25 लाख नागरिको को हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, सभी हितग्राहियों के बैंक खाते में लाभ की राशि को राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त Haryana Unmarried Pension Yojana को जल्द ही राज्य सरकार द्वारा पूरे हरियाणा राज्य में लागु कर दिया जाएगा।
- राज्य के सभी अविवाहित पुरुष और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में इस योजना के माध्यम से सुधार होगा, तथा उनके जीवन स्तर में भी बेहतरी होगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के सभी नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेंगे, तथा वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य के केवल अविवाहित पुरुषो और महिलाओं को ही सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य के केवल 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर आदि
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के वह सभी नागरिक जो Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको वेलफेयर स्कीम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा।
- यहां आपको अनमैरिड पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- अब आपको यह आवेदन आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है,