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पश्चिमी बंगाल गतिधारा योजना असल में रोजगार कार्यालय की गति को बढ़ाने हेतु भी शुरू की गई है। पहले पश्चिम बंगाल में यह होता था कि रोजगार कार्यालय में आवेदन करने के लिए आवेदक को बहुत ज्यादा समय लगता था क्योंकि वहां पर काफी विभाग होते थे, जो आवेदक की पत्रिका की जांच करने के उपरांत बहुत समय लेने के बाद आवेदक का नाम दर्ज करते थे। आवेदक के नाम पर रोजगार परमिट जारी करते थे। अब इस योजना के तहत परमिट लेने की गति को बढ़ा दिया गया है और बेरोजगार नौजवानों का नाम इस योजना के तहत दर्ज हो जाएगा और उन्हें वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अनुसार आवेदकों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, जहां पर वह परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कम समय में परमिट हासिल कर सकते हैं। परमिट के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

पश्चिम बंगाल गतिधारा योजना का उद्देश्य

पहले आवेदकों को रोजगार कार्यालय की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था क्योंकि कार्यालय के अलग-अलग विभाग आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच करने के पश्चात और भी कई प्रकार की सूचियां तैयार करते थे। कार्यालय में आवेदकों की भीड़ भी जमा हो जाती थी इसलिए भी समय ज्यादा लग जाता था; ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि जैसे वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी ऋण भी प्राप्त हो जाएगा। आवेदकों को परमिट लेने के लिए समय कम लगे और वे आसानी से आवेदन कर पाए, यही इस योजना का उद्देश्य है।

पश्चिम बंगाल गतिधारा योजना का बजट
  • इस योजना के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों को 30% का अनुदान प्राप्त होगा।
  • 65% वित्तीय ऋण बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • शेष 5% मार्जिन मनी के रूप में आवदेक द्वारा दिया जायेगा।
    पश्चिम बंगाल गतिधारा योजना के लाभ
  • गतिधारा योजना के तहत रोजगार परमिट हासिल करना आसान हो जाएगा।
  • रोजगार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदकों कोरोजगार कार्यालय के विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
  • इस योजना से आवेदकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जहां पर वह आसानी से परमिट के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं।
  • जिस आवेदक को परमिट हासिल होगा, उसको 1 लाख ऋण भी प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा आवेदक जैसे कि ट्रक, ऑटो रिक्शाआदि जैसे वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी ऋण भी प्राप्त प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदकों को लोन लेने के लिए आसानी होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों को ऋण प्राइवेट सहकारी बैंकों से प्राप्त हो जाएगा।
  • परमिट हासिल करने वाले आवेदक की वित्तीय सहायता हो जाएगी।
  • आवेदकों के समय की बचत होगी।
  • अलग-अलग विभागों के पास जाकर प्रमाण पत्र चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही परमिट के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए आवेदक आवेदन कर पाएगा।
  • परमिट के लिए आवेदन करने की गति में भी बढ़ावा होगा।
  • रोजगार कार्यालय के विभाग के कार्य में गति आएगी।
    पश्चिम बंगाल गतिधारा योजना के नियम
  • रोजगार कार्यालय में परमिट के लिए केवल पश्चिम बंगाल के मूलनिवासी आवेदन कर सकते हैं।
  • सभी वर्गों से संबंधित पश्चिम बंगाल निवासी ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
  • आवेदक द्वारा जो भी ऋण प्राप्त होगा,वह ऋण आवेदन के 15 दिनों के भीतर आवेदक को दिया जाएगा।
  • आवेदक को 5 से 7 सालों के अंदर-अंदर ऋण चुकाना होगा।
  • आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की महीने कीआमदनी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • वाहन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • एक परिवार का केवल एक सदस्य इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेने के लिए योग्य होगा।
  • जिनआवेदकों ने BSKP, USKP या अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, वह भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
  • युवश्री योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालेलाभार्थी भी इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते
  • हैं।
    पश्चिम बंगाल गतिधारा योजना आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • बेरोजगारी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट फोटो
  • परियोजना रिपोर्ट
  • वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र
    ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
    • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा।
    • ध्यानपूर्वक आवेदन भरने के उपरांत रोजगार निदेशक के पास इसे जमा करवाना होगा।
    • इसके अलावा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित आवेदन पत्र उपविभागीय अधिकारी के पास जमा करवाए जाएंगे।
    • परमिट एवं सब्सिडी के लिए प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर वाहन का पंजीकरण हो जाएगा।


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